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उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विकलांगजनों की सहायता और उनके हित के लिए प्रावधान किया है। हम सभी जानते हैं कि एक विकलांग /दिव्यांग व्यक्ति के लिए जीवन काफी चुनौतियों से भरा होता है। उनके लिए अपने रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्यूंकि उनमें योग्यता होते हुए भी काफी बार अपनी विकलांगता के कारण अपने लिए आजीविका का स्रोत ढूंढ़ना और मिलना मुश्किल हो जाता है।

इसके चलते उन्हें आर्थिक संकटों से भी जूझना पड़ता है। इन्ही सब बातों और तथ्यों पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना योजना का शुभारम्भ किया है। UK Viklang Pension Yojana के अंतरगत उन सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो दिव्यांग / विकलांग की श्रेणी में आते हैं।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना क्या है ?

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विकलांगजनों को 1200 रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है। ये राशि उन्हें दो किश्तों में दी जाएगी। इन दोनों किश्तों के बीच लगभग 6 माह का अंतर रहेगा। जो भी विकलांग व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर उन्हें 1200 रूपए प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा और गरीबी रेखा से नीचे वालो को भी इतनी ही राशि दी जाएगी। जिसमे 900 रूपए राज्य सरकार व 300 रूपए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।

ये दिव्यांग पेंशन योजना (विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड) का लाभ उठाने के लिए ये आवश्यक है की आवेदक या लाभार्थी में 40 प्रतिशत से ज्यादा विकलांगता के लक्षण होने चाहिए। उन्ही दिव्यांगजनों को इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो व्यक्ति कुष्टरोग से पीड़ित हैं उन्हें भी Uttarakhand Viklang pension yojana के अंतर्गत विकलांगता की पेंशन दी जाएगी। सभी कुष्ट रोगियों को 1000 रूपए की पेंशन राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है।

UK Viklang Pension Yojana Apply highlights

आर्टिकल का नाम विकलांग पेंशन योजना
राज्य उत्तराखंड
विभाग समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड
लाभार्थी राज्य के सभी दिव्यांग / विकलांगजन
उद्देश्य राज्य के सभी विकलांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
योजना का प्रकार राज्य प्रायोजित योजना
आर्थिक सहायता राशि 1200 रूपए प्रतिमाह
वर्तमान वर्ष 2023
आधिकारिक वेबसाइट ssp.uk.gov.in

विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड का उद्देश्य

UK Viklang Pension Yojana के माध्यम से उत्तराखंड सरकार राज्य के सभी विकलांगजनो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का उद्देश्य पूरा करना चाहती है। 1200 रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करके विकलांग व्यक्तियों को अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। ऐसे व्यक्तियों को कोई बोझ न समझे इसलिए इन सभी दिव्यांग लोगों को अपने गुज़र बसर हेतु ये राशि दी जाती है ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। समाज में इन सभी का सम्मान बना रहे इसके लिए जरुरी है की ये सभी आर्थिक और समाजिक रूप से सशक्त हों , इसलिए सरकार ने दिव्यांगों को ध्यान में रखकर इस योजना उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की थी।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना से होने वाले लाभ

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना से होने वाले लाभ के बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं। कृपया जानने के लिए आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

  • UK Viklang Pension Yojana के अंतर्गत सभी दिव्यांगजनों को आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
  • विकलांग पेंशन राशि 1200 रूपए प्रतिमाह है , जो हर उस व्यक्ति को मिलेगी जो 40 % या उस से ज्यादा विकलांगता का शिकार है।
  • इस पेंशन राशि से दिव्यांगजनों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वो आत्मनिर्भर बनेगे।
  • जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा और उनकी सहायता राशि 1000 रूपए होगी।
  • सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन राशि से सभी विकलांगजन अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी की मदद की या उनपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत मिलने वाली ये पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी जिस से सिर्फ पात्र व्यक्ति ही उसका इस्तेमाल कर पाएगा।

इस योजना हेतु ये हैं पात्रता

अगर आप भी Uttarakhand Viklang pension yojana के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया इस योजना की पात्रता शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें। हम अपने आर्टिकल में इस योजना से जुडी सभी पात्रता शर्तों को बताने जा रहे हैं। कृपया आगे पढ़ते रहे।

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता को अपनी विकलांगता का प्रमाणपत्र देना होगा जिसमे ये बताया गया हो की उसे 40 % से अधिक विकलांगता है।
  • जिस दिव्यांग व्यक्ति की पारिवारिक वार्षिक आय 48000 रूपए से कम होगी वही इस योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है वो व्यक्ति भी इस योजना के तहत लाभ उठा सकता है। उसे भी 1000 रूपए की राशि दी जाएगी।
  • जो विकलांग व्यक्ति केंद्र अथवा राज्य के अधीन सरकारी नौकरी में कार्यरत है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  • आवेदक अगर किसी अन्य सरकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे भी पात्र नहीं माना जाएगा।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए ये हैं आवश्यक दस्तावेज़

अगर आप उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं। और आवेदन हेतु पात्रता शर्तों को पूरी करते हैं तो आप यहाँ बताये जा रहे सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी तैयार कर लें।

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • विकलांगता / दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता पासबुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र

विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड में आवेदन ऐसे करें

उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गयी Uttarakhand Viklang pension yojana के अंतर्गत सभी 40 % विकलांगता से उपरवाले दिव्यांगजन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कर लिया जाएगा। इसके बाद उन्हें भी पेंशन राशि मिलनी शुरू हो जाएगी और वो भी इसका लाभ ले सकेंगे। ध्यान दें की ये पेंशन राशि दो किश्तों में और 6 महीने के अंतराल पर मिलेगी। अगर आप भी इस योजना Handicap Pension Scheme Uttarakhand के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो हम आगे इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। कृपया आगे बताये गए सरल स्टेप्स को फॉलो करके आप भी इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं।

उत्तराखंड की विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ आप ‘नागरिक सेवाएं ‘ पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ विकल्प खुलते हैं।
  • इन विकल्पों में से आपको ‘आवेदन करें , स्थिति जाने ‘ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर दो विकल्प दिखेंगे।
  • आपको यहाँ ‘नया ऑफलाइन आवेदन करें ‘पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके सामने अगला पेज खुल चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में चल रही सभी पेंशन योजनाओं के नाम दिए गए हैं।
  • आपको इस पेज पर अपनी योजना का चुनाव करना है। यहाँ पर कृपया ध्यान दें आपको आवेदन फॉर्म के सामने दिए गये विकल्पों में से चुनाव करना है।
  • अब आप दिए गए विकल्पों में से दिव्यांग पेंशन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आप दाहिने तरफ डाउनलोड का साइन देख सकते हैं। अब आपको इसपर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने आवेदन पत्र खुल चूका है।
  • अब आप इसे प्रिंट करवा लें और फिर उसे ध्यानपूर्वक सही सही जानकारी पूरी तरह से भरें।
  • Handicap Pension Scheme Uttarakhand के आवेदन पत्र को पूरा भरने के बाद आप सभी सम्बंधित आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न कर दें।
  • अंत में सभी जानकारी और दस्तावेज़ों को पूरी तरह से जांचने के बाद समाज कल्याण विभाग में जमा करवा दें।
  • आपके आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की जांच के बाद आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी।
  • इस तरह से आप Handicap Pension Scheme Uttarakhand के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना में नए आवेदन की स्थिति ऐसे जाने

अगर आप भी Handicap Pension Scheme Uttarakhand के तहत आवेदन कर चुके हैं और आप अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो यहाँ बताये गए तरीके का अनुसरण करके आप अपने आवेदन की स्थिति पता कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आप समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। इसके लिए कृपया ssp.uk.gov.in करें।
  • अब आपके सामने होमपेज खुल जाएगा। यहाँ आप नागरिक सेवाएं पर क्लिक करें।
  • इसके बाद नागरिक सेवाएं के अंतरगत आपके सामने कुछ और विकल्प खुल जाएंगे। यहाँ आपको आवेदन करें , स्थिति जाने के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद फिर दो विकल्प आएँगे जिनमे से आपको नए आवेदन की स्थिति जाने पर क्लिक करना है।
  • अब आपके स्क्रीन पर अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको आवेदन संख्या और कैप्चा कोड भरना होगा। उसके बाद शो स्टेटस पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुल चुकी है।


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