असंगठित श्रमिकों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक अंशदायी पेंशन योजना।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।
पात्रता
- असंगठित कामगारों (यूडब्ल्यू) के लिए
- प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
- 15000/- रुपये तक की मासिक आय
विशेषताएँ
- 3000/- रुपये महीने की सुनिश्चित पेंशन
- स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
- भारत सरकार द्वारा समान योगदान
नोट
यह योजना निम्नलिखित योजनाओं के साथ-साथ मुख्य मानधन योजना के तहत शामिल है –
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
- राष्ट्रीय पेंशन योजना – व्यापारी और स्व-नियोजित व्यक्ति
18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये तक का मासिक योगदान देना होगा।
Default:
यदि किसी उपभोक्ता ने लगातार अंशदान का भुगतान नहीं किया है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित शास्ति प्रभारों, यदि कोई हो, के साथ-साथ संपूर्ण बकाया देय राशियों का भुगतान करके अपने अंशदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी।
पेंशन भुगतान:
एक बार लाभार्थी 18-40 वर्ष की आयु में इस योजना में शामिल हो जाता है, लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होगा। 60 वर्ष की आयु पहुंचने पर, ग्राहक को डीबीटी द्वारा 3000 /- रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगी, जिसमें परिवार पेंशन का लाभ होगा, जैसा भी मामला हो सकता है।
शिकायत निवारण:
ग्राहक सेवा संख्या 1800 2676 888 (उपलब्ध 24 * 7)। वेब पोर्टल/ऐप में शिकायत दर्ज कराने की भी सुविधा होगी।
संदेह और स्पष्टीकरण:
योजना पर किसी भी संदेह की स्थिति में, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण) द्वारा प्रदान किया गया स्पष्टीकरण अंतिम होगा। ShramYogi[at]nic[dot]in पर ईमेल करें