- June 19, 2024
- Posted by: ekYojana
- Category: Rajasthan
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana कि शुरुआत करने की घोषणा की है। यह घोषणा 24 फरवरी, को राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है लाभार्थी किसानों को आकस्मिक मृत्यु / आंशिक / स्थायी विकलांगता पर सहायता प्रदान करना है। तो दोस्तों आप सभी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से अंत तक पढ़े क्योकि आज हम इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से जुड़ी सभी जानकारी देंगे जैसे इस योजना का उदेश्ये क्या है,
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में तीसरा बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा किसानों में बसती है और उन्होंने कृषि बजट को अगले साल से अलग पेश करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि covid के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। बजट भाषण की शुरुआत में, सीएम गहलोत ने कोरोना युग की चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कोरोना कम हो गया है
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
आरम्भ की गयी | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत |
वर्ष | 2024 |
लाभ | आकस्मिक मृत्यु / आंशिक / स्थायी विकलांगता पर आर्थिक मदद |
उद्देश्य | दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के मामले में पंजीकृत किसान के पति / पत्नी की सहायता करना |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
श्रेणी | राजस्थान सरकारी योजनाएं |
लाभ और विशेषताएं
- इस योजना को आरम्भ करने की घोषणा 24 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है।
- यदि किसान गतिविधियों के दौरान किसी किसानों की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी प्रकार की विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि 5000 रुपए से 200000 होती है।
- इसके अतिरिक्त अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक किसान का उत्तरअधिकारी होगा इसके विपरीत अगर किसान विकलांग हो जाता है तो आवेदक स्वयं विकलांग किसान होगा और सरकार द्वारा किसान को ही लाभ प्रदान किया जायेगा।
- आवेदक किसान को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा, तभी वह लाभ ग्रहण कर सकते है।
पात्रता
- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ ग्रहण करने के लिए आवेदक को स्थायी विकलांग पंजीकृत किसान होना आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो, लाभ ग्रहण करने वाला व्यक्ति पंजीकृत किसान का बालक,बालिका अथवा पति, पत्नी में से कोई होना चाहिए।
- मृत या स्थायी विकलांग व्यक्ति की आयु 5 से 70 साल के बीच होनी चाहिए अन्यथा वो इस योजना के लिए पात्र नहीं हो सकता।
- इसके अतिरिक्त मृत्यु या स्थायी विकलांगता दुर्घटना के कारण होनी चाहिए यदि वो जन्मजात हुई तो इसका लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- आत्महत्या और प्राकृतिक मौत की स्थिति में इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जायेगा।
- दुर्घटना के 6 महीने के भीतर आवेदक को संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना ज़रूरी है।
आवश्यक दस्तावेज
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- F.I.R & स्पॉट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के मामले में)
- आयु प्रमाण
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट।
- स्थायी विकलांगता के मामले में मेडिकल बोर्ड / सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर।
- क्षतिपूर्ति बांड
- हेरिडिटरी रिपोर्ट
आवेदन करने की प्रक्रिया
आप दिए गए आसान से चरणों के द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के लिए आवेदन की प्रकिया को पूरा कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपको वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे – आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच कर देने है।
- अब आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
- इसके पश्चात आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- इस प्रकार आपका राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।