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विवरण

यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है, जिसके माध्यम से वे विदेश में अध्ययन के किसी भी विशेष क्षेत्र में नियमित व पूर्णकालिक रूप से उच्च शिक्षा जैसे मास्टर डिग्री या पी.एच.डी. कर सकते हैं।
 
“दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016” की अनुसूची में निर्दिष्ट दिव्यांग छात्र इस योजना के तहत पात्र होंगे। इसमें दृश्य, श्रवण, वाक्, लोको-मोटर, मानसिक मंदता और अन्य दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं। एन.ओ.एस. को डी.ई.पी.डब्ल्यू.डी. की सहायता से ऑफ़लाइन लागू किया जाता है।
 
कभी-कभी एस.डब्ल्यू.डी. अपने गुप्त कौशल का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं और इस तरह अवसर चूक जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य एस.डब्ल्यू.डी. को अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को तैयार करने और समाज में अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान खोजने के लिए आगे अध्ययन करने के लिए सहायता करना है क्योंकि उन्हें पढ़ाई और सम्मान के साथ जीवन जीने में शारीरिक, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक, मानसिक कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
 

फ़ायदे

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  1. वार्षिक रखरखाव भत्ता: संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए) और यू.के. को छोड़कर अन्य देशों के लिए: $15400 (अमेरिकी डॉलर); यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) के लिए: 9900 जी.बी.पी. (ग्रेट ब्रिटेन पाउंड)
  2. आकस्मिक भत्ता: संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए) और यू.के. को छोड़कर अन्य देशों के लिए: $1500 (अमेरिकी डॉलर); यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) के लिए: 1100 जी.बी.पी. (ग्रेट ब्रिटेन पाउंड)
  3. उपकरण भत्ता: 1500 रूपये
  4. ट्यूशन फ़ीस: वास्तविक चार्ज
  5. वीज़ा फ़ीस:रूपये में वास्तविक वीज़ा फ़ीस
  6. पोल टैक्स:वास्तविक चार्ज
  7. चिकित्सा बीमा का प्रीमियम: वास्तविक चार्ज
  8. आकस्मिक यात्रा भत्ता और उपकरण भत्ता: रुपये में प्रत्येक या इसके समकक्ष के लिए 20 अमेरिकी डॉलर।
  9. हवाई यात्रा: राष्ट्रीय वाहक के साथ व्यवस्था में भारत से क्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक और भारत वापसी तक, इकोनॉमी क्लास और सबसे छोटे मार्ग द्वारा वास्तविक आधार पर हवाई मार्ग अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  10. स्थानीय यात्रा: दूसरे या कोच श्रेणी के रेलवे का किराया बंदरगाह से अध्ययन के स्थान और वापस जाने के लिए है।
  11. दूर-दराज के स्थानों के मामले में जो रेल से नहीं जुड़े हैं, निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन तक बस का किराया, नौका द्वारा क्रॉसिंग का वास्तविक शुल्क, निकटतम रेल-सह-हवाई स्टेशन और/या द्वितीय श्रेणी रेलवे का हवाई किराया बंदरगाह और वापसी के लिए सबसे छोटे मार्ग से किराया अनुमेय होगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार में भाग लेने के लिए, उनके निवास स्थान के शहर से उस शहर के लिए द्वितीय श्रेणी का किराया / साधारण श्रेणी का बस किराया जिसमें चयन के लिए साक्षात्कार का निर्णय सरकार द्वारा तय किया गया है भारत की अनुमति होगी।

पात्रता

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  1. आवेदक छात्र होना चाहिए।
  2. आवेदक को विदेश में उस देश की सरकार/अधिकृत निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में मास्टर स्तर के पाठ्यक्रम और पीएच.डी. में प्रवेश दिया गया है (या बिना किसी शर्त के एडमिशन का ऑफ़र मिला हो)।
  3. आवेदक की दिव्यांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो।
  4. योजना के विज्ञापन के महीने के पहले दिन आवेदक की आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।
  5. आवेदक की कुल पारिवारिक आय (सभी स्रोतों से) ₹6 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अपवाद

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  1. किसी भी विषय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
  2. ऐसे उम्मीदवार, जो राज्य सरकार, अन्य एजेंसी या अपने स्वयं के धन के माध्यम से किसी अन्य छात्रवृत्ति का उपयोग करके पहले से ही रह रहे या पढ़ रहे हैं या विदेश में पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
  3. एक ही माता-पिता के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। बशर्ते यदि दूसरा बच्चा जुड़वां है, तो इस योजना के तहत छात्रवृत्ति दोनों जुड़वां बच्चों के लिए स्वीकार्य होगी।
  4. उम्मीदवार उस स्तर के पाठ्यक्रम (मास्टर/ पीएच.डी) के लिए छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है, जिसमें उन्होंने पहले से ही भारत या विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से योग्यता हासिल कर ली है।
  5. किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए ही मिलेगी। यदि किसी छात्र को एक कक्षा दोहरानी पड़ती है, तो उसे उस कक्षा के लिए दूसरे (या बाद के) वर्ष के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
  6. इस योजना के तहत छात्रवृत्ति धारक कोई अन्य छात्रवृत्ति / वजीफा नहीं धारण करेगा। यदि किसी अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा से सम्मानित किया जाता है, तो छात्र दो छात्रवृत्तियों/वजीफाओं में से किसी एक के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है, जो भी उसके लिए अधिक फायदेमंद है और विकल्प के बारे में संस्थान के प्रमुख के माध्यम से पुरस्कार देने वाले प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए। इस योजना के तहत छात्रों को किसी अन्य छात्रवृत्ति / वजीफा स्वीकार करने की तिथि से किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालाँकि, छात्र इस योजना के तहत भुगतान की गई छात्रवृत्ति राशि के अलावा मुफ्त आवास या अनुदान या राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकों के उपकरण की खरीद के लिए या बोर्ड और आवास पर खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन
चरण 1:
अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं: http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/Appl-Form%20-NOS(1).pdf
 
चरण 2:
आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियों के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को निम्नलिखित पते पर भेजें:
 
अवर सचिव (छात्रवृत्ति)
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग
कमरा नंबर 516, 5वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
110 003
आवेदन पूरे वर्ष स्वीकार किए जाते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

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  1. विधिवत पूर्ण प्रो-फॉर्मा का डुप्लीकेट
  2. जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र या 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र)
  3. दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  4. मतदाता पहचान पत्र
  5. आधार कार्ड
  6. निवास का प्रमाण, यदि आवेदन में उल्लिखित पता वोटर आई.डी./आधार कार्ड में उल्लिखित पते से भिन्न है।
  7. आवेदक के पैन कार्ड की प्रति।
  8. आधार नंबर से लिंक्ड बैंक खाता पास बुक की प्रति
  9. पिता/माता/अभिभावक/पति/पत्नी के पैन कार्ड की प्रति
  10. शैक्षिक योग्यता के संबंध में प्रमाण पत्र और अंकतालिकाओं की प्रति।
  11. निर्धारित प्रोफार्मा में आयकर प्रमाणपत्र
  12. उम्मीदवार/माता-पिता/अभिभावकों का आयकर रिटर्न, जिनकी आय के आधार पर इनकम सीलिंग निर्धारित की गयी है।
  13. प्रस्तावित अध्ययन का विवरण (500 से कम शब्दों में)
  14. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से प्रवेश पत्रों की प्रति
  15. विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के प्रस्ताव की प्रतियां/ विवरणिका आदि।
  16. इस बात का स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र कि आप उसी कोर्स के लिए किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा रहे हैं।
  17. आय प्रमाण पत्र।
 
स्रोत:
http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/scholarship2(1).pdf
http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/Appl-Form%20-NOS(1).pdf

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

क्या निर्धारित वित्तीय सहायता की कोई अवधि है?

आकस्मिक भत्ते के अंतर्गत क्या-क्या शामिल किया जाएगा?

क्या रखरखाव भत्ता प्राप्त करने की कोई शर्तें हैं?

क्या पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अनुसंधान/शिक्षण सहायक के रूप में अपने निर्धारित भत्तों को पूरा करने की अनुमति है?

इस योजना में कितने छात्रवृत्ति स्लॉट हैं?

क्या महिला उम्मीदवारों के लिए कोई निर्धारण है?

क्या स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं?

मैंने राज्य सरकार की छात्रवृत्ति पर विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी की है। क्या मैं इस योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हूँ?

एक ही माता-पिता/अभिभावक के कितने बच्चे छात्रवृत्ति के पात्र होंगे?

मेरे पास भारत के एक संस्थान से मास्टर डिग्री है। यदि मेरे पास भारत के बाहर स्थित किसी संस्थान से मास्टर डिग्री के लिए बिना शर्त प्रस्ताव पत्र है तो क्या मैं इस योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हूं?

मुझे अपने आवेदन की स्थिति कैसे पता चलेगी?



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