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राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का आरंभ राज्य के दलित एवं आदिवासी नागरिको को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु किया गया है। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को पेश करते समय प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ज़रूरतमंद युवाओं को खुद उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता की जाएगी, इस कार्य के लिए सरकार द्वारा युवाओ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से खुद का उद्यम स्थापित करने हेतु इनक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटरो की स्थापना की जाएगी। इस कार्य के भली भांति पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा करीब 100 करोड़ रुपए  का खर्च किया जाएगा, राज्य के दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  (DICCI) और भारतीय परिसंघ के सहयोग से इन ट्रेनिंग सेंटरो का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले चयनित उद्योगों में रीको/राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% की भागीदारी को शामिल किया जाएगा।

योजना का नाम राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
आरम्भ की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा
वर्ष 2023
लाभार्थी दलित और आदिवासी वर्ग के नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया जल्द आरंभ की जाएगी
उद्देश्य वंचित वर्गों के युवा नागरिको को स्वरोजगार से जोड़ना
लाभ वंचित वर्गों के युवा नागरिको को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा
श्रेणी राजस्थान सरकारी योजनाएं

उद्देश्य 

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वंचित वर्ग के युवा नागरिको को स्वरोजगार से जोड़ना है।  इस योजना का लाभ राज्य के दलित और आदिवासी वर्ग से संबंध रखने वाले युवाओं को प्रदान किया जाएगा, इसके साथ ही वंचित वर्ग के युवाओं की भागीदारी को भी राज्य के सर्वांगीण औद्योगिक विकास में सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी पात्र युवाओ को रोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न  प्रकार के लाभ प्रदान किए जाएंगे,

विशेषताएं 

  • राज्य सरकार द्वारा आरंभ Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2023 के माध्यम से इनक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटरो की स्थापना वंचित वर्गों के युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु की जाएगी, इस कार्य के लिए सरकार द्वारा करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए चयनित उद्योगों में रीको/राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की करीब 10% की भागीदारी को शामिल किया जाएगा।
  • युवा उद्यमियों को इस भागीदारी के माध्यम से तकनीकी एवं विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा रीको औद्योगिक क्षेत्रों में दलित और आदिवासी वर्ग के उद्यमियों को आवंटित होने वाली जमीन की निर्धारित सीमा को 2000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 4000 वर्गमीटर किया जाएगा।
  • इसके अंतर्गत 7 वर्षों तक के लिए स्थापित इकाइयों के राज्य वस्तु और सेवा कर (SGST) का 100% पुनर्भरण किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से मार्जिन मनी 25% और अधिकतम 25 लाख रुपए तक का अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  • रीको औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 के माध्यम से जमीन आवंटन की देय राशि की किस्तों पर ब्याज में पूरी तरह से छूट प्रदान की जाएगी।
  • स्टांप ड्यूटी में भी जमीन खरीद, लीज एवं ऋण दस्तावेजों पर इस योजना के माध्यम से 100% छूट प्रदान की जाएगी, इसमें से प्रारंभ में 75% स्टांप ड्यूटी की छूट और उद्यम शुरू होने के बाद पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा जमा की गई है, इसके अतिरिक्त शेष 25% स्टांप ड्यूटी का पुनर्भरण किया जाएगा।

    लाभ 

    • राजस्थान के दलित एवं आदिवासी वर्ग के युवाओं को Dr Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Tribal Entrepreneurship Promotion Scheme का लाभ प्रदान किया जाएगा।
    • इस योजना का लाभ राज्य के वंचित वर्गों के युवाओं के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र को भी प्राप्त हो सकेगा, क्योकि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में नए- नए उद्यमो की स्थापना की जाएगी।
    • इसके अतिरिक्त राज्य के वंचित वर्ग के युवा और दलित आदिवासी द्वारा भी स्वरोजगार स्थापित करने का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
    • राज्य सरकार को इस योजना का लाभ रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और बेरोजगारी दर में गिरावट लाने में प्राप्त हो सकेगा।
    • राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 का लाभ प्राप्त करके राज्य के आदिवासी और दलित परिवार के युवा नागरिक भविष्य के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।

      पात्रता 

      • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
      • राजस्थान के सभी दलित एवं आदिवासी वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याधिक अनुसूचित जनजाति और आर्थिक वर्ग से कमजोर परिवार के युवा नागरिक इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है।
      • बीपीएल श्रेणी के तहत आने वाले दलित एवं आदिवासी उद्योग कर्मियों को इस योजना के तहत प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

      राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन कैसे करे 

      राजस्थान के वह सभी नागरिक जो Dr Bhimrao Ambedkar Rajasthan Dalit Tribal Entrepreneurship Promotion Scheme   के तहत आवेदन करना चाहते है। उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अभी कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी, क्योकि राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 23 मार्च 2022 को बजट घोषणा करते समय केवल इस योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना को अभी सरकार द्वारा आरंभ नहीं किया गया है,



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