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केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के मुखिया व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है एवं जिनके परिवार में आय अर्जित करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे सभी गरीब परिवारों को योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार के माध्यम से 20 हजार रूपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वाले मुखिया सदस्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर NFBS Rashtriya Parivar Labh Yojana Haryana का लाभ नागरिक प्राप्त कर सकते है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से हरियाणा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से संबंधित सभी जानकारी साझा करने जा रहे है। अतः योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा [NFBS]

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा के माध्यम से राज्य के उन सभी जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार में किसी महिला या पुरुष सदस्य की मृत्यु होने पर उन्हें जीवन निर्वाह करने हेतु किसी भी प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं है। मृतक व्यक्ति के मृत्यु होने के पश्चात परिवार के सदस्यों को 1 वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा। यदि व्यक्ति की मृत्यु हुए एक वर्ष से अधिक का समय हो जाता है तो उन्हें योजना के माध्यम से कोई लाभ नहीं मिलेगा। पीड़ित परिवार इस योजना का लाभ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है। यदि आप योजना हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते है तो सरल हरियाणा पोर्टल के अंतर्गत आसानी से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।

योजना का नाम राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा
योजना शुरू की गयी केंद्र सरकार के द्वारा
संबंधित विभाग सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हरियाणा
Social Justice And Empowerment
वर्ष 2023
योजना के लाभार्थी बीपीएल श्रेणी के परिवार
उद्देश्य परिवार के मुखिया सदस्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के
पश्चात पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना
सहायता राशि 20 हजार रूपए
पंजीकरण ऑनलाइन, ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in
saralharyana.gov.in

एप्लीकेशन फॉर्मयहाँ से डाउनलोड करें

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा के उद्देश्य

NFBS के मुख्य उद्देश्य राज्य के उन सभी पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करना है जिनके परिवार के महिला एवं पुरुष सदस्य की मृत्यु हो हो गयी है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे मृतक के परिवार को सहायता मिलेगी। यह बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी पीड़ित परिवारों के लिए एक विशेष प्रकार की योजना भारत सरकार के अंतर्गत शुरू की गयी है। 18 वर्ष एवं 60 वर्ष के मध्य में आने वाले मृतक व्यक्ति के परिवार को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता राशि का का लाभ प्रदान किया जायेगा। National Family Benefit Scheme के माध्यम से पीड़ित परिवार को मिलने वाली 20 हजार रूपए की राशि को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा। यह आकस्मिक रूप से हुई मृत्यु के समय में पीड़ित परिवार के लिए आय का आधार बने रहने में मदद करेगी।

एनएफबीएस के अंतर्गत पीड़ित परिवारों को दी गयी राशि का विवरण

हरियाणा राज्य सरकार के माध्यम से योजना के तहत पिछले दो वर्षाे के अंतराल में लाभपात्रों सहित खर्च की गई राशि का विवरण कुछ इस प्रकार निम्नवत है। आप नीचे दिए गए सारणी के अनुसार देख सकते है की वर्ष 2019 तक हरियाणा सरकार के माध्यम से योजना के तहत कितनी राशि का खर्च पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने हेतु खर्च की गयी है।

वर्ष लाभपात्रों की संख्या खर्च की गई राशि
2014-15 3933 7.77
2015-16 3185 6.37
2016-17 2965 8.53
2017-18 4155 8.31
2018-19 8.56 करोड़

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा की पात्रता

एनएफबीएस के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवार को नीचे दी गयी सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु NFBS में केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी नागरिक ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
  • योजना हेतु मृतक व्यक्ति परिवार का मुखिया सदस्य होना चाहिए। जिसकी आय पर पूरा परिवार निर्भर है।
  • यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु योजना के अंतर्गत आत्महत्या करने पर होती है तो उसे राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हरियाणा में आवेदन करने के पात्र नहीं माना जायेगा।
  • महिला एवं पुरुष किसी की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • केवल बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मृतक व्यक्ति के परिवार को योजना हेतु पात्र माना जायेगा।
  • National Family Benefit Scheme Haryana के माध्यम से मृतक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • यदि कोई परिवार ऐसे किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना आवेदन करने हेतु आवेदन के पात्र नहीं माना जायेगा।
  • मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 1 वर्ष के अंदर NFBS Rashtriya Parivar Labh Yojana Haryana में आवेदन करना आवश्यक है।
  • यदि मृत्यु के एक वर्ष के बाद योजना में आवेदन किया जाता है तो पीड़ित परिवार को योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

    NFBS Rashtriya Parivar Labh Yojana Haryana Required Documents

    हरियाणा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन करने हेतु पीड़ित परिवार को नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो की इस प्रकार निम्नवत है।

    • मृत्यु प्रमाण पत्र
    • राशन कार्ड
    • वोटर कार्ड पहचान पत्र
    • बीपीएल प्रमाण पत्र
    • बैंक पासबुक विवरण
    • लाभ पात्र की नवीनतम पासपोर्ट साइज दो फोटोग्राफ
    • हल्फिया स्टेटमेंट
    • आधार कार्ड

      राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा में आवेदन कैसे करें ?

      राज्य के बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पीड़ित परिवार इस योजना में आवेदन करने हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है। नीचे हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया को साझा किया गया है।

      हरियाणा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

      • Haryana National Family Benefit Scheme Online Registration हेतु saralharyana.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
      • वेबसाइट में जाने के पश्चात होम पेज में SIGN IN HERE वाले सेक्शन में लॉगिन आईडी को दर्ज करें।
      • यदि आवेदक व्यक्ति के द्वारा सरल हरियाणा पोर्टल में पहले से कोई पंजीकरण नहीं किया गया है तो New user ? Register here के विकल्प में क्लिक करें।
      • पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाने के पस्चात अपनी लॉगिन आईडी दर्ज करके सबमिट बटन में क्लिक करें।
      • Next Page में व्यक्ति को Apply for Services के सेक्शन में View all Available Services के ऑप्शन में क्लिक करना है।
      • इसके पश्चात नए पेज में सभी स्किम की लिस्ट खुल जाएगी अब नागरिक को सर्च वाले ऑप्शन में National Family Benefit Scheme सर्च करना है।
      • अब सामने स्किम का लिंक आएगा उसमें क्लिक करें।
      • इसके पश्चात नए पेज में प्रोसीड टू अप्लाई के विकल्प को चुने।
      • अगले पेज में आवेदक व्यक्ति को अपनी फैमिली आईडी से संबंधी विवरण को दर्ज करना होगा।
      • यदि आवेदक व्यक्ति के पास फैमिली आईडी नंबर है तो I have Family ID के विकल्प का चयन करें।
      • अन्यथा I Forgot My Family ID or I Don’t have a Family ID के विकल्प को चुने।
      • I have Family ID विकल्प का चयन करने के बाद व्यक्ति को फैमिली आईडी नंबर enter करना है। और click here to fetch family data के ऑप्शन में क्लिक करना है।
        • अब इसके बाद मेंबर डिटेल्स की जानकारी को सेलेक्ट करके get member data के ऑप्शन में क्लिक करें।
        • इसके बाद declartaion में i agree के विकल्प में टिक करें।
        • और दिए गए कैप्चा कोड को एंटर करके आगे बढे।
        • नए पेज में व्यक्ति को राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हरियाणा आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा।
        • अब आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें। जैसे मृतक व्यक्ति का विवरण ,मृतक परिवार के आश्रितों का विवरण बीपीएल नंबर आदि।
        • इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म के साथ अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें।
        • इस प्रकार हरियाणा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

        ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

        • ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए आवेदक व्यक्ति को अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जाना होगा।
        • कार्यालय में जाने के पश्चात राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन फॉर्म को प्राप्त करें।
        • आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी को दर्ज करके उसके साथ सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी को सलंगन करके कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा कराएं।
        • कार्यालय के संबंधित अधिकारीयों के माध्यम से आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। जांच सफल होने के उपरान्त पीड़ित परिवार को योजना से मिलने वाली सहायता राशि का लाभ प्राप्त होगा।
        • इस प्रकार हरियाणा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।


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