ekYojana

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार यूपी शिशु हितलाभ योजना के तहत राज्य में निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक मजदूरों के नवजात शिशुओं को जन्म से दो साल की उम्र (Age) पूर्ण होने तक शिशुओं के सम्पूर्ण भरण पोषण के लिए पौष्टिक आहार (Nutritious food) प्रदान करेगी। शिशुओं के जन्म के समय UP सरकार के द्वारा श्रमिक को आर्थिक मदद भी की जायेगी। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य निवासी हैं और एक श्रमिक मजदूर हैं तो आप योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। अगर आप योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको शिशु के जन्म के 1 वर्ष के भीतर अपने क्षेत्र के श्रम विभाग या तहसील विकास खंड कार्यालय में जाकर ऑफलाइन माध्यम से योजना हेतु आवेदन करना होगा।

आगे आर्टिकल में हमने आपको UP Shishu Hitlabh Yojana से संबंधित लाभ , पात्रता , आवश्यक दस्तावेज ,ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आदि की जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की है। यदि आप यूपी शिशु हितलाभ योजना के बारे में और अधिक जानने के इच्छुक हैं तो आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ना चाहिए।

यूपी शिशु हितलाभ योजना के मुख्य बिंदु

योजना का नाम उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना
योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई UP राज्य सरकार के द्वारा
संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश (Uttara Pradesh)
विभाग उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
योजना के लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य निवासी श्रमिक
योजना का उद्देश्य श्रमिक मजदूरों के बच्चों को भरण पोषण हेतु पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना
आवेदन की प्रक्रिया Offline
UP शिशु हितलाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in

यूपी शिशु हितलाभ योजना के लाभ (Benefits):

यदि आप शिशु हितलाभ योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपको निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं।

  • योजना के तहत UP राज्य सरकार श्रमिक को यदि लड़का होता है तो आर्थिक मदद के रूप में ₹10,000/- रूपये प्रति शिशु और लड़की होने पर ₹12,000/- रूपये प्रति शिशु की धनराशि प्रदान करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें की योजना के तहत दी जाने वाली राशि एकमुश्त होगी।
  • जैसा की हम आपको ऊपर पहले ही बता चुके हैं की UP राज्य सरकार श्रमिक को योजना के तहत शिशुओं के पोषण हेतु पौष्टिक आहार प्रदान करेगी।
  • यूपी शिशु हितलाभ योजना की विशेषताएं:

    • योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को शिशु के जन्म के 1 वर्ष के भीतर ही आवेदन करना होगा।
    • UP राज्य सरकार श्रमिक के अधिकतम दो बच्चों को शिशु हितलाभ योजना का लाभ प्रदान करेगी।
    • योजना के तहत शिशु के जन्म के दूसरे वर्ष लाभार्थी श्रमिक को शिशु के जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
    • यदि योजना के तहत श्रमिक द्वारा आवेदन प्रक्रिया में प्रार्थना पत्र जमा कराने में विलम्ब / देरी होती है तो श्रमिक को दंडस्वरूप ₹1,000/- प्रतिमाह जमा कराने होंगे।
    • योजना का सम्पूर्ण कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के द्वारा किया जाएगा।
    • योजना के लागू होने से शिशु की कुपोषण जैसी घातक बीमारियों से रोकथाम होगी।
    • सरकार का कहना है की राज्य में योजना के लागू होने से बच्चों की मृत्यु दर में कमीं आएगी।
    • योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद से शिशु और श्रमिक के परिवार के जीवन स्तर में सुधार होगा।

UP Shishu Hitlabh Yojana के लाभ हेतु आवश्यक पात्रताएं (Required Eligibility):

यदि आप UP Shishu Hitlabh Yojana के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित पात्रताएं पूरी करनी होगी –

  • आवेदक श्रमिक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक एक मजदुर के रूप में उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर होना अनिवार्य है।
  • आवेदक श्रमिक एक परिवार (Family) से अधिकतम दो बच्चों पर इस योजना का लाभ ले सकता है। दो से अधिक बच्चे होने पर श्रमिक को योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

UP शिशु हितलाभ योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Essential Documents):

शिशु हितलाभ योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य हैं। यह दस्तावेज इस प्रकार से हैं –

  • आवेदक श्रमिक का आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • आवेदक श्रमिक का उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक श्रमिक का आय से संबंधित प्रमाण पत्र
  • आवेदक श्रमिक का आयु प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • आवेदक श्रमिक के बैंक खाते से जुड़ी डिटेल्स (जैसे: बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट)
  • आवेदक श्रमिक के शिशु का चिकित्साधिकारी के द्वारा जारी प्रसव/जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदक श्रमिक का हाल ही में खींचा गया नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो ग्राफ
  • आवेदक श्रमिक का एक्टिव मोबाइल नंबर
  • आवेदक श्रमिक का एक्टिव ई-मेल आई डी

उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?

सबसे पहले हम आपको बता दें की योजना के आवेदन हेतु आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन हैं। यदि आप यूपी शिशु हितलाभ योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बताई गई आवेदन प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। आगे आर्टिकल में हमने पूरी आवेदन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई है स्टेप जो इस प्रकार से है –

  • Step 1: शिशु हितलाभ योजना के आवेदन के लिए आप अपने क्षेत्र के श्रम विभाग ऑफिस या तहसील विकास खंड कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  • Step 2: आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए UP श्रम विभाग की official Website upbocw.in को ओपन करें।
  • Step 3: वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको श्रम विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर योजनाएं मीनू के तहत समस्त योजनाएं का लिंक देखने को मिलेगा। लिंक पर क्लिक करें।
  • Step 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद आप योजनाओं से संबंधित पेज पर पहुंच जाएंगे। पेज पर पहुंचने के बाद आपको शिशु हितलाभ योजना का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें।
  • Step 5: लिंक पर क्लिक करने के बाद आप शिशु हितलाभ योजना के पेज पर पहुंच जाएंगे। पेज पर पहुँचने के बाद आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड का लिंक दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।
  • Step 6: फॉर्म डाउनलोड होने के बाद फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियों को भरें। जानकारी भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • Step 7: इसके बाद भरे हुए एवं दस्तावेजों के साथ संलग्न फॉर्म को अपने क्षेत्र के श्रम विभाग के कार्यालय जाकर फॉर्म को जमा करवा दें। संबंधित अधिकारी के द्वारा आवेदन फॉर्म की जाँच के बाद आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया जायेगा।
  • Step 8: इस तरह से आप उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना के लिए आवेदन कर पायेंगे।


Leave a Reply

× How can I help you?