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विवरण

भूतपूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को उनके 100% दिव्यांग बच्चे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना।
 
नौसेना/वायु सेना में जूनियर कमीशंड अधिकारी (जे.सी.ओ) / समकक्ष एवं उससे नीचे के रैंक वाले भूतपूर्व सैनिक या उनकी विधवाएं,, जो किसी आधिकारिक संस्था से ऐसे लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
 

फ़ायदे

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  • पात्र भूतपूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को प्रति बच्चा ₹3000/- प्रति माह (वार्षिक भुगतान) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह वित्तीय सहायता अहस्तांतरणीय है एवं बच्चे की मृत्यु होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी।
 

पात्रता

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निम्नांकित मापदंड अवश्य पूरे किए जाएं: –
 
  • वह बच्चा ई.एस.एम./विधवा की वैध संतान होना चाहिए।
  • ई.एस.एम., नौसेना/वायु सेना में जे.सी.ओ/समकक्ष एवं उससे कम रैंक का होना चाहिए।
  • बच्चा 100% दिव्यांग होना चाहिए।
  • किसी आधिकारिक संस्था से कोई दिव्यांगता लाभ प्राप्त नहीं किया गया होना चाहिए।
  • संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (जेड.एस.बी) द्वारा अनुशंसा की जाए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन
  • पात्र भूतपूर्व सैनिक/उनकी विधवाएं केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय (के.एस.बी.एस) की आधिकारिक वेबसाइट जा सकते हैं https://ksb.gov.in/
  • पोर्टल के होमपेज पर दिए गए “रजिस्टर” पर क्लिक करें।
  • अब, रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होगा, इसमें आवश्यक विवरण के साथ फार्म भरें।
  • फोटो अपलोड करें
  • “सेव” बटन पर क्लिक करके आवेदन को सहेजें, एवं सहेजे गए विवरण एवं पासवर्ड रजिस्टर्ड मेल आई.डी पर भेज दिए जाएंगे।
  • के.एस.बी पोर्टल में लॉगिन करने के लिए मेल आई.डी पर भेजे गए ऐक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करें।
  • उपयोक्ता का नाम, पासवर्ड एवं सत्यापन कोड भरें एवं “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।
  • योजना का नाम चुनें एवं आवश्यक विवरण भरते हुए नया आवेदन पत्र भरना शुरू करें।
  • ऑनलाइन आवेदन के साथ, संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जेड.एस.डब्ल्यू.ओ) द्वारा समुचित सत्यापित सहायक दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड की जानी चाहिए।
  • ऑनलाइन आवेदन जमा हो जाने के पश्चात जेड.एस.डब्ल्यू.ओ, ऑनलाइन आवेदनों की जांच करेगा एवं सत्यापन के लिए आवेदक को अप्वाइंटमेंट प्रदान करेगा,
  • सत्यापन सफल होने के पश्चात, जेड.डब्ल्यू.एस.ओ ऑनलाइन आवेदन की अनुशंसा करेगा और हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी को आगे की कार्यवाही के लिए राज्य सैनिक बोर्ड (आर.एस.बी) के माध्यम से केंद्रीय सैनिक बोर्ड (के.एस.बी) को प्रेषित करेगा।
 

के.एस.बी सचिवालय में प्रोसेसिंग

 
  • केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के पास आवेदन पहुंच जाने के पश्चात, अनुभाग प्रभारी उसका सत्यापन करेगा और जे.डी (वेलफेयर) के अनुमोदन के लिए मुद्रित सूची अपलोड करेगा।
  • तत्पश्चात इस प्रकार अनुमोदित आवेदन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए एक लॉट में, वरीय रूप से प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत किए जाते हैं
 
 

भुगतान की प्रक्रिया

 
  • प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात, कल्याण विभाग द्वारा इस पर अनुदान देने के लिए 200 आवेदनों के बैच में कार्यवाही की जाती है।
 
  • सेवा संख्या, नाम, बैंकर, आई एफ एस कोड एवं खाता संख्या को सत्यापित करने के पश्चात, कल्याण विभाग भुगतान के लिए बैच सूची लेखा अनुभाग को प्रेषित करता है, जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) या खाते में देय चेक के माध्यम से भुगतान करता है।
 

अनुवर्ती अनुदान

 
    • अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी रखने के लिए, सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जीवित होने का प्रमाण पत्र एवं “दिव्यांगता प्रमाण पत्र” संबंधित जेड.एस.बी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को या उससे पहले जमा करना होगा।
    • नवीनीकरण वाले प्रकरणों में आवेदन स्वतः ही 1 मार्च तक कल्याण विभाग को प्रेषित कर दिया जाता है। तत्पश्चात कल्याण विभाग अगले वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड से अनुदान की स्वीकृति मांगता है।
 

आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना

  • आवेदक को उसी पोर्टल पर पुनः विजिट करना होगा https://ksb.gov.in/index.htm
  • पोर्टल के होमपेज पर “स्टेट्‌स ऑफ अप्लिकेशन” लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना डी.ए.के आई.डी और सत्यापन कोड भरें। “सर्च” बटन पर क्लिक करें।
 

आवश्यक दस्तावेज़

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जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जेड.एस.डब्ल्यू.ओ.) द्वारा समुचित सत्यापित निम्नांकित दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करें:-
 
  • डिस्चार्ज बुक की फोटो प्रति (बच्चे के संबंध में प्रविष्टि होनी अनिवार्य है)।
  • जेड.एस.बी. द्वारा निर्गत किया गया, भूतपूर्व सैनिक एवं आश्रित पहचान पत्र।
  • सैन्य / सरकारी अस्पताल द्वारा निर्गत 100% दिव्यांगता प्रमाणपत्र।
  • बैंक खाता संख्या (केवल पी.एन.बी./एस.बी.आई. में) एवं आई.एफ.एस. कोड का विवरण।


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