SECC 2011 के अनुसार, निम्नलिखित लाभार्थियों को स्वचालित रूप से बाहर रखा गया है:
- 2/3/4 व्हीलर/फिशिंग बोट वाले परिवार
- जिन परिवारों के पास यंत्रीकृत3/4 पहिया कृषि उपकरण हैं
- जिन परिवारों के पास 50,000 रुपये से अधिक क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड है
- घर का सदस्य एक सरकारी कर्मचारी है
- सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार
- 10,000/- रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले परिवार के कोई भी सदस्य
- आयकर का भुगतान करने वाले परिवार
- पेशेवर कर का भुगतान करने वाले परिवार
- पक्की दीवारों और छत के साथ तीन या अधिक कमरों के साथ घर
- एक फ्रिज का मालिक है
- एक लैंडलाइन फोन का मालिक है
- 1 सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का मालिक है
- दो या अधिक फसल मौसम के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का मालिक है
- कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि का मालिक