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विवरण

माध्यमिक विद्यालय (IX एवं X) एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (XI एवं XII) में अध्ययनरत ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट की घटनाओं में कमी लाने, एवं उनकी शैक्षिक महत्त्वाकांक्षाओं की प्राप्ति में सहयोग के लिए छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
 

उद्देश्य

  • कक्षा IX एवं उससे ऊपर अध्ययनरत ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।
  • ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को अपनी आजीविका उपार्जित करने के लिए स्वयं को तैयार करने, एवं समाज में अपना एक प्रतिष्ठापूर्ण स्थान बनाने के लिए आगे अध्ययन करने हेतु सहयोग दिया जाता है क्योंकि उन्हें अध्ययन करने एवं गरिमापूर्ण ढंग से जीवनयापन करने में अनेक भौतिक, वित्तीय, मनोवैज्ञानिक, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे छात्र अपने छिपे कौशलों का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं एवं इस तरह अवसर से चूक जाते हैं।
  • संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित एवं अधिसूचित सरकारी आवासीय संस्थानों, एवं पात्र निजी संस्थानों को सम्मिलित करते हुए, सरकारी या निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
  • पॉलिटेक्निक एवं अन्य पाठ्यक्रमों सहित, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी) से संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा XI और XII स्तर के प्राविधिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी इस योजना में कवर किया गया है, (एक वर्ष से कम अवधि का कोई पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है।)
  • इस छात्रवृत्ति के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में चिन्हित समस्त पात्र अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। एक वर्ष में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति की संख्या निश्चित एवं सीमित होने के कारण आवेदन का चयन पिछले शैक्षणिक वर्ष में प्राप्त एवं अंकपत्र में प्रदर्शित कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।
 
 
 

नियम और शर्तें

  • यह छात्रवृत्ति ट्रांसजेंडर विद्यार्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर होगी। संस्थान/विद्यालय के प्रमुख द्वारा किसी समय यह सूचित किए जाने पर, कि विद्यार्थी अपने स्वयं की चूक के कारण संतोषजनक प्रगति प्राप्त करने में विफल रहा है या कदाचार का दोषी पाया गया है जैसे कि संबंधित अधिकारियों आदि की अनुमति के बिना हड़ताल का आश्रय लेना या उसमें भाग लेना, उपस्थिति में अनियमितता, तो छात्रवृत्ति स्वीकर्ता प्राधिकारी छात्रवृत्ति को रद्द कर सकता है या रोक सकता है या उस अवधि तक आगे के भुगतान को रोक सकता है जैसा उसके द्वारा उपयुक्त पाया जाए।
  • यदि कोई विद्यार्थी स्कूल के अनुशासन का, या छात्रवृत्ति के किसी अन्य नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है, तो छात्रवृत्ति स्थगित या निरस्त की जा सकती है।
  • किसी विद्यार्थी द्वारा गलत वक्तव्य के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त किया पाए जाने पर उसकी छात्रवृत्ति तुरंत निरस्त कर दी जाएगी एवं पूर्व भुगतान की जा चुकी छात्रवृत्ति धनराशि को मंत्रालय द्वारा लागू नियमों के अनुसार दंडात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा। संबंधित विद्यार्थी को किसी भी योजना में भविष्य की छात्रवृत्ति के लिए हमेशा के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा एवं वंचित कर दिया जाएगा।
  • जिस पाठ्‌यक्रम के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है उसके वर्षों के दौरान ट्रांसजेंडर विद्यार्थी द्वारा पढ़ाई बंद कर दिए जाने की स्थिति में वह विद्यार्थी छात्रवृत्ति की धनराशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।

फ़ायदे

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  • पात्र ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को मैट्रिक पश्चात/मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के रूप में वर्ष में एक बार ₹13,500 प्रदान किए जाएंगे।
 

पात्रता

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  • विद्यार्थी के पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाने वाला ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र होना चाहिए।
  • छात्रवृत्तियां केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान की जाएंगी।
  • अभ्यर्थी को केंद्र या राज्य सरकार से वित्त पोषित कोई अन्य मैट्रिकपूर्व/मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा कोई अन्य छात्रवृत्ति / वजीफा स्वीकार करने की तिथि से, इस योजना के अंतर्गत किसी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि, अभ्यर्थी इस योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि के अतिरिक्त, राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से, पुस्तकों, उपकरणों की खरीद के लिए या आवास एवं ठहराव पर व्यय की पूर्ति करने के लिए निःशुल्क आवास या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकते हैं।
 
 
 

छात्रवृत्ति हेतु चयन के मापदंड।

  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में चिन्हित समस्त पात्र अभ्यर्थियों पर छात्रवृत्ति के लिए विचार किया जाएगा। एक वर्ष में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति की संख्या निश्चित एवं सीमित होने के कारण आवेदन का चयन पिछले शैक्षणिक वर्ष में प्राप्त एवं अंकपत्र में प्रदर्शित कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।
  • समान योग्यता की स्थिति में, आवेदक के ‘जन्म तिथि’ मानदंड (वरिष्ठ को प्राथमिकता दी जाती है) एवं स्थान की उपलब्धता के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी।
  • छात्रवृत्ति के लिए, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के स्थान पर मैट्रिक पश्चात हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को वरीयता दी जाएगी।
  • अन्य के अतिरिक्त, छात्रवृत्ति हेतु उपलब्ध स्थानों की संख्या पर विचार करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की सूची, एक निर्दिष्ट तिथि पर पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
 
 
 

माध्यमिक विद्यालय (IX एवं X) के ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की शर्तें

  • अभ्यर्थी किसी सरकारी स्कूल या सरकार या केंद्रीय / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित अध्ययनरत, पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए।
  • विद्यार्थियों का एक विद्यालय/संस्थान से दूसरे विद्यालय में प्रवासन की स्थिति में, विद्यार्थी को सक्षम प्राधिकारी, जो कि इस स्थिति में संस्थान होगा, से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • किसी भी कक्षा में केवल एक वर्ष अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि किसी विद्यार्थी को एक कक्षा दोहरानी पड़ती है, तो उम्मीदवार को उस कक्षा के लिए दूसरे (या अनुवर्ती) वर्ष के लिए कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
 
 
 

सीनियर सेकेंडरी स्कूल (XI और XII) के ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की शर्तें

  • अभ्यर्थी किसी सरकारी स्कूल या सरकार या केंद्रीय / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित अध्ययनरत, पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए।
  • विद्यार्थियों का एक विद्यालय/संस्थान से दूसरे विद्यालय में प्रवासन की स्थिति में, विद्यार्थी को सक्षम प्राधिकारी, जो कि इस स्थिति में संस्थान होगा, से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • किसी भी कक्षा में केवल एक वर्ष अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि किसी विद्यार्थी को एक कक्षा दोहरानी पड़ती है, तो उम्मीदवार को उस कक्षा के लिए दूसरे (या अनुवर्ती) वर्ष के लिए कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

अपवाद

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  • प्रमाणपत्र पाठ्‌यक्रम भी सम्मिलित नहीं हैं।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन
  • आप वेबसाइट के होमपेज पर जा सकते हैं। लिंक: http://transgender.dosje.gov.in
  • होम पेज पर “पंजीकरण” पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण के पश्चात, खाते तक पहुंच के लिए पंजीकृत ईमेल आई.डी पर लॉगिन पासवर्ड भेजा जाएगा।
  • ईमेल में पासवर्ड प्राप्त होने पर आपको, “ऐप्लिकेशन “लॉगिन” पर क्लिक करना होगा एवं विवरणों के साथ “लॉगिन” करना होगा।
  • नोट: पहले से पंजीकृत आवेदक सीधे “लॉगिन” करें एवं “स्कॉलरशिप” पर क्लिक करने के उपरांत विवरण भरें।
  • लॉगिन करने के पश्चात, “स्कॉलरशिप” विकल्प के साथ “डैशबोर्ड” दिखेगा।
  • “स्कॉलरशिप” पर क्लिक करें तथा उसके उपरांत शिक्षा का स्तर चुनें।
  • शिक्षा का स्तर चुनने के पश्चात, “गेट योर ऐप्लिकेशन नंबर” पर क्लिक करके आवेदन संख्या प्राप्त करें।
  • मास्टर ऐप्लिकेशन फार्म पर जाएं जहां आपको उल्लिखित अपेक्षानुसार विवरण भरने होंगे।
प्रोफ़ाइल
शिक्षा
पाठ्यक्रम विवरण
बैंक विवरण
डॉक्युमेंट अपलोड
घोषणा
 
  • डॉक्युमेंट अपलोड वाले अनुभाग में आपको सुनिश्चित करना होगा कि कि ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र एवं आई.डी पहले से ही उत्पन्न किया गया हो, आई.डी एवं प्रमाण पत्र के बिना आप इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं।
 

घोषणा विवरण

  • कृपया विवरण घोषित करते हुए, प्रदान की गई सूचनाओं का सही होना सुनिश्चित करें।
  • विद्यार्थी का पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर एवं अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर अपलोड करें
  • अंत में सबमिट करें
 
 
 

ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने का तरीका।

  • ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए वेबसाइट लिंक के होम पेज पर जाएं। http://transgender.dosje.gov.in/
  • “ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन” चुनें और फिर “रजिस्टर हेयर” पर क्लिक करें।
  • नाम, ईमेल आई.डी, संपर्क नंबर लिखें, ड्रॉप डाउन मेनू से राज्य एवं जिला चुनें, कैप्चा टेक्स्ट भरें एवं रजिस्टर पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण सफल होने पर, सिस्टम से आपको विवरणों के साथ एक ईमेल भेजी जाएगी।
  • इस प्रक्रिया के पश्चात आपको ईमेल पर प्राप्त विवरणों (अर्थात उपयोक्ता नाम / ईमेल आई.डी, एवं पासवर्ड) के साथ, उसी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। कैप्चा टेक्स्ट भरें एवं साइन इन पर क्लिक करें।
  • ‘न्यू ऐप्लिकेशन’ पर क्लिक करने पर आपको फिर से उपरोक्त पेज पर भेजा जाएगा, आप ड्रॉप डाउन मेनू में दो श्रेणियां, अर्थात नई एवं संशोधित कॉपी देख सकते हैं।
  • दिए गए ड्रॉप डाउन मेनू में से राज्य एवं जिला चुनें
  • अपना दिया गया नाम एवं बदला गया नाम बड़े अक्षरों में भरें।
  • वह नाम चुनें जिसे प्रमाण पत्र में मुद्रित किया जाना है (दिया गया/चुना गया)
  • अपने अभिभावक का नाम एवं संपर्क नंबर भरें।
  • ड्रॉप-डाउन मेनू से निर्दिष्ट लिंग व अनुरोधित आवेदन चुनें।
  • शैक्षिक योग्यता तथा अपनी वार्षिक आय का उल्लेख करें
  • दिए गए बॉक्स में अपनी जन्मतिथि चुनें।
  • आपको सूची में से कोई एक दस्तावेज़ चुनकर एवं “ब्राउज़” बटन पर क्लिक करके, उपयुक्त दस्तावेज़ अपलोड करना होगा।
  • चुनी गई फ़ाइल को आपकी स्क्रीन में प्रदर्शित छवि के साथ अपलोड किया जाएगा, जैसा ऊपर दिया गया है।
  • ऐड मोर बटन पर क्लिक करने पर आप इमेज के साथ अन्य दस्तावेज़ जोड़ सकते हैं
  • दस्तावेज़ अपलोड करने के पश्चात आप इन्हें देख सकते हैं।
  • अब आपको अपना स्थायी पता भरना होगा।
  • सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के पश्चात, फार्म सबमिट हो जाएगा।
 

आवश्यक दस्तावेज़

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नया आवेदन

 
  • विद्यार्थी का स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए निर्गत ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र।
  • माता-पिता/अभिभावकों द्वारा घोषणा, जिसमें यह उल्लेख हो कि शिक्षा के लिए उनके पाल्य द्वारा केंद्र/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत ऐसी छात्रवृत्ति नहीं ली जा रही है।
  • संस्थान द्वारा सत्यापित, विगत शैक्षणिक वर्ष की मार्कशीट का प्रमाणपत्र।
  • आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
  • विद्यार्थी के अन्य स्थान पर जाने की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाणपत्र।
  • स्कूल / कॉलेज / संस्थान द्वारा समुचित सत्यापित संस्थान सत्यापन फार्म।
  • आधार पेमेंट ब्रिज के माध्यम से भुगतान सुगम बनाने के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय विद्यार्थियों को आधार से जुड़ा बैंक खाता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें उल्लिखित नाम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए निर्गत ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट नाम के समान होना चाहिए।
 
 

नवीनीकरण के लिए

  • विगत शैक्षणिक अंक, पात्रता अंकों से कम न होने का प्रमाणपत्र जो संस्थान द्वारा प्रमाणित हो।
 

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

छात्रवृत्ति की आवृत्ति क्या है?

क्या नवीनीकरण के लिए मुझे प्रत्येक वर्ष आवेदन करना होगा?



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