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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana को शुरू किया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत राज्य के नागरिको को सहायता व लाभ दिया जाएगा ताकि वह सभी अपनी बेटियों की शादी अच्छे से कर सके। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी है और इस लेख में दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो आप ऑनलाइन मोड में आवेदन करकर UP Samuhik Vivah Yojana का लाभ ले सकते हैं।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 के तहत राज्य की उन परिवारों की लड़कियों को लाभ दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। राज्य सरकार द्वारा बताया गया है की राज्य की कोई भी लड़की जिसकी शादी के समय उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और लड़का जिसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है वह योजना का लाभ ले सकती है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2021 के तहत लाभ लेने के लिए सभी इच्छुक आवेदक लड़कियों को Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP पर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
वर्ष 2023
आरम्भ की गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा
लाभार्थी राज्य की गरीब परिवारों की कन्याएं
पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य कन्याओ के विवाह में आर्थिक मदद देना
लाभ धनराशि 35 हजार रुपए की आर्थिक मदद
श्रेणी उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं

उद्देश्य

हम सभी नागरिक जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से नागरिक ऐसे हैं जो की आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं और गरीब होने के कारण अपने परिवार की आर्थिक जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 को आरम्भ किया है। राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP के तहत गरीब परिवारों की बेटियों और विधवाओं की शादी के लिए 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana को शुरू किया गया है।

पात्रता मानदंड

यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP के तहत आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए पात्रता को पूरा करना होगा :-

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके बाद ही नागरिक पात्र माना जाएगा।
  • इस योजना के तहत विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिको को ही लाभ दिया जाएगा।

    आवश्यक दस्तावेज़

    • आवेदक का आधार कार्ड
    • वोटर आईडी कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र
    • कन्या का आयु प्रमाण पत्र
    • निवास प्रमाण पत्र
    • समग्र कोड
    • गरीबी रेख से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड
    • कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो
    • मोबाइल नंबर

    उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

    यदि आप UP Samuhik Vivah Yojana के तहत लाभ लेना चाहते है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा  :-

    • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
    • वेबसाइट के होमपेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
    • इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे: – नाम, आवसीय पता, आधार नंबर, आयु आदि को भर देना है।
    • सभी जानकारियों के विवरण को भरने के बाद आप अपने द्वारा दर्ज जानकारी की जांच के बाद “सबमिट” के बटन पर क्लिक कर दे।
    • अब आपको वेबसाइट में यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना होगा जिसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।

      आवेदन करने की प्रक्रिया

      आप ऑफलाइन मोड में भी Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP के तहत आवेदन की प्रकिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। UP Samuhik Vivah Yojana एप्लीकेशन फॉर्म के डाउनलोड होने के बाद आपको फॉर्म में सभी जानकारियों को भरना होगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों को अटैच  करके नज़दीकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करा देना है।



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