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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा की गयी है, राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए योजना को शुरू किया गया है। राज्य के युवा योजना के तहत रोजगार की प्राप्ति के लिए अपने लघु उद्योग को स्थापित कर सकते है। Rajasthan Mukhymantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के अंतर्गत राज्य की बेरोजगारी की समस्या को कम किया जायेगा। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए युवाओं को राज्य सरकार की तरफ से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से जुड़े ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे। अतः योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़े।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

Rajasthan Laghu Udyog Protsahan Yojana के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10 करोड़ रूपए तक का ऋण प्रदान किया जायेगा। राज्य के नागरिको को रोजगार के नए साधन उपलब्ध करने के लिए बैंक के माध्यम से दिए गए ऋण के ब्याज धनराशि में अनुदान दिया जायेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य यह की नागरिकों के द्वारा स्वम के उद्योग स्थापित करने पर आधुनिकीकरण कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नए साधनो का सृजन किया जायेगा। जिसके माध्यम से रोजगार हेतु सुगम ऋण की व्यवस्था उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक योजना के कार्य को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाया जायेगा।

योजना का नाम  मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
योजना शुरू की गयी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा
उद्देश्य बेरोजगारी दर कम करने के लिए युवाओं
को स्वरोजगार हेतु प्रोसाहित करना
सब्सिडी दर 5% से लेकर 8%
लाभार्थी राज्य के नागरिक
आधिकारिक वेबसाइट industries.rajasthan.gov.in

लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का स्वरूप

लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बैंको के द्वारा लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जायेगा। जिसके साथ ही नए उद्योगों के साथ पुराने उद्योगों को भी Rajasthan Laghu Udyog Protsahan Yojana से लाभान्वित किया जायेगा। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ संस्थागत आवेदक जैसे स्वम सहायता समूह, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, एलएलपी फर्म कंपनिया, भी ऋण लेने के लिए पात्र हो सकते है। इस स्कीम के माध्यम से राज्य के औधोगिकरण के क्षेत्र को एक नया स्वरूप प्रदान किया जायेगा। जिससे की राज्य में लघु उद्योग स्थापित होने के माध्यम से रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे, सभी लोगो को रोजगार की प्राप्ति होगी। योजना का क्रियान्वयन उद्योग विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग एवं केन्द्रो के माध्यम से किया जायेगा।

राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण राशि का विवरण

Laghu Udyog Protsahan Yojana के माध्यम से आवेदक को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रूपए एवं बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए बैंको के तहत दिए जाने वाले ऋण राशि को अधिकतम 10 करोड़ रूपए तक प्रदान की जाएगी। यह ऋण राशि आवेदक को आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु सयंत्र मशीन, वर्क शेड, भवन, फर्नीचर उपकरण, कच्चे माल आदि के लिए प्रदान किया जायेगा। स्कीम के अंतर्गत लोन की धनराशि को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है जिसके माध्यम से ब्याज अनुदान को भी ऋण राशि के साथ बांटा गया है, लोन और ब्याज अनुदान की सूची नीचे दर्शायी गयी है।

क्र संख्या अधिकतम ऋण की राशि ब्याज सब्सिडी
1. 25 लाख लोन राशि तक 8%
2. 25 लाख से 5 करोड़ रूपए की ऋण राशि 6%
3. 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपए की ऋण राशि तक 5%

Rajasthan Laghu Udyog Protsahan Yojana में शामिल ऋणदायी संस्था

राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऋण दायी संस्थाओं का चयन किया गया है जिसके माध्यम से आवेदकों को ऋण प्रदान किया जायेगा।

  • राष्ट्र्रीय कृत वाणिज्यिक बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  • राजस्थान वित्त निगम
  • एस.आई.डी.बी.आई
  • भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक

     लाभ

    • Rajasthan Laghu Udyog Protsahan Yojana के माध्यम से राज्य के नागरिको को उद्योग शुरू करने के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।
    • लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य में औधोगिकीकरण के क्षेत्र में वृद्धि होगी।
    • लघु उद्योग स्थापित होने से राज्य में बेरोजगारी जैसी समस्याओं में कमी आएगी।
    • Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana में 10 लाख रूपए से लेकर 10 करोड़ रूपए की ऋण राशि प्रदान की जाएगी।
    • लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जायेगा।
    • ऋण राशि के रूप में दिए धनराशि में 5% से लेकर 8% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

      Laghu Udyog Protsahan Yojana पात्रता एवं शर्ते

      राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी व्यक्ति को नीचे दी गयी पात्रता एवं शर्तों का पालन करना होगा।

      • आवेदन करने के लिए आवेदक की 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एवं आवेदक को राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
      • स्वम सहायता समूह या भगीदारी फर्म, एलएलपी फर्म एवं कंपनियों को राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आवश्यक दस्तावेज
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • पास पोर्ट साइज फोटो
  • लघु उद्योग स्थापित करने भूमि संबंधी दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक विवरण संबंधी दस्तावेज

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें?

राज्य के जो इच्छुक उम्मीदवार मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • आवेदक को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना रजिस्ट्रेशन करने के लिए Rajasthan Single Sign On की ssoapps.rajasthan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करें।
  • वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद login आईडी दर्ज करें।
  • अगर आपके पास पोर्टल की लॉगिन आईडी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन सफलता पूर्वक हो जाने के बाद लॉगिन करें।
  • next page में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के विकल्प में क्लिक करें।
  • अगले पेज में मेनू के ऑप्शन में नया आवेदन के विकल्प में क्लिक करें। दिए गए दिशा-निर्देश का पालन करके आगे बढे।
  • अब आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जायेगा। आवेदन फॉर्म को आवेदक को 8 चरणों के माध्यम से भरना होगा।
  • जैसे – सामान्य विवरण, आवेदक का विवरण, आवेदक का पूर्ण पता, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण, वरीयता क्रम में आने का आधार और अंत में दस्तावेज अपलोड की घोषणा को दर्ज करना है।
  • सभी चरणों को सफलता पूर्वक भरने के बाद फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करके फॉर्म को सबमिट करना है।
  • इस तरह से आपकी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई।


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