पात्र भूतपूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को प्रति माह ₹4000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
नोट
वित्तीय सहायता अहस्तांतरणीय है एवं ई.एस.एम. या उसकी विधवा की मृत्यु होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। ई.एस.एम. के दिवंगत होने के पश्चात, उसकी विधवा को अभावग्रस्तता के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए नया आवेदन करना होगा।