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केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा देश के नागरिकों को पेंशन सम्बंधित विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने हेतु अनेक योजनाओं एवं परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाता रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा National Pension Scheme (NPS) की शुरुआत की गयी है, जो एक प्रकार से अंशदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इस योजना की सहयता से देश के नागरिकों में सेवानिवृत्ति हेतु बचत की आदत को विकसित किया जायेगा। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- इसके उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता मापदंड, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में साँझा करेंगे। यदि आप भी इस पेंशन योजना से सम्बंधित सभी महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो हमारे साथ अंत तक बने रहे।

नेशनल पेंशन स्कीम

केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) मूल रुप से एक सरकारी अंशदान योजना है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करने हेतु किया गया था परन्तु बाद में वर्ष 2009 से इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल किया जाने लगा। वर्तमान समय में केंद्र सरकार की National Pension Scheme (NPS) के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र एवं श्रेणी के कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान पेंशन खाते में अंशदान देकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन खाते में जमा की जाने वाली बचत राशि में कर्मचारियों के साथ-साथ उनके नियोक्ताओं द्वारा भी योगदान प्रदान किया जाता है। NPS Scheme के तहत लाभार्थियों को जमा की गयी पेंशन धनराशि में से भाग उनके सेवानिवृत्ति के पूर्व भी निकालने की सुविधा प्रदान की गयी है एवं शेष धनराशि को सेवानिवृत्ति के पश्चात नियमित आय के रूप में प्रदान की जाती है।

योजना का नाम नेशनल पेंशन स्कीम
आरम्भ की गयी केंद्र सरकार द्वारा
वर्ष 2023
लाभार्थी भारत के नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना
लाभ पेंशन के रुप में नियमित आय
श्रेणी केंद्र सरकारी योजनाएं
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के उद्देश्य 

भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गयी NPS Scheme का मुख्य उद्देश्य देश के सभी निवेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात नियमित आय के तौर पर पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत निवेशकों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार पेंशन खातें में निवेश करने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिससे अधिक से अधिक नागरिक NPS से सम्बंधित लाभों को प्राप्त कर सकें। केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से निवेशक सेवानिवृत्ति के बाद बिना किसी पर निर्भर हुए बिना अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत नागरिक द्वारा किये गए व्यक्तिगत बचत की धनराशि को एक पेंशन निधि में जमा किया जाता है, जिसे प्राधिकरण विनियमित पेशेवर निधि प्रबंधकों द्वारा सरकारी करार, बिलों, शेयर युक्त विविध पोर्टफोलयो आदि में निवेश निर्देशों की सहयता से  निवेशित कर दिया जाता है।

लाभ तथा विशेषताएं
  • केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी NPS एक सरकारी अंशदान योजना है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को सेनावृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत पेंशन बचत खातें में निवेशक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश कर सकते है।
  • पेंशन बचत खातें में निवेशकों के साथ-साथ उनके नियोक्ताओं द्वारा भी योगदान प्रदान किया जाता है।
  • केंद्र सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थी पेंशन बचत खातें में जमा किये गए कुल धनराशि में से 60% तक की राशि की निकासी अपने सेनावृत्ति से पहले कर सकते है एवं शेष 40% की राशि उन्हें पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।
  • यदि लाभार्थी ने Annuity की खरीद में निवेश किया हो तो उन्हें कर में पूर्ण रूप से छूट प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के माध्यम से लाभार्थी सेक्शन 80CCE के तहत 50000 रुपये तक की अतिरिक्त डिडक्शन का क्लेम कर सकते है।
  • राष्ट्रीय पेंशन स्कीम की न्यूनतम निवेश राशि 6000 रुपये निर्धारित की गयी है।
  • यदि लाभार्थीयों द्वारा NPS के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम निवेश राशि जमा नहीं कर पातें है तो इस परिस्थिति में उनके पेंशन खातें को  फ्रीज कर दिया जाएगा, जिसे अनफ्रीज करवाने के लिए लाभार्थियों को 100 रुपये की पेनल्टी भरनी होती है।
  • पहले इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10 फ़ीसदी का आंशिक योगदान करना होता था, जिसे अब केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा कर 14 फ़ीसदी कर दिया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो  पेंशन की राशि उसके नॉमिनी को प्रदान की जाती है।
  • केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से निवेशकों को 12 अंकों का एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रदान किया जाता है, जिसकी सहायता से निवेशक अपने लेन देन कर सकते हैं।
  • National Pension Scheme के तहत निवेशकों को एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाने की अनुमति नहीं होती है।
    NPS के पात्रता मापदंड
    • आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।
    • रेजिडेंट एवं नॉनरेजिडेंट दोनों नागरिकों के द्वारा निवेश किया जा सकता है।
    • निवेशक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • लाभार्थियों को केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करनी आवश्यक होगी।
      राष्ट्रीय पेंशन योजना से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज
      • निवास प्रमाण पत्र
      • आधार कार्ड
      • जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र
      • सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
        नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में खाता खोलने की प्रक्रिया

        ऑफलाइन प्रक्रिया

        • सबसे पहले आपको पीओपी-पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की खोज करनी होगी। अब आपको पीओपी से सब्सक्राइब आवेदन पत्र ले लेना होगा।
        • इसके बाद आपको सब्सक्राइबर फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी के विवरण दर्ज कर देने होंगे। अब आपको माँगी गयी सभी आवश्यक दस्तावेजों को सलंग्न कर देना होगा।
        • उसके बाद आपको इस आवेदन पत्र एवं सलंग्न किये गए दस्तावेजों को पीओपी- पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में केवाईसी पेपर्स के साथ जमा कर देना होगा।
        • इसके बाद आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा जिससे आप अपने आवेदन पत्र की स्थिति की जाँच कर सकते हैं।
        • अब आपको आवेदन करने के समय अपनी पहली कंट्रीब्यूशन जमा करनी होगी, जिसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप भी सबमिट करनी होगी, जिसमें आपकी पेमेंट की डिटेल्स होंगी।
          नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया
        • जो आवेदनकर्ता अपना नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत खाता खोलना चाहते है, वह निम्न बताई सरल प्रक्रिया का पालन कर सकते है:-
          • सबसे पहले आपको नेशनल पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
          • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन” के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज प्रदर्शित होगा, यहाँ आपको “नेशनल पेंशन सिस्टम” पर क्लिक करना है।
          • क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको “रजिस्ट्रेशन” के लिंक पर क्लिक करना है। अब आपके सामने “रजिस्ट्रेशन फॉर्म” खुल जाएगा।
          • आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछे गए सभी विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करने है, जैसे एप्लीकेशन टाइप, स्टेटस आफ एप्लीकेंट, रजिस्टर विद, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि। इसके साथ ही आपको अकाउंट टाइप में “टायर वन ओन्ली” सिलेक्ट करना है।
          • इसके बाद आपको “कंटिन्यू” बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने “कंपलीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म” प्रदर्शित हो जाएगा। इसमें आपको पूछी गई सारी जानकारी भरनी है, जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आदि।
          • जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सबमिट” बटन पर क्लिक कर देना है, और आपके सामने “एक ई- साइन फॉर्म” खुल जाएगा। आपको इसमें पूछी गई जानकारी दर्ज करनी है, और इसे सबमिट कर देना है।
          • अंत में इस प्रकार आपकी इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।


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