- October 18, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Uttarakhand
हमारे देश में ऐसी कई महिलायें है हो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है एवं यदि किसी कारणवश उनके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand से सम्बंधित सभी आश्यक जानकारी, जैसे:- इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता मापदंड, महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में बताएँगे।
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड
उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु 1000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किये जाते हैं। पेंशन की इस राशि का भुगतान लाभार्थी महिलाओं को मासिक आधार पर सीधे उनके बैंक खातें में किया जाता है। राज्य सरकार की इस योजना से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु लाभार्थी महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। यदि लाभार्थी विधवा महिला ने दूसरी शादी कर ली हो तो इस परिस्थिति में महिला विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी। उत्तराखण्ड राज्य की सभी विधवा महिलाएं इस योजना से सम्बंधित लाभ को प्राप्त करने हेतु घर बैठे सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।
योजना का नाम | उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना |
आरम्भ की गयी | उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | राज्य की विधवा महिलाओं को पेंशन के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभ | पेंशन के रूप में 1000 रुपये की धनराशि |
श्रेणी | उत्तराखण्ड राज्य सरकारी योजनाएं
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उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य
उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के सहयोग से Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की बेसहारा विधवा महिलाओ को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। वह महिलाएं जिनके पति की किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी है वह उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करके मासिक पेंशन का लाभ ले सकती हैं। भारत में विधवा महिलाओ को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता तथा कुछ परिस्थितियों में उन्हें अपने घर में ही खर्चो के लिए दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस पेंशन योजना की शुरुआत की है जिसमें विधवा महिलाओ को 1000 रुपये प्रति माह की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। वह विधवा महिला जिसकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष है तथा जिसने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी न की हो वह ऑनलाइन मोड में विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है। यहां इस लेख में हम आपको ऑनलाइन विधवा पेंशन योजना उत्तराखण्ड का लाभ लेने की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड 2023 लाभ तथा विशेषताएं
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की लाभार्थी विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार लाभार्थी महिलाओं को पेंशन के तौर पर 1000 रुपये की राशि प्रत्येक माह उपलब्ध करेगी।
- लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली पेंशन की धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि को उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातें में स्थांतरित किया जायेगा।
- इस योजना के सुचारु संचालन की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग की होती है एवं राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाता है।
पात्रता मापदंड
किसी भी सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदकों को उस योजना से सम्बंधित कुछ महत्त्वपूर्ण पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार लाभार्थी महिलाओं को इस योजना से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु निम्न पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होगा:-
- केवल उत्तराखंड राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- इच्छुक लाभार्थी महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो अर्थात लाभार्थी महिला विधवा हो।
- आवेदनकर्ता विधवा महिला की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होनी अनिवार्य है।
- लाभार्थी महिलाओं के सभी आय स्रोतों से प्राप्त होने वाली मासिक आय 4000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक लाभार्थी महिला के पुत्र अथवा पौत्र की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अगर आवेदक महिला बीपीएल परिवार से सम्बंधित है एवं उसके पुत्र अथवा पौत्र की आयु 20 वर्ष से अधिक है तो इस स्थिति में आवेदक महिला को Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand 2023 के अंतर्गत पात्र माना जायेगा।
- यदि आवेदक महिला ने दूसरी शादी कर ली हो तो उस महिला को राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- वोटर आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- एक कार्यरत मोबाइल नंबर
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
विधवा महिलाएं नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करके ऑनलाइन मोड में विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको नागरिक सेवायें के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको “आवेदन करे, स्थिति जाने” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इसके बाद आपके सामने दो विकल्प खुल कर आ जायेंगे, आपको इन विकल्पों में से “नया ऑफलाइन आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपके स्क्रीन पर विभिन्न पेंशन योजनाओं की सूची खुल कर आ जाएगी। इन योजनाओं की सूची में से आपको “विधवा पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- उसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र पीडीएफ प्रारूप में प्रदर्शित हो कर आ जायेगा। अब आपको इस पीडीएफ प्रारूप के आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकल लेना होगा।
- इसके बाद आपको इस प्रिंट किये गए आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- आवेदक का नाम, पति का नाम, स्थायी पता आदि के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
- अब आपको आवेदन पत्र के साथ माँगी गयी सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को सलंग्न कर देना होगा। इसके बाद आपको आवेदन पत्र एवं संलग्न किये गए दस्तावेजों को अपने नजदीकी सम्बंधित कार्यालय में जमा कर देना होगा।