भूतपूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को उनके 100% दिव्यांग बच्चे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना।
नौसेना/वायु सेना में जूनियर कमीशंड अधिकारी (जे.सी.ओ) / समकक्ष एवं उससे नीचे के रैंक वाले भूतपूर्व सैनिक या उनकी विधवाएं,, जो किसी आधिकारिक संस्था से ऐसे लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।