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राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत जी की अध्यक्षता में राज्य के गरीब एवं आर्थिक से रूप से कमजोर विकलांग नागरिकों के लिए Rajasthan Viklang Scooty Yojana (राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना ) की शुरुआत की है। योजना के तहत राजस्थान सरकार पुरे राज्य में विकलांग नागरिकों को निः शुल्क Scooty प्रदान करेगी। सरकार ने योजना के तहत 5000 स्कूटी (Scooty) बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार चाहती है की विकलांग नागरिकों को किसी के निर्भर ना रहना पड़े। यदि आप राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी विकलांग नागरिक हैं तो आप योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं। योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको राजस्थान सरकार के पोर्टल SSO की आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर यूजरनेम और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना होगा।

आगे आर्टिकल में हमने आपको राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना से जुड़ी लाभ , पात्रता , जरूरी दस्तावेज , आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी पूरी तरह विस्तृत तरीके से प्रदान की है ताकि आपको योजना के ऑनलाइन आवेदन के समय किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। यदि आप योजना के बारे में जानने के और अधिक इच्छुक हैं तो आपको हमारा यह आर्टिकल अंत जरूर पढ़ना चाहिए।

Key High lights of Rajasthan Viklang Scooty Yojana:

योजना का नाम राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना
योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई राजस्थान सरकार के द्वारा
योजना की शुरुआत कब की गयी वर्ष 2021
योजना से संबंधित विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
योजना के लाभार्थी राज्य के वह नागरिक जो 50% से अधिक विकलांग हैं
योजना का उद्देश्य विकलांग नागरिकों को निः शुल्क स्कूटी प्रदान करना
योजना के आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
आवेदन हेतु official Website sso.rajasthan.gov.in

Viklang Scooty Yojana के लाभ एवं विशेषताएं:

राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ और योजना की विशेषतायें इस प्रकार से हैं –

  • आपकी जानकारी के लिए बता दें की पहले योजना के तहत राजस्थान सरकार ने विकलांग नागरिकों को 2,000 स्कूटी बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन दोस्तों अब वर्ष 2022 में योजना के तहत बांटी जाने वाली स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है।
  • Viklang Scooty Yojana के तहत सिर्फ विकलांग नागरिक आवेदन कर सकते हैं। जो नागरिक विकलांग नहीं है यदि वह योजना के तहत आवेदन करते हैं तो राजस्थान सरकार ऐसे नागरिकों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
  • जिन भी विकलांग नागरिक की आयु 15 से 45 वर्ष के बीच है वह सभी राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना के आवेदन हेतु पात्र हैं।
  • राजस्थान राज्य सरकार स्कूटी वितरण के समय उन विकलांग नागरिकों को प्राथमिकता देगी जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच है। लेकिन दोस्तों ऐसे सभी नागरिकों को प्राथमिकता तभी मिलेगी जब वह नौकरी कर रहे हों या राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज/यूनिवर्सिटी में एक छात्र के रूप में अध्ययनरत हों।
  • योजना के तहत बांटी जाने वाली स्कूटी पूरी तरह से निः शुल्क (Free) होगी। स्कूटी के लिए किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा।
    • राजस्थान सरकार का कहना है की योजना के तहत दी जाने वाली स्कूटी विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाएगी और उनमें एक आत्मविश्वास पैदा होगा। विकलांग नागरिकों को किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।
    • योजना के लिए नागरिक घर बैठे अपने टैब लेट , लैपटॉप , मोबाइल की सहायता से ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन कर सकते हैं। घर बैठे योजना के लिए आवेदन से लोगों का समय और धन दोनों की बचत होगी।

    राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना हेतु आवश्यक पात्रताएं (Required Eligibility):

    दोस्तों यदि आपके पास राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना से संबंधित निम्नलिखित पात्रताएं हैं आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं –

    • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
    • आवेदक शारीरिक रूप से कम से कम 50% तक विकलांग होना चाहिए तभी वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
    • आवेदक विकलांग नागरिक को टू-व्हीलर (दो पहिया) चलाने का ज्ञान होना चाहिए।
    • राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग नागरिक योजना का लाभ लेने हेतु पात्र हैं।
    • आवेदक की आयु न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    राजस्थान विकलांग Scooty Scheme के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):

    यदि आप राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं आपके पास ये सभी निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जो इस प्रकार से हैं –

    • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhar Card)
    • आवेदक का विकलांगता से संबंधी प्रमाण पत्र (Handicapped Certificate)
    • आवेदक की आयु से संबंधित प्रमाण पत्र (जैसे: Birth Certificate, 10th certificate)
    • आवेदक का राजस्थान राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
    • आवेदक का एक्टिव मोबाइल नंबर
    • आवेदक का बैंक खाते से जुड़ी डिटेल्स (जैसे: पासबुक , बैंक स्टेटमेंट आदि)
    • आवेदक का हाल ही में लिया गया नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

      Rajasthan Viklang Scooty Yojana के Online आवेदन की प्रक्रिया

      यदि आप Rajasthan Viklang Scooty Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल पर अपनी लॉगिन डिटेल्स की सहायता से Login करना होगा। यहां हम आपको SSO पोर्टल पर योजना के आवेदन की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार से है –

      • Step 1: राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले राजस्थान Single Sign On (SSO) की official वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in को ओपन करना होगा।
      • Step 2: वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज login का विकल्प देखने को मिलेगा। इस विकल्प के तहत अपनी Digital Identity SSOID और पासवर्ड की जानकारी को दर्ज करें।
      • Step 3: जानकारी दर्ज करने के बाद पेज पर दिए गए कैप्चा कोड को डालकर Login के बटन पर क्लिक करें। बटन पर क्लिक करने के बाद आप SSO पोर्टल पर सफलता पूर्वक लॉगिन हो जाएंगे।
      • Step 3: पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको अपने प्रोफाइल अकाउंट में दिख रहे SJMS DSAP आइकॉन पर क्लिक करना होगा। आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना के Apply करने हेतु लिंक ओपन होकर आ जाएगा। योजना के आवेदन हेतु लिंक पर क्लिक करें।
      • Step 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक Application फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब Application फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को भरें।
      • Step 5: फॉर्म में मांगी गई जरूरी जानकारी को भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें।
      • Step 6: दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड को डालकर फॉर्म में दिए गए Submit के बटन पर क्लिक कर फॉर्म को सबमिट करें।
      • Step 7: फॉर्म सबमिट होने के बाद आपकी राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। इस तरह से आप विकलांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।


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