- January 4, 2025
- Posted by: ekYojana
- Categories: State Govt Schemes, Uttarakhand
इस योजना के तहत उत्तराखंड में किसी दंपत्ति के घर बिटिया के जन्म पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक किट प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत बच्चियों को और उनकी माँ को सहायता प्रदान की जाएगी,उन्होंने बताया की कन्या का जन्म होने पर जज्चा-बच्चा की देखभाल में उपेक्षा होती है। जबकि मां बनने का क्षण विलक्षण है और कन्या को जन्म देना विलक्षण होने के साथ ही महिला में आत्मरिक्तता की भी पूर्ति करता है,
उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना
इस योजना के तहत, उत्तराखंड सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशु को भोजन और वस्त्र प्रदान किया जाएगा, और दोनों दर्शकों को अलग-अलग किट प्रदान कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा किट में दोनों उम्मीदवारों के उचित पोषण के लिए आवश्यक खाद्य सामान होंगे, सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, और टैक्स जमा करने वाले नागरिक इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं,
योजना का नाम | उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना |
वर्ष | 2024 |
विभाग | उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की महिलाएं |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना |
श्रेणी | उत्तराखंड सरकारी योजनाएं |
उद्देश्य
हम सब जानते हैं कि गर्भावस्था के समय सभी गर्भवती महिलाओं को अधिक से अधिक स्वच्छता और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन सभी अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है और नवजात शिशुओं को भी इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने Uttarakhand Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana को शुरू करने की घोषणा की है।
लाभ
- उत्तराखंड सरकार द्वारा Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वच्छता और पोषण के लिए किट और कपड़े राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल की जा सके।
- इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को विभिन्न किटों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं को तैयार करने और उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ उत्तराखंड की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को दिया जाएगा।
पात्रता मानदंड
यदि आप उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ पाना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
- इस योजना के तहत केवल गर्भवती महिलाओ और नवजात शिशुओं को ही पात्र माना जायेगा, और आवेदक उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए केवल 18 वर्ष से ऊपर की गर्भवती महिलाएँ ही पात्र होंगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- गर्भवती महिला की आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करे?
उत्तराखंड राज्य के जो नागरिक महालक्ष्मी सुरक्षा कवच योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इन सभी को अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा क्योंकि अभी उत्तराखंड मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना 2024 की घोषणा केवल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि 30 जून से इस योजना को शुरू किया जाएगा, जैसे ही यह योजना शुरू की जाएगी और इस Mukhyamantri Mahalaxmi Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी,