- May 20, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Rajasthan
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में मौजूद सभी लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसके अनुसार किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। आर्थिक सहायता मिलने से किसान अपनी उपज की कीमत का उचित लाभ प्राप्त कर पाएंगे। राज्य के 25 हजार से भी अधिक किसानों को इस स्कीम के तहत जोड़ा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसानों के लिए कम से कम ब्याज दर में लोन सहायता राशि को प्रदान किया जायेगा।
राज्य सरकार का किसानों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य यह है की कृषि कार्य में बेहतर उत्पादन करके आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों को उचित मूल्य राशि प्राप्त हो सके। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Krishi Upaj Rahan Rin Yojana Rajasthan Online Registration से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को साझा करेंगे। अतः योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को पूरा पढ़े।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना क्या है ?
कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसानों को 1.5 लाख रूपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जायेगा। किसानों के द्वारा लिए गए ऋण की ब्याज धनराशि का 3 प्रतिशत लाभार्थी किसानों को बैंकों को वापस लौटना होगा ,बाकि की ब्याज राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा अफोर्डेबेल किया जायेगा। इसके साथ ही राज्य में मौजूद बड़े पैमाने के किसानों के लिए 3 लाख रूपए तक की लोन राशि को प्रदान किया जायेगा।
11 प्रतिशत ब्याज के अनुसार लाभार्थी किसानों को ऋण राशि प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के अनुसार कल्याण कोष के द्वारा किसानों को दिए जाने वाले लोन का प्रतिपादन किया जायेगा। Krishi Upaj Rahan Rin Yojana Rajasthan का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी किसानों को योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के उपरांत ही वह योजना से जुड़ी ऋण सेवाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
लेख का नाम | राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना |
राज्य का नाम | Rajasthan |
योजना का नाम | कृषि उपज रहन ऋण योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा |
विभाग | कृषि विभाग, राजस्थान |
लाभार्थी | राज्य के लघु एवं सीमांत किसान |
योजना लॉन्च की गयी | 1 जून 2020 |
ब्याज राशि प्रतिशत | 11 प्रतिशत |
ब्याज राशि का भुगतान | 3% |
उद्देश्य | किसानों को कृषि कार्य हेतु कम ब्याज मूल्य की दर से लोन सहायता उपलब्ध करवाना |
वर्ष | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | agriculture.rajasthan.gov.in |
उद्देश्य
कृषि उपज ऋण रहन योजना राजस्थान- का मुख्य उद्देश्य है किसानों को कृषि कार्य में बेहतर उपज करने के लिए कम मूल्य ब्याज दर से ऋण सहायता उपलब्ध करवाना। यह ऋण राशि किसानों को 3 माह की अवधि के लिए प्रदान की जाती है जिससे वह अपनी बाह्य जरूरतों की पूर्ति कर सकते है। निजी घटना के लिए किसानों को 6 माह की अवधि के लिए ऋण राशि को प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत किसान लोन प्राप्त करके कृषि क्षेत्र में अधिक उपज कर सकते है। कृषि कार्य गुणवक्ता में सुधार करने के लिए एवं किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा यह विशेष पहल शुरू की गयी है।
इस योजना के कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 50 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है। राज्य में जिन किसानों के पास 2 हेटक्टेयेर से कम कृषि भूमि है वह Rajasthan Krishi Upaj Rahan Rin Yojana के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र है।
कृषि उपज ऋण रहन योजना की विशेषताएं
- LAMPS and GSS- के माध्यम से पहले से ही रजिस्टर्ड किसानों को भी कृषि उपज ऋण योजना के अंतर्गत लाभ लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- Classification (वर्गीकरण)-के अनुसार किसानों का Audit किया जायेगा ,जिसमें लेखा परीक्षा सामान्य रूप से जानकारियों के आधार पर किसानों को अलग-अलग भागों में विभाजित किया जायेगा। इसके लिए योजना के अंतर्गत भाग-A और भाग B को सेलेक्ट किया गया है।
- Surplus resources (अतिरिक्त संसाधन)– तथैव बिंदुओं के अनुसार कृषि उपज रहन ऋण योजना अतिरिक्त संसाधनों की सुलभता को गारंटीकृत करेगी।
- योजना के अंतर्गत उन सभी किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा जो बाजार में सौदा करने के लाभ प्राप्त करने से वंचित है।
लाभ
- कृषि उपज ऋण रहन योजना राजस्थान के अंतर्गत समय से पहले लोन का भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज की दर में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- राज्य के 25 प्रतिशत से अधिक किसानों को तीन प्रतिशत के हिसाब से ऋण लेने की सुविधा प्राप्त होगी।
- लघु एवं सीमान्त किसानों को 1.5 लाख रूपए तक की ऋण राशि प्राप्त करने का अवसर Rajasthan Krishi Upaj Rahan Loan Yojana के अंतर्गत प्राप्त होगा।
- राज्य में उन सभी किसानों को भी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि मौजूद है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
- कृषि कार्य में उपज करने के लिए सीमांत किसानों को ब्याज राशि का भुगतान 3 प्रतिशत की दर से करना होगा। बाकि का 7 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा।
- राज्य के लाभार्थी किसानों को अपने कृषि पैदावार का कृषि उपज ऋण रहन योजना के अंतर्गत समुचित मूल्य प्राप्त होगा।
- Rajasthan Krishi Upaj Rahan Loan Yojana में शामिल समितियों के कर्मचारियों के द्वारा एक बेहतर कार्य की भूमिका निभाने पर एपेक्स बैंक के तहत प्रोत्साहन राशि योजना को भी जारी किया जायेगा।
- कृषि उपज ऋण योजना किसानों के आर्थिक पहलू को मजबूती करने में सहयोग प्रदान करेगी।
राजस्थान कृषि उपज ऋण रहन योजना पात्रता एवं मानदंड
उम्मीदवार किसानों की Krishi Upaj Rahan Rin Yojana का लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता को पूरा करना होगा। इन पात्रता के विषय में हम आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से बता रहें है।
- कृषि उपज ऋण रहन योजना राजस्थान में राज्य के लघु एवं सीमांत किसान ही आवेदन करने के लिए पात्र माने जायेंगे।
- राज्य के मूल निवासी किसानों को ही योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है।
- Rajasthan Krishi Upaj Rahan Loan Yojana किसान का बैंक खाता विवरण आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को NPA का लाभ 10 प्रतिशत से कम होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
Krishi Upaj Rahan Rin Yojana का आवेदन करने के लिए आवेदक किसानों को कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इन डाक्यूमेंट्स/दस्तावेजों के बारे में हम आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताने जा रहें है।
- लाभार्थी किसान का मतदाता पहचान पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि डॉक्यूमेंट्स
- आवेदनकर्त्ता का आधार कार्ड
- आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फसल से जुड़े जरुरी कागजात
- शपथ पत्र
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वह नीचे बताई गयी प्रकिया के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते है।
- Rajasthan Krishi Upaj Rahan Loan Yojana Online Registration करने के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का मुख्य पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट में विजिट करने के अंतर्गत होम पेज में कृषि उपज रहन ऋण योजना के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- next page में आवेदक की स्क्रीन में आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- आवेदन पत्र में आवेदक किसान को वह सभी जानकारी को दर्ज करना है जो आवेदन पत्र में पूछी गयी है।
- जैसे आवेदक का नाम ,मोबाइल नंबर,पता ,बैंक विवरण संबंधी जानकारी ,जिला, क्षेत्र ,फसल की जानकारी ,भूमि जानकारी ,आधार कार्ड नंबर ,आदि।
- सभी जानकारी भरने के बाद आवेदक को फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है
- सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करें।
- इस तरह से राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी।