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राजस्थान सरकार ने पालनहार योजना राजस्थान 2023 की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान पालनहार में रहने वाले बच्चो तक बहुत सी सुविधाएं के Palanhaar Yojana Rajsthan 2023 माध्यम से दी जायगी। योजना के तहत हर अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। इस लेख में हम आपको राजस्थान पालनहार योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है। यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तब इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े। आर्टिकल में बताया जायगा कि Palanhaar Rajsthan Scheme 2021 का आवेदन कहा से तथा कैसे करे ?उद्देश्य क्या है?, लाभ क्या -क्या मिलेंगे। आदि, की जानकारी दी जायगी।

पालनहार योजना राजस्थान

अनाथ बच्‍चों के भोजन, शिक्षा आदि की व्‍यवस्‍था को सुचारु रूप से व्यवस्थित नहीं की जाती जिस कारण  समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्‍तेदार/परिचित व्‍यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्‍छुक व्‍यक्ति को पालनहार बनाकर राज्‍य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्‍त्र एवं अन्‍य आवश्‍यक सुविधाएं उपलब्‍ध कराना है। योजना के अंतर्गत पालनहार में रहने वाला बच्चे को स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष के होने तक 1,000 रूपये हर माह दिए जायेंगे। ऐसे अनाथ बच्‍चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्‍द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्‍कूल भेजना अनिवार्य है।

योजना का नाम पालनहार योजना राजस्थान
वर्ष 2023
आरम्भ की गई राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य के बच्चे/ पालनहार
उद्देश्य बच्चो को शिक्षा के अवसर प्रदान करना
श्रेणी राजस्थान सरकारी योजनाएं
उद्देश्य

राजस्थान के अनाथ बच्चों के बेहतर लालन पोषण, शिक्षा तथा अन्य संबंधित कार्यों की प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को पात्रता मानदंडों के अनुसार तय की गई आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेगे तथा  उनको अपने खर्च हेतु  किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा Palanhar Yojana 2023 के अंतर्गत ₹2000 की राशि प्रतिवर्ष सभी पात्र बच्चों को वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीदने हेतु प्रदान की जाती है।

अनुदान राशि
  • पालनहार में रहने वाला बच्चे को स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष के होने तक 1,000 रूपये हर माह दिए जायेंगे।
  • ऐसे अनाथ बच्‍चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्‍द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्‍कूल भेजना अनिवार्य है।
  • इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
    लाभ तथा विशेषताएं
    • राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना का शुभारंभ किया गया है।
    • जिन बच्चों के माता-पिता नहीं है उन अनाथ बच्चों को इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
    • इस योजना के माध्यम से 5 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को 500 रूपए हर महीने और स्कूल में दाख़िला लेने के बाद 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को 1000 रूपए हर महीने यह राशि उन्हें एक सहायता के रूप में  प्रदान की जाएगी।
    • बच्चों को कपड़े, स्वेटर, जूते इत्यादि खरीदने के लिए भी इस योजना के माध्यम से 2000 रूपए की राशि हर साल प्रदान की जाएगी।
    • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है।
    • आत्म निर्भरता की भावना भी इस योजना के माध्यम से बच्चों में पैदा होगी।
    • अपने खर्चों के लिए भी बच्चों को किसी से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
    • आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन खुद अपने मोबाइल  फ़ोन या लैपटॉप में इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही कर सकता है।
    • इसके लिए उसे किसी भी सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी और साथ ही प्रणाली में पारदर्शिता भी दिखाई देगी।
      पात्रता
      • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होने चाहिए ।
      • पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
      • अनाथ बच्‍चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्‍द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्‍कूल भेजना अनिवार्य है।
        श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज
        • अनाथ बच्चे – माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
        • मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे – दण्डादेश की प्रति
        • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
        • पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे  पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
        • अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे – एआरटी सेंटर द्वारा जारी एआरडी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी
        • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे – सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
        • नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे – नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र
        • विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे – 40% या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति
        • तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति

पालनहार के दस्तावेज

यदि आप भी इस में आवेदन करना चाहते है, तब आपके पास नीचे लिखे हुए डाक्यूमेंट्स होने चाहिए यदि आपके पास इनमे से कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा है।

  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता
  • पासवर्ड साइज फोटो
  • भामाशाह कार्ड
  • पालनहार का आधार कार्ड
  • बच्चे का  आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
पालनहार योजना राजस्थान 2023 में आवेदन कैसे करे?

राज्य के वे लोग जो ऑनलाइन पालनहार योजना 2023 में अपना आवेदन करना चाहते है, तो बहुत आसानी से कर सकते है उसके लिए नीचे लिखे स्टेप को फॉलो करे।

  • आवेदन के लिए सबसे पहले नजदीकी Social Justice Empowerment Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Application Form PDF File डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • जिसमे आपको सभी पूछी गयी जानकारी भरनी होगी।
  • उसके बाद आपको उस फॉर्म में मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अटैच करने होंगे।
  • जानकारी को पुनः चेक कर नज़दीक में स्थित विभागीय जिला अधिकारी के पास ,ग्रामीण छेत्र के निवासी या जनसेवा केंद्र पर जा कर जमा करना होगा।
  • इस तरह आपका Palanhar Yojana Rajsthan 2023 के तहत आवेदन हो जायेगा।


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