- December 21, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Uttarakhand
राज्य के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया गया है। कक्षा 6 से 12 वी तक के छात्र-छात्राओं को इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 600 रूपये से 1200 रूपये तक की छात्रवृत्ति शिक्षा हेतु प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के पात्र छात्रों को प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा,
उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना
उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे छात्र जो सरकारी स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर रहे है, उन सभी छात्रों को आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपनी शिक्षा को बीच में नहीं छोड़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिनके द्वारा कक्षा 5 को उत्तीर्ण किया जाएगा।
योजना का नाम | उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना |
आरम्भ की गई | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के छात्र-छात्राएं |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑफलाइन |
उद्देश्य | कक्षा 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करना |
लाभ | कक्षा 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी |
श्रेणी | उत्तराखंड सरकारी योजनाएं |
उद्देश्य
उत्तराखंड मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के योग्य और पात्र छात्रों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना है। राज्य के ऐसे छात्र जिनके द्वारा सरकारी स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की जा रही है, उन सभी छात्रों की शिक्षा को जारी रखने हेतु कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- विद्यार्थी का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- माता-पिता का आधार कार्ड
- उत्तीर्ण कक्षा की मार्कशीट
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक आदि
पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- केवल सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है।
- कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त राज्य के वह छात्र जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- इसके साथ ही इस योजना के तहत उम्मीदवार के माता-पिता और अभिभावक की वार्षिक आय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
लाभ और विशेषताएं
- प्रतिमाह मेधावी छात्र छात्राओं को उत्तराखंड सरकार द्वारा 600 से 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति का लाभ इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
- प्रतियोगी परीक्षा करने पर राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति का लाभ चयनित छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाएगा।
- राज्य के करीब 55000 रुपए से छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा, इसका लाभ राज्य के 24000 छात्र-छात्राओं को प्रदान किया जाएगा जो कक्षा 6से 8वीं तक के है।
- इस योजना का लाभ राज्य के छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर प्रदान किया जाएगा, इसके अतिरिक्त राज्य में इस योजना के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हो सकेंगी।
- प्रतियोगी परीक्षा वार्षिक परीक्षा में नुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को 5% अंक की छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- शिक्षा प्राप्त करने हेतु उत्तराखंड के सरकारी शासकीय स्कूलों में छात्रों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा, इसके साथ ही राज्य के सभी हितग्राही छात्रों का जीवन इस योजना का लाभ प्राप्त करके सफल हो सकेगा।
- इसके साथ ही छात्र के माता-पिता को अपने बच्चो की शिक्षा के खर्च हेतु किसी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।