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विवरण

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की उपलब्धता वाले शहरी, अर्ध-शहरी, या ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जहां संभव हो, कार्यशील महिलाओं के बच्चों के लिए दैनिक देखभाल सुविधा के साथ, उनके लिए आवास प्रदान करने हेतु एक योजना।
 
कार्यशील महिलाओं, नौकरी के लिए प्रशिक्षणरत महिलाओं को भी समायोजित किया जा सकता है। समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को विशेष वरीयता प्रदान की जा सकती है। दिव्यांग लाभार्थियों के लिए भी सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
 
 

किराया

  • एक बेडरूम के लिए – कुल सकल वेतन का अधिकतम 15%
  • दो बेडरूम के लिए – कुल सकल वेतन का अधिकतम 10%
  • डारमेट्री के लिए – कुल सकल वेतन का अधिकतम 7.5%
  • बच्चों के लिए दैनिक देखभाल केंद्र सुविधाएं लेने के लिए – माताओं के सकल वेतन का अधिकतम 5% या वास्तविक व्यय में से जो भी कम हो।
 
किराए में भोजनशाला का उपयोग एवं वाशिंग मशीन जैसी अन्य सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं, जिसके लिए उपयोक्ता से अलग से शुल्क लिया जाएगा।
 
 

प्रशिक्षणरत महिलाओं के लिए

  • नौकरी के लिए प्रशिक्षणरत महिलाओं के लिए किराया, कार्यशील महिलाओं से लिए जाने वाले किराए से अधिक नहीं होगा।
  • इन प्रशिक्षुओं का किराया, प्रशिक्षण को प्रायोजित करने वाली संस्था/संगठन या उस महिला से ही लिया जा सकता है।
 
 

अध्यासन अवधि

इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त किसी छात्रावास में किसी कार्यशील महिला को 3 वर्ष से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं है। असाधारण परिस्थितियों में, जिला प्रशासन, लिखित कारणों के साथ, इस शर्त के अधीन कार्यशील महिलाओं को 3 वर्ष की अवधि से आगे छात्रावास में रहने की अनुमति दे सकता है, कि एक बार में विस्तार की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, एवं यह कि विस्तार को सम्मिलित करते हुए महिला की कुल अध्यासन अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
 
 
 
 

फ़ायदे

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  • कार्यशील महिलाओं या नौकरी हेतु प्रशिक्षणरत महिलाओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित छात्रावास की सुविधा।
  • कार्यशील माताओं के साथ रहने वाली 18 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं एवं 5 वर्ष की आयु तक के बालकों को, उनकी माताओं के साथ आवास प्रदान किया जाएगा।
  • कार्यशील माताएं दैनिक देखभाल केंद्र की सेवाएं भी ले सकती हैं।
 

पात्रता

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इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित श्रेणियों की कार्यशील महिलाओं एवं उनके बच्चों को सम्मिलित किया गया है:
 
  • ऐसी कार्यशील महिलाएं, जो अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, अलग, या विवाहित हों किन्तु उनके पति या निकटस्थ परिवार उसी शहर/क्षेत्र में न रहते हों। समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को विशेष वरीयता प्रदान की जा सकती है। दिव्यांग लाभार्थियों के लिए भी सीटों के आरक्षण का प्रावधान होगा।
 
 
  • नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं, जिनकी कुल प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष से अधिक न हो। शर्त यह है कि कार्यशील महिलाओं को समायोजित करने के पश्चात रिक्ति उपलब्ध होनी चाहिए। नौकरी हेतु प्रशिक्षणरत महिलाओं की संख्या कुल क्षमता के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 
 
  • कार्यशील माताओं के साथ रहने वाली 18 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं एवं 5 वर्ष की आयु तक के बालकों को, उनकी माताओं के साथ आवास प्रदान किया जाएगा। इस योजना के प्रावधान के अंतर्गत कार्यशील माताएं दैनिक देखभाल केंद्र की सेवाएं भी प्राप्त कर सकती हैं।
 
 

आय सीमा, किराया एवं अध्यासन की अवधि

जिन कार्यशील महिलाओं की सकल आय महानगरीय शहरों में प्रति माह अधिकतम ₹50,000/- समेकित (सकल), या किसी अन्य स्थान पर प्रति माह अधिकतम ₹35,000/- समेकित (सकल) है, वे छात्रावास सुविधाओं के लिए पात्र होंगी। छात्रावास में पूर्व अध्यासित किसी कार्यशील महिला की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाने की स्थिति में, उसे आय सीमा पार करने के पश्चात छह माह की अवधि के अंदर छात्रावास रिक्त करना होगा।
 
 

अपवाद

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किसी छात्रावास में अध्यासित किसी कार्यशील महिला की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो जाने की स्थिति में, आय सीमा पार करने के उपरांत उसे 6 माह की अवधि के अंदर छात्रावास खाली करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन
  • कार्यशील महिलाओं के छात्रावासों की सूची को महिलाएं निम्न लिंक द्वारा देख सकती हैं- https://wcd.nic.in/sites/default/files/wwhlistdtd09112012.pdf
  • तत्पश्चात वे अपने इच्छित छात्रावास में स्वयं भ्रमण कर सकती हैं।
  • योजना के समस्त मानदंडों पूरा करने पर, उन्हें कार्मिक विवरण, परिवार विवरण, आय विवरण, रोजगार विवरण आदि के साथ फार्म भरना होगा।
  • फार्म भरने के पश्चात उन्हें फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए, छात्रावास समिति के समक्ष जमा करना होगा।
 

आवश्यक दस्तावेज़

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    • आधार कार्ड ,
    • पते का प्रमाण – पासपोर्ट / पासपोर्ट सत्यापन, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पानी का बिल / कनेक्शन, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, वाहनों का पंजीकरण, भूमि मूल्यांकन / होल्डिंग / रिकार्ड प्रमाणपत्र, डाकघर / बैंक की पासबुक, फोटोयुक्त पहचान पत्र (केवल केंद्र सरकार/पी.एस.यू. अथवा राज्य सरकार/पी.एस.यू. द्वारा निर्गत) जिसमें पता दिया गया हो।
    • आय प्रमाणपत्र
 

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मैं अपने गृहनगर में छात्रावास के लिए आवेदन कर सकती हूं?

क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हूं?



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