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भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को भारत के ​नागरिकों हेतु स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु का संचालित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 आरंभ की गई है। इस लेख में हम आपको mukhyamantri laghu udyog protsahan yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जैसे – राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि की देने  वाले है।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

इस राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत प्रदेश में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी है। Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana 2023 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए दिए गए ऋण पर सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके माध्यम से लाभार्थी स्वरोजगार उद्योग या फिर सर्विस सेक्टर उद्योग शुरू कर सकते है। इस योजना के द्वारा ना सिर्फ वह लोग आवेदन कर सकते हैं बल्कि जो इच्छुक आवेदक नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते वह भी आवेदन कर सकते हैं तथा वह लोग जो विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकरण परियोजनाओं के करना चाहते वह भी आवेदन कर सकते हैं।

योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
वर्ष 2023
आरम्भ की गई राजस्थान सरकार द्वारा
सब्सिडी दर 5% से 8%
उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना
लाभार्थी राज्य के नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना है। इस Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana 2023 के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेंगे। जिसके माध्यम से राजस्थान की बेरोजगारी की दर में भी गिरावट आएगी। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऋण सब्सिडी भी दी  जाएगी। जिस के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोग लोन प्राप्त कर अपना स्वरोजगार शुरू करने हेतु प्रोत्साहित होंगे।

लाभ तथा विशेषताएं

  • इस योजना के माध्यम से राजस्थान में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से वह सभी नागरिक लोन पर सब्सिडी प्राप्त सकते हैं जो नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं।
  • इसके अतिरिक्त पहले से स्थापित हुए एंटरप्राइज भी लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
  • Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के अंतर्गत अधिकतम लोन सीमा ₹10 करोड़ है।
  • यदि इस योजना के अंतर्गत ₹10 लाख से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी के माध्यम से  फॉरवर्ड किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जिसमे सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी।
  • आपको बता दे कि इस योजना के अंतर्गत ₹10 लाख तक के लोन के लिए किसी भी प्रकार की कॉलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखी गयी है।
  • इस योजना के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण भी रखी गई है।

     दस्तावेज

    • आवेदक का राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
    • इच्छुक आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
    • निवास प्रमाण पत्र
    • मोबाइल नंबर
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
    • आय प्रमाण पत्र
    • आधार कार्ड

      राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन करे

      जो लाभार्थी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, उनको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा-

      • सबसे पहले आपको एसएसओ राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
      • अब यदि आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है तो आपको लॉगइन क्रैडेंशियल्स के विकल्प पर क्लिक लॉगइन करना होगा।
      • यदि आप पोर्टल पर पहले से पंजीकृत नहीं है तो आपको पंजीकरण करना होगा।
      • पंजीकरण हेतु आपको पंजीकरण के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा। अब आपके सामने एक पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा।
      • इस पंजीकरण फॉर्म में आपको मांगी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होंगी। अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
      • अब आपको होम पेज पर जाकर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर, लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा।
      • इस आवेदन फॉर्म में भी आपको पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी।
      • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच कर, सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
      • इस प्रकार आप Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।


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