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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गयी थी और पीएम आवास योजना ग्रामीण को 2015 में लांच किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले जिन लोगो के कच्चे घर है वे अपने पक्के घर बनाने के लिए आवेदन कर सकते है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गयी थी। जिन लोगो ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवेदन किया था वे अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट (pmayg nic in list) में अपना नाम अब ऑनलाइन देख सकते है।

इस योजना के अंतर्गत अब नई सूची योजना की आधिकारिक वेबसाइट @pmayg.gov.in पर जारी की गयी है। जिन लोगो ने इस योजना में आवेदन किया था अब वे घर बैठे ही PM Awas Yojana Gramin List में अपना नाम देख सकते है इसके लिए ऑफिसियल वेबसाइट जारी की है।

आपको बता दे जिन लाभार्थियों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची में जिन लोगो का नाम आएगा उन्ही लोगो को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान होगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा इच्छुक उम्मीदवारों को 1 करोड़ पक्के घर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने योजना का लाभ देने के लिए पहाड़ी क्षेत्रो में घर बनाने के लिए 1 लाख 30 हजार रूपये की मदद दी जाएगी। मोदी जी के द्वारा शुरू की गयी इस योजना के माध्यम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगो का विकास होगा गरीब परिवार के नागरिकों को एक बेहतर आवासीय सुख सुविधा लेने का लाभ प्राप्त होगा।सभी नागरिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करने के लिए सरकार के तहत देश के सभी राज्यों में योजना को संचालित किया गया है। आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से उन उम्मीदवरों को बताएंगे की वे किस प्रकार सूची में अपना नाम देख सकते है, व इससे जुडी और भी जानकारी साझा करेंगे आप आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। हाल ही उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से पांच लाख गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान की गयी। यह लगभग 6637.72 करोड़ रूपए की लागत से लाभार्थी परिवारों के लिए आवासीय निर्माण किया गया। इस योजना के तहत लगभग 70 फीसदी से अधिक परिवारों को आवासों का मालिकाना हक़ दिया गया।

योजना का नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय
योजना की शुरुआत वर्ष 2015
योजना का प्रकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित
आवेदन की तिथि अभी उपलब्ध है
लाभार्थी 2011 की जनगणना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
उद्देश्य House For all
आवेदन मोड़ ऑनलाइन
पीएम आवास योजना शहरी यहाँ से पढ़ें
आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in

पीएम आवास योजना के लाभार्थी कौन-कौन है ?

योजना की पॉलिसी के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के वर्गो को PM Awas Yojana का लाभ दिया जायेगा।

  • मध्यम आय वर्ग – 1
  • मध्यम आय वर्ग – 2
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
  • महिलाएं (किसी भी जाति या धर्म से हो)
  • कम आय वाले लोग
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता के घर में 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क नहीं होना चाहिए।
  • दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भूमिहीन परिवार
  • कच्चे मिटटी के मकान में रहने वाले आर्थिक रूप से गरीब परिवार योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • पीएम आवास योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से 6 लाख तक होनी चाहिए।
  • महिला मुखिया परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु का वयस्क नहीं होना चाहिए।
  • परिवार मे 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • ऐसे परिवार जिनमे कोई सदस्य निशक्त हो या वो शारीरिक रूप से सक्षम ना हो।
  • यदि व्यक्ति के द्वारा पहले ऐसी किसी योजना का कोई लाभ प्राप्त किया गया है तो वह पीएम ग्रामीण आवास योजना में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे।

योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • सम्पति प्रमाण पत्र

पीएम ग्रामीण आवास योजना में लाभार्थी का चयन-

  • इस योजना के तहत अनुसूची जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और ऐसे प्रत्येक श्रेणी के परिवारों के 1 या 2 कमरों से अधिक वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।
  • पीएम आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत SECC 2011 के अनुसार बिना आवास वाले लाभार्थियों का चयन या निर्धारण किया जायेगा।
  • इस योजना के तहत उन लाभार्थियों का चयन SECC 2011 के आंकड़ों के अनुसार पहली प्राथमिकता बिना आवास के या कच्चे कमरे छत और दीवारों वाले घरों में रहने वाले लोगो को दी जाएगी।
  • योग्य लाभार्थियों में सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और अन्य ऐसे लोग जो बेघर है या कच्चे मकान में निवास कर रहे है उन्हें योजना के अंतर्गत सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्रामीण आवास योजना की लागत –

Pradhan Mantri Gramin Awas Yojanaके अंतर्गत 1 करोड़ मकानों के लिए 1,30,075 करोड़ रूपये बजट की घोषणा की गयी है। इस बजट को राज्य तथा केंद्र सरकार 60 : 40 के अनुपात पर वहन करती है। पूर्वोत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमांचल प्रदेश के मामले में यह अनुपात 90:10 किया गया है। Gramin Awas Yojana के केंद्र शासित राज्यों में पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। योजना के अंतर्गत कुल बजट का लागत केंद्रीय अंश 81,975 करोड़ रूपये होगा। जिसमे से साठ हजार करोड़ रूपये की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाएगी और बाकि 21,975 करोड़ रूपये की पूर्ति राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज लेकर की जाएगी और बजटीय अनुदान से इसका परिशोधन किया जायेगा।

पीएम ग्रामीण आवास योजना के कंपोनेंट्स

  • credit linked subsidy scheme- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो भी होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें सब्सिडी जाएगी। आपको बता दें ये सब्सिडी सभी वर्गों के लिए अलग-अलग मुहैया कराई जाएगी।
  • साझेदारी में किफायती आवास– इस योजना में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार है यदि वे अपने लिए घर खरीदते है तो केंद्र सरकार की तरफ से 1,50000 की राशि दी जाएगी।
  • लाभार्थियों के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर का निर्माण और वृद्धि– इस स्कीम के अंतर्गत घर के निर्माण या घर की वृद्धि के लिए सरकार द्वारा लाभार्थी परिवार को डेढ़ लाख की राशि दी जाएगी।
  • सीटू स्लम पुनर्विकास में – इस योजना के तहत स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर मुहैया कराये जायेंगे केंद्र सरकार द्वारा और अन्य सरकारी संस्थानों के माध्यम से भूमि ले साथ बस्तियों का भी पुनर्वास कराया जाएगा।


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