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पालनहार योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी है। पालनहार योजना राजस्थान ऐसे बच्चो के लिए शुरू की गयी है जो अनाथ हो या जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो। राज्य के ऐसे अनाथ बच्चो की परवरिश करने वाले पालनहार को राज्य सरकार की ओर से हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिससे उन्हें बच्चे के पालन पोषण हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। 5 वर्ष के बच्चे के लिए उन्हें हर माह 500 रूपये दिए जायेंगे।

राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत बहुत से गरीब बच्चो को इसका लाभ प्राप्त होगा। और जब बच्चे का स्कूल में दाखिला करा दिया जायेगा तो 18 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चो हेतु हर माह 1000 रूपये की राशि दी जाएगी। और हर वर्ष 2000 रूपये अलग से दिए जायेंगे जिससे की बच्चे के लिए कपड़े, जूते, स्वेटर का प्रबंध हो सके। Rajsthan Palnhaar Yojana 2023 के अंतर्गत 2 से 6 वर्ष के बच्चे को आंगनबाड़ी में जाना आवश्यक होगा और 6 वर्ष के बाद स्कूल में दाखिला दिलाना आवश्यक है।

पालनहार योजना राजस्थान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023

Palanhaar yojana की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 को शुरू की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत विकलांग माता-पिता की सन्तानो को भी योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दे जब Rajasthan Palnhaar Yojna की शुरुआत हुयी थी तो इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति के बच्चो को रखा गया था लेकिन बाद में योजना में बदलाव करके सारे अनाथ बच्चो को योजना में रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य यही है की जितने भी अनाथ बच्चे है उनकी परवरिश बेहतर तरीके से हो सके और साथ ही बच्चे को एक पारिवारिक माहौल मिल सके। आज हम राजस्थान पालनहार योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपसे साझा करेंगे। और आपको बताएंगे की कैसे आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है पूरी जानकारी के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

योजना का नाम राजस्थान पालनहार योजना
किसके द्वारा शुरू की गयी राजस्थान सरकार द्वारा
विभाग सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग
लाभार्थी राज्य के अनाथ बच्चे
उद्देश्य सभी बच्चो को शिक्षा प्रदान करना
5 वर्ष तक के बच्चे को राशि हर माह 500 रूपये
5 वर्ष से 18 वर्ष तक मिलने वाली राशि हर माह 1000 रूपये
एप्लिकेशन फॉर्म यहां से डाउनलोड करे
आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in

राजस्थान पालनहार योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पालनहार का आधार कार्ड (जिनके द्वारा बच्चे की परवरिश की जाएगी।)
  • पहचान पत्र
  • सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • भामाशाह कार्ड
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • अनाथ बच्चो के पालन-पोषण का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बच्चे का आगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र
  • स्कूल में दाखिला का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का नंबर

    Rajasthan Palnhaar Yojana 2023 के लिए पात्रता

    पालनहार योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति किसी अनाथ बच्चे को स्कूल भेजने या उसकी परवरिश करने को तैयार है तो इसके लिए उन्हें कुछ पात्रताओं से गुजरना होगा यदि उनके पास राज्य सरकार द्वारा बनाई गयी पॉलिसी के अनुसार पात्रता नहीं है तो वे पालनहार योजना में आवेदन नहीं कर सकते है।

    • इस योजना के अंतर्गत पालनहार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। यदि पालनहार किसी अन्य राज्य से है तो वो योजना के पात्र नहीं माना जायेगा।
    • पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक होनी चाहिए।
    • ऐसे अनाथ बच्चो या पालनहार बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी में भेजना अनिवार्य है।
    • और बच्चे के 6 वर्ष पुरे होने पर उसे स्कूल भेजना अनिवार्य होगा।

Rajasthan पालनहार योजना के लिए बच्चो की पात्रता

आपको बता दे पहले राजस्थान पालनहार योजना के लिए सिर्फ ऐसे बच्चो को चुना गया था जो अनुसूचित जाति के बच्चे है लेकिन योजना में समय -समय पर बदलाव किये गए जिसमे कुछ और श्रेणियों को जोड़ा गया है। जो बच्चे निम्न श्रेणियों से गुजर रहे होंगे वे बच्चे योजना के पात्र होंगे।

  • राज्य के सभी अनाथ बच्चे।
  • एड्स पीड़ित माता-पिता की संताने।
  • जिन बच्चो के माता-पिता विकलांग हो
  • नाता जाने वाली अधिकतम तीन बच्चो को योजना की श्रेणी में रखा जायेगा। यदि परिवार में इससे तीन से ज्यादा बच्चे है तो तीन बच्चो को ही लाभ मिलेगा।
  • जिन बच्चो के माता-पिता आजीवन न्यायिक हिरासत में हो या आजीवन कारावास हो ऐसे माता-पिता की सन्तानो को योजना के अंतर्गत रखा जायेगा।
  • कुष्ठ रोग पीड़ित माता-पिता की सन्ताने भी योजना के पात्र होंगे।
  • पुनर्विवाहित / विधवा माता की संताने
  • तलाकशुदा /परित्यक्ता वाली महिला के बच्चे।
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
  • बच्चे की परवरिश करने वाले परिवार की सालाना आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पालनहार Yojna 2023 के अंतर्गत प्रमाणित दस्तावेज –

जो बच्चे जिस श्रेणी में आते है उनके पालनहार को माता-पिता से संबंधित दस्तावेज देने होंगे जैसे –

  • माता-पिता का आजीवन कारावास – दंडादेश की प्रतिलिपि
  • निराश्रित विधवा माता – पति का मृत्य प्रमाण पत्र
  • नाता जाने वाली सन्ताने – माता को नाता गए हुए 1 वर्ष या उससे अधिक समय होने पर प्रमाण पत्र। इसके लिए आप अपने नजदीकी ग्राम सभा, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में जाकर प्रमाण पत्र बना सकते है।
  • पुनर्विवाहित माता की संताने- माता का पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र।
  • एड्स पीड़ित माता-पिता की संताने– राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीयन का प्रमाण पत्र
  • विकलांग माता -पिता के बच्चे – सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकलांगता का सर्टिफिकेट
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता- पीड़ित माता-पिता को सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा वाली महिला की संताने – जो तलाकशुदा महिलाएं है उन्हें अपने तलाक के दस्तावेज देने होंगे और साथ ही स्वयं का शपथ प्रमाण पत्र और दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर धार्मिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
  • परित्यक्ता महिला के बच्चे– परित्यक्ता महिलाये – यदि वे तीन वर्ष या इससे अधिक समय से अपने पति से अलग रह रही है तो उन्हें इसका भी प्रमाण पत्र देना होगा।
  • इसके अतिरिक्त ये दस्तावेज भी जमा करने होंगे –
    • भामाशाह कार्ड
    • पालनहार का आय प्रमाण पत्र
    • मूल निवास प्रमाण पत्र
    • बच्चे का आधार कार्ड
    • बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण / विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र।
    • पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र।पालनहार स्कीम के अनुसार बच्चों को शिक्षा के लिए हर माह अनुदान राशि दी जाती है और साथ ही प्रत्येक वर्ष अनुदान राशि अलग से दी जाती है। पालनहार परिवार को उक्त अनुदान करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला द्वारा स्वीकृत किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
      • 5 वर्ष तक के बच्चे को हर माह राज्य सरकार की तरफ से 500 रूपये दिए जाएंगे।
      • स्कूल में प्रवेश के बाद 18 वर्ष की आयु पुरे होने तक हर महींने 1000 रूपये दिए जाएंगे।
      • इसके अतिरिक्त स्वेटर, जूतों, कपड़ो या अन्य सुविधा के लिए हर वर्ष 2000 रूपये अलग से दिए जायेंगे। ( सिर्फ विधवा और नाता की श्रेणी को छोड़कर प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी दिया जायेगा। ये अनुदान की राशि पालनहार के खाते में आसानी से पहुंचाई जाएगी।

        राजस्थान पालनहार योजना के उद्देश्य

        जैसे की आप सब जानते ही है की देश में कई सारे ऐसे बच्चे है जो अनाथ हैं और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण छोटा-मोटा काम करने लगते है। जिस कारण न तो बच्चो को पढ़ने का मौका मिलता है और न ही वे एक बेहतर माहौल में पल बढ़ सकते है। यदि माता-पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में बहुत से रिश्तेदार या अन्य पारिवारिक सदस्य बच्चे को देखने और उसे पालने में असमर्थता दिखाते है जिस कारण बच्चे को ना शिक्षा मिल पाती है ना ही कोई पारिवारिक माहौल। इसी समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 2005 में राजस्थान पालनहार योजना की शुरुआत की।

        जिसमे बच्चे के रिश्तेदार या कोई व्यक्ति अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी लेता है तो सरकार द्वारा इसके लिए पालनहार को हर महीने योजना के अनुसार राशि ट्रांसफर करा दी जाएगी। ताकि पालनहार को बच्चे की परवरिश को लेकर प्रोत्साहित किया जा सके। योजना के अंतर्गत बालक और बालिका दोनों को लाभ मिलेगा।

राजस्थान पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन

जो उम्मीदवार राजस्थान पालनहार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वे ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है हम आपको नीचे ऑनलाइन आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे है आप हमारे दिए हुए स्टेप्स फॉलो कर सकते है –

  • सबसे पहले आवेदनकर्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • इसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
  • इसके बाद sso पोर्टल यहां पर खुल जाएगी। यहाँ पर आपको E-mitra new पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको Avail Service पर जाएँ और सर्च रिजल्ट में Utility-Social Justice And Empowerment Department Palnhar Registration के विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब आपके नए स्क्रीन पर राजस्थान पालनहार का फॉर्म खुल जायेगा।
  • अब आपको फॉर्म में सभी पूछी गयी जानकारी दर्ज करनी होगी उसके बाद आप दस्तावेज भी अपलोड कर दे।
  • इसके बाद आपको बच्चे का आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड दोनों का सत्यापन करना होगा।
  • इसके पश्चात् आगे की सभी जानकारी दर्ज करके अंत में सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दे।


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