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उत्तराखंड के मुख़्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना को आरम्भ किया गया है जो गर्भवती महिलाऔर शिशुओ को सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशिओ के अच्छे पोषण तथा सुरक्षा के लिए बहुत से लाभ मिलते है। केवल गर्भवती महिलाएँ ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है और इसका लाभ उठा सकती है।

उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना

उत्तराखंड सरकार की ओर से शुरू की गई उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना एक कल्याणकारी योजना है जिसकी शुरुआत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए की गयी है। इस योजना का मुख्य ध्यान गर्भावस्था और शिशु पोषण पर है, जिसका उद्देश्य मां की और नवजात शिशु की सेहत और भलाई को सुनिश्चित करना है क्यूंकि आज भी हमारे देश में कुछ लोगो की आर्थिक अवस्था ठीक न होने के कारण  वह गर्भावस्था में अच्छा पोषण प्राप्त नहीं कर पाती है जिसका गर्भवती और शिशु दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

योजना का नाम उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना
आरम्भ की गई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा
वर्ष 2024
लाभार्थी उत्तराखंड की गर्भवती महिलाए और नवजात शिशु
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य पोषण के लिए किट और कपड़े प्रदान करना
लाभ गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को अच्छे पोषण में सहायता मिलेगी।
श्रेणी उत्तराखंड सरकारी योजनाएं

उद्देश्य

बताते चले की उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को उचित स्वच्छता और पौष्टिक आहार प्रदान करके उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए उचित स्वच्छता और पौष्टिक आहार की पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रही है क्योंकि गर्भवस्था के समय स्वच्छता तथा पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है

 लाभ एवं विशेषताएं 

  • उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2024 की शुरुआत की है।
  • इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वच्छता और पौष्टिक आहार प्रदान करके उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है।
  • Uttarakhand Saubhagyavati Yojana मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद करेगी, जिससे गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु सुरक्षित रहेंगे।
  • मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए उचित देखभाल की महत्वपूर्णता को जानते हुए इसे शुरू किया है।
  • गर्भवती महिला और नवजात शिशु को, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना के अंतर्गत अलग-अलग किटों में दैनिक उपयोग की सामग्री प्राप्त होंगी।

    पात्रता मानदंड

    • केवल 18 वर्ष या उस से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएँ ही इस योजना की पात्र हैं।
    • आवेदक को उत्तराखंड के स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • योजना केवल गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए है।
    • सरकारी कर्मचारियों के परिवार और आश्रितों को कवर नहीं किया जाएगा।

      आवश्यक दस्तावेज 

      • आधार कार्ड
      • मोबाइल नंबर
      • पहचान पत्र
      • निवास प्रमाण पत्र
      • आय प्रमाण पत्र
      • पासपोर्ट साइज फोटो
      • बैंक अकाउंट पासबुक
      • गर्भवती महिला की आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10 वीं कक्षा की मार्कशीट)

        उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 2024 में आवेदन कैसे करे?

        राज्य के वह सभी नागरिक जो Uttarakhand Saubhagyavati Yojana 2024 का लाभ प्राप्त करने हेतु इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है, उन सभी नागरिको को इसके अंतर्गत आवेदन करने हेतु अभी कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। क्योकि राज्य सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने की अभी केवल घोषणा की गई है, इसको अभी राज्य में लागू नहीं किया गया है।



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