- February 15, 2024
- Posted by: ekYojana
- Category: Uttar Pradesh
राज्य के श्रमिकों को लाभ प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाओ का संचालन किया जाता है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Shishu Hit Labh Yojana को आरंभ किया गया है, इस योजना के माध्यम से पौष्टिक आहार की व्यवस्था राज्य के श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए की जाएगी। आज के इस आर्टिकल में हम आपको शिशु हितलाभ योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को किस उद्देश्य से आरंभ किया गया है,
यूपी शिशु हितलाभ योजना
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के ऐसे श्रमिक जिनके शिशु की 2 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद सरकार द्वारा उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य के रजिस्टर्ड कर्मकारो के अधिकतम दो बच्चो को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, लड़का होने की स्थिति में 10000 रुपए तथा लड़की होने की स्थिति में 12000 रुपए प्रति शिशु की दर से वर्ष में एक बार एकमुश्त राशि हितग्राहियो को प्रदान की जाएगी।
योजना का नाम | यूपी शिशु हितलाभ योजना |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के श्रमिक नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर पौष्टिक आहार प्रदान करना |
लाभ | श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर पौष्टिक आहार प्रदान किया जाएगा |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
उद्देश्य
यूपी शिशु हितलाभ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिकों के बच्चो के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना है। सरकार द्वारा बच्चे के पौष्टिक आहार के लिए इस योजना के माध्यम से बच्चे की 2 वर्ष की आयु होने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता लड़का होने की स्थिति में तो 10000 रुपए प्रदान की जाएगी तथा लड़की होने की स्थिति में 12000 रुपए की सहायता हितग्राहियो को प्रदान की जाएगी।
लाभ और विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों के बच्चो को लाभ प्रदान करने हेतु UP Shishu Hit Labh Yojana 2023 को आरंभ किया गया है।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत इस योजना के माध्यम से पौष्टिक आहार की व्यवस्था पंजीकृत श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त पौष्टिक आहार की व्यवस्था बच्चे की 2 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी।
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी रजिस्टर्ड कर्मकारो के अधिकतम दो बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- लड़का होने पर 10000 रुपए तथा लड़की होने पर 12000 रुपए प्रति शिशु की दर से सरकार द्वारा साल में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान किए जाएंगे।
- निकटतम श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय के पास लाभार्थी या उनके परिवार के सदस्य द्वारा प्रसव के 1 साल के भीतर एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया जा सकता है।
पात्रता मानदंड
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सभी नागरिको को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- राज्य के ऐसे नागरिक जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, उन्हें भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।
- पात्र परिवार के केवल दो बच्चो को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु का प्रमाण
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
यूपी शिशु हितलाभ योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के ऐसे नागरिक जो UP Shishu Hit Labh Yojana का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते है, तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है:-
- सबसे पहले आपको प्रसव के 1 साल के भीतर अपने पास के श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय में खंड विकास के अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेना है।
- अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है, इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को भी अटैच कर देना है।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा कर देना है, इस प्रक्रिया का पालन करके आप UP Shishu Hit Labh Yojana 2023 के तहत आवेदन कर सकते है।