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विवरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम जिसमें पहले जीवित जन्म के लिए 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं को 5000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रोत्साहन तीन किस्तों में प्रदान किया जाता है और 150 दिनों, 180 दिनों और प्रसव के समय के भीतर दावा किया जाना है।
 
यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो काम कर रही थीं और उन्हें गर्भावस्था के कारण मजदूरी का नुकसान उठाना पड़ा था। प्रोत्साहन का उपयोग गर्भवती महिलाओं के पोषण की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
 
पीएमएमवीवाई आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से कार्यान्वित किया जा रहा है।

फ़ायदे

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तीन किस्तों में ₹5000 का नकद प्रोत्साहन –
 
पहली किस्त: आंगनवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्यूसी)/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में गर्भावस्था के शीघ्र पंजीकरण पर 1000/- रुपये की राशि, जैसा कि संबंधित प्रशासन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचाना जा सकता है।
 
दूसरी किस्त: ₹2000/- गर्भावस्था के छह महीने के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) प्राप्त करने पर।
 
तीसरी किस्त: प्रसव के बाद ₹2000 /- पंजीकृत है और बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, और हेपेटाइटिस – बी, या इसके समकक्ष / विकल्प का पहला चक्र प्राप्त हुआ है।
 
पात्र लाभाथयों को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत दिया जाने वाला प्रोत्साहन प्राप्त होगा और जेएसवाई के तहत प्राप्त प्रोत्साहन का लेखा-जोखा मातृत्व लाभों के लिए किया जाएगा ताकि औसतन एक महिला को 6000/- रुपये प्राप्त हो सकें।.

पात्रता

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  1. आवेदक एक महिला होनी चाहिए
  2. आवेदक को गर्भवती होना चाहिए
  3. आवेदक को नियोजित किया जाना चाहिए और गर्भावस्था के कारण मजदूरी के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है
  4. आवेदक की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  5. यह योजना केवल पहले जीवित जन्म के लिए लागू है।
 

अपवाद

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  1. आवेदक को अपने नियोक्ता से किसी भी भुगतान की गई मातृत्व योजना या भुगतान किए गए मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाना चाहिए।
  2. आवेदक को केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में नहीं होना चाहिए

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन
  1. पंजीकरण के लिए, लाभार्थी को सभी प्रकार से पूर्ण निर्धारित आवेदन फॉर्म 1 – ए, संबंधित दस्तावेजों और उसके और उसके पति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता/सहमति के साथ आंगनवाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में जमा करना होगा।
  2. आवेदक को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है – पति का आधार विवरण उनकी लिखित सहमति के साथ, उसके / पति / परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर और उसके बैंक / पोस्ट ऑफिस खाते का विवरण।
  3. निर्धारित प्रपत्र आंगनवाड़ी केन्द्र/अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है: https://pmmvy-cas.nic.in/backoffice/useraccount/login?ReturnUrl=%2Fbackoffice%2Fhome%2F
  4. लाभार्थी को पंजीकरण और किस्त के दावे के लिए निर्धारित योजना फॉर्म भरना होगा और उसे आंगनवाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में जमा करना होगा। लाभार्थी को रिकॉर्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा/एएनएम से पावती प्राप्त करनी चाहिए।
  5. पंजीकरण और पहली किस्त के दावे के लिए, विधिवत रूप से भरा हुआ फॉर्म 1 – ए यहां उपलब्ध है: एमसीपी कार्ड (मां और बाल संरक्षण कार्ड) की प्रति के साथ https://pmmvy-cas.nic.in/UserManual/Form_1A.pdf, लाभार्थी और उसके पति की पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड या दोनों का अनुमत वैकल्पिक आईडी प्रूफ और लाभार्थी के बैंक / पोस्ट ऑफिस खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  6. दूसरी किस्त का दावा करने के लिए, लाभार्थी को यहां उपलब्ध विधिवत रूप से भरे गए फॉर्म 1 – बी को जमा करना होगा: गर्भावस्था के छह महीने बाद https://pmmvy-cas.nic.in/UserManual/Form_1B.pdf, साथ ही कम से कम एक एएनसी दिखाने वाले एमसीपी कार्ड की प्रति के साथ।
  7. तीसरी किस्त का दावा करने के लिए, लाभार्थी को यहां उपलब्ध विधिवत रूप से भरे गए फॉर्म 1 – सी को प्रस्तुत करना आवश्यक है: https://pmmvy-cas.nic.in/UserManual/Form_1C.pdf बच्चे के जन्म पंजीकरण की प्रति और एमसीपी कार्ड की प्रति के साथ यह दर्शाता है कि बच्चे को टीकाकरण का पहला चक्र या इसके समकक्ष / विकल्प प्राप्त हुआ है।
 
(यदि किसी लाभार्थी ने योजना के तहत निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है, लेकिन निर्धारित समय के भीतर दावों को पंजीकृत / प्रस्तुत नहीं कर सका है, तो दावा (ओं) को प्रस्तुत कर सकता है – एक लाभार्थी किसी भी समय आवेदन कर सकता है, लेकिन गर्भावस्था के 730 दिनों के बाद नहीं, भले ही उसने पहले किसी भी किस्त का दावा नहीं किया हो, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और शर्तों को पूरा करता है।
 
(उन मामलों में जहां एमसीपी कार्ड में एलएमपी तिथि दर्ज नहीं की गई है अर्थात लाभार्थी योजना के तहत तीसरी किस्त के दावे के लिए आ रहा है, ऐसे मामलों में दावा बच्चे की जन्म तिथि से 460 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिस अवधि के बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा)

आवश्यक दस्तावेज़

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प्रथम किश्त:
  1. समुचित भरा हुआ फार्म 1ए
  2. एम.सी.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्ड
  3. पहचान के प्रमाण की प्रति (लाभार्थी का एवं लाभार्थी के पति का आधार कार्ड)
  4. लाभार्थी की पासबुक अथवा खाते का प्रमाण अथवा बैंक खाते के प्रमाण का दस्तावेज़।
  5. एल.एम.पी. (पिछले मासिक चक्र) की तारीख।
  6. (पिछले मासिक चक्र की तारीख से 150 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा किए जाएं)
 
द्वितीय किश्त:
  1. समुचित भरा हुआ फार्म 1बी
  2. एम.सी.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्ड
  3. एल.एम.पी. (पिछले मासिक चक्र) की तारीख।
  4. (पिछले मासिक चक्र की तारीख से 180 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा किए जाएं)
 
तृतीय किश्त:
  1. समुचित भरा हुआ फार्म 1सी
  2. एम.सी.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्ड
  3. लाभार्थी का आधार कार्ड।
  4. शिशु जन्म के पंजीकरण का प्रमाणपत्र
  5. (शिशु के जन्म के पंजीकरण के पश्चात जमा किए जाने वाले दस्तावेज)
 
स्रोत: https://pmmvy-cas.nic.in/public/beneficiaryuseraccount/directbeneficiaryusercreation
https://wcd.nic.in/sites/default/files/PMMVY%20Scheme%20Implemetation%20Guidelines%20._0.pdf

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

मुझे नकद प्रोत्साहन की दूसरी किश्त कब तक प्राप्त हो सकती है?

क्या इस योजना में कोई अतिरिक्त कवरेज प्रदान किया गया है?

क्या मृत्यु होने की स्थिति में भी पी.एम.एम.वी.वाई. के अंतर्गत लाभ जारी रहते हैं?

क्या गर्भपात अथवा मृत प्रसव की स्थिति में भी लाभार्थी को लाभ प्राप्त होगा?

मुझे इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) नाम के एक पुराने “मातृत्व लाभ कार्यक्रम (एम.बीप.पी.) के अंतर्गत केवल पहली किश्त मिली है। क्या मैं पी.एम.एम.वी.वाई. के अंतर्गत शेष किश्तों का दावा कर सकती हूं?

मुझे जुड़वाँ बच्चे होने अपेक्षित हैं, क्या मैं भी इस योजना के लिए पात्र हूं?

मुझे अपने नियोक्ता से पहले से ही वेतनसहित मातृत्व अवकाश प्राप्त है। क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?

मैं योजना की समस्त पात्रता शर्तों को पूरा करती हूं, हालांकि, मैंने शिशु जन्म के पश्चात योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। क्या मैं तब भी आवेदन करने के लिए पात्र हूं?

क्या योजना के अंतर्गत लाभ का दावा करने के लिए अंतिम मासिक चक्र अवधि (एल.एम.पी.) की तारीख अनिवार्य है?

पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में मैं सिस्टम में लाॉगिन कैसे करूं?

बैंक से लाभार्थी का आधार लिंक होने की जांच कहां की जा सकती है?

इस योजना के बारे में क्या किसी टोल-फ्री नंबर अथवा ईमेल पते पर पूछताछ की जा सकती है?

क्या आवेदन जमा करने के लिए कोई कट ऑफ तारीख है?



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