महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की उपलब्धता वाले शहरी, अर्ध-शहरी, या ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जहां संभव हो, कार्यशील महिलाओं के बच्चों के लिए दैनिक देखभाल सुविधा के साथ, उनके लिए आवास प्रदान करने हेतु एक योजना।
कार्यशील महिलाओं, नौकरी के लिए प्रशिक्षणरत महिलाओं को भी समायोजित किया जा सकता है। समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को विशेष वरीयता प्रदान की जा सकती है। दिव्यांग लाभार्थियों के लिए भी सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
किराया
- एक बेडरूम के लिए – कुल सकल वेतन का अधिकतम 15%
- दो बेडरूम के लिए – कुल सकल वेतन का अधिकतम 10%
- डारमेट्री के लिए – कुल सकल वेतन का अधिकतम 7.5%
- बच्चों के लिए दैनिक देखभाल केंद्र सुविधाएं लेने के लिए – माताओं के सकल वेतन का अधिकतम 5% या वास्तविक व्यय में से जो भी कम हो।
किराए में भोजनशाला का उपयोग एवं वाशिंग मशीन जैसी अन्य सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं, जिसके लिए उपयोक्ता से अलग से शुल्क लिया जाएगा।
प्रशिक्षणरत महिलाओं के लिए
- नौकरी के लिए प्रशिक्षणरत महिलाओं के लिए किराया, कार्यशील महिलाओं से लिए जाने वाले किराए से अधिक नहीं होगा।
- इन प्रशिक्षुओं का किराया, प्रशिक्षण को प्रायोजित करने वाली संस्था/संगठन या उस महिला से ही लिया जा सकता है।
अध्यासन अवधि
इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त किसी छात्रावास में किसी कार्यशील महिला को 3 वर्ष से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं है। असाधारण परिस्थितियों में, जिला प्रशासन, लिखित कारणों के साथ, इस शर्त के अधीन कार्यशील महिलाओं को 3 वर्ष की अवधि से आगे छात्रावास में रहने की अनुमति दे सकता है, कि एक बार में विस्तार की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, एवं यह कि विस्तार को सम्मिलित करते हुए महिला की कुल अध्यासन अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।