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गरीब परिवारों की लड़कियों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार बेटी के जन्म के बाद बेटी को 50000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। बेटी की मां को भी UP Bhagyalakshmi Yojana के तहत 5100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। विशेष रूप से UP Bhagya Laxmi Yojana को शुरू करने के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को रोकना है।

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना 2023 के तहत लाभार्थी के पास बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली लाभ राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थान्तरित की जाएगी। इस UP Bhagyalakshmi Yojana के तहत जब लड़की छठी कक्षा में आएगी तो उसके माता-पिता को 3,000 रुपये, आठवीं कक्षा में 5000 रुपये, दसवीं कक्षा में 7,000 रुपये और बाहरवीं कक्षा में 8,000 रुपये दिए जाएंगे। लड़की के 21 साल की होने पर इस योजना के तहत उसके माता-पिता को कुल 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

योजना का नाम यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना
आरम्भ की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा
वर्ष 2023
लाभार्थी BPL परिवार की बेटियां
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभ बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता
श्रेणी उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं

उद्देश्य

हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेटी के पैदा होने के बाद उनका पालन पोषण नहीं कर पाते या उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते। इसका एक बड़ा कारण ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति है। इसी आर्थिक समस्या के चलते उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के नागरिकों के इस आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए UP Bhagyalakshmi Yojana शुरू की है। इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य के लोगों की बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच को बदलना है। आशा की जा रही है कि यह योजना बेटियों के भ्रूण हत्या के अपराध को रोकने में सहायक होगी। UP Bhagya Laxmi Yojana के माध्यम से बेटियों का जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सकेगा एवं बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जन्म से ही धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

पात्रता मानदंड

उत्तर प्रदेश के जो भी लोग UP Bhagyalakshmi Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है, और उसके परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से कम होनी चाहिए।
  • बच्चे के जन्म के 1 वर्ष तक जन्म प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद UP Bhagya Laxmi Yojana के तहत नामांकन किया जाना आवश्यक है।
  • यदि बेटी की शादी 18 वर्ष से कम आयु में होती है तो ऐसे में भी उन्हें यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
  • इस योजना के अनुसार बेटी का स्वास्थ्य विभाग से रोग प्रतिरक्षी कराना अनिवार्य है, तभी वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर पाएगी।
  • 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली सभी बालिकाएं UP Bhagya Laxmi Yojana का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

    आवश्यक दस्तावेज

    वह सभी लोग जो यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

    • आय प्रमाण पत्र
    • जाति प्रमाण पत्र
    • निवास प्रमाण पत्र
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
    • बैंक अकाउंट पासबुक
    • माता पिता का आधार कार्ड
    • मोबाइल नंबर

      आवेदन प्रक्रिया

      उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो भी इच्छुक नागरिक इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन करना चाहते है उन्हें नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करना होगा:-

      • सबसे पहले आपको महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
      • अब डाउनलोड का बटन दबाकर इस पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड कर ले और इसका प्रिंट निकाल ले।
      • इस आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जानकारी ध्यान पूर्वक एवं स्पष्ट शब्दों में भरे। सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को इस आवेदन फॉर्म के साथ जोड़ें।
      • अब आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर एक आवेदन पत्र को जमा करवाना होगा।
      • इस प्रकार आपके यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।


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