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शादी अनुदान योजना उत्तराखंड की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा की गयी है, शादी अनुदान योजना के माध्यम से राज्य में बेटियों की शादी के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद की सहायता प्रदान की जाती है। Uttarakhand Shadi Anudan योजना का लाभ राज्य के उन परिवारों को दिया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है। गरीब बेटियों के लिए सरकार के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गयी है। जिसके तहत शादी के लिए उन्हें 50 हजार रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। Shadi hetu Anudan Yojana का लाभ एससी, एसटी,सामान्य ओबीसी वर्ग के गरीब परिवार की बेटियों को दिया जायेगा। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लाभ आवेदन और पात्रता के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। योजना से जुड़े लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

Uttarakhand Shadi Anudan Yojana / शादी अनुदान योजना उत्तराखंड

Uttarakhand Shadi Anudan yojana का लाभ राज्य के सभी बीपीएल परिवार की लड़कियां प्राप्त कर सकती है। राज्य में बहुत से ऐसे परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी उपलब्ध नहीं कर पाते है। जिसके लिए शादी के लिए धन एकत्रित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा शादी अनुदान योजना उत्तराखंड शुरू की गयी है, अनुसूचित जाति, जनजाति ,सामान्य वर्ग के विधवा महिलाओं की 2 पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान प्रदान किया जायेगा। इसके लिए उन्हें अपने क्षेत्र के समाज कल्याण ऑफिस से योजना में आवेदन करना होगा। योजना में आवेदन करने के लिए पहले परिवार की वार्षिक आय 15 हजार रूपए से कम होनी चाहिए थी , जिसकी सीमा बढाकर अब 48 हजार रूपए कर दी गयी है।

योजना शादी अनुदान योजना उत्तराखंड
लाभार्थी राज्य की गरीब परिवार की बेटियां
लाभ 50 हजार रूपए की वित्तीय धनराशि
संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग
उद्देश्य बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in

शादी अनुदान योजना उत्तराखंड/ UK Shadi Anudaan Yojana update

उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा विधवा महिला की बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि मिलने की शर्तों में कुछ बदलाव कर दिया है। आप को बता दें की इस योजना के तहत जिस परिवार की पारिवारिक वार्षिक आय 15 हजार रूपए थी वो इस योजना का लाभ उठा सकते थे। लेकिन राज्य सरकार ने ये वार्षिक आय की सीमा को बढाकर 48000 रूपए कर दिया है। कैबिनेट के इस फैसले से अब राज्य में इस योजना के तहत पहले से भी अधिक लोग इसका लाभ ले सकेंगे।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना की विशेषताएं

  • शादी अनुदान योजना उत्तराखंड का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को बीपीएल प्रमाण पत्र के रूप में बीपीएल कार्ड अथवा बीपीएल क्रमांक का विवरण आवश्यक रूप से उपलब्ध करना होगा। इस संबंध में अन्य कोई साक्ष्य मान्य नहीं होंगे।
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा आवेदनों की स्वीकृति त्रैमासिक आधार पर की जाएगी। आवेदक को e-payment के माध्यम से अनुदान राशि का भुगतान सीधे उसके सी.बी.एस बैंक खाते में किया जायेगा।
  • आवेदन की स्थिति से संबंधित प्रत्येक चरण की जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में sms के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक चाहे तो आवेदन की स्थिति को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन चेक कर सकता है।
  • प्रत्येक वर्ष में Uttarakhand Shadi Anudan yojana के लिए 1 मार्च से 28 एवं 29 फ़रवरी तक आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जाता है।
  • आवेदक द्वारा मार्च माह में शादी का प्रमाण पत्र समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।
  • शादी का प्रमाण पत्र जमा न कराने पर आवेदक को अनुदान का भुगतान नहीं किया जायेगा।

UK Shadi Anudaan Yojana के उद्देश्य

Uttarakhand Shadi Anudan Yojana का मुख्य उद्देश्य है राज्य में गरीब परिवारों के सभी वर्गों की लड़कियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। योजना के तहत प्रदान की गयी अनुदान राशि से वह अपनी बेटी की शादी को बिना किसी आर्थिक परेशानी के पूर्ण कर सकते है। सामान्य श्रेणी के परिवारों को यह योजना मुख्यतः बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं की अधिकतम दो बेटियों को प्रदान किया जायेगा। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को अब बेटी की शादी के लिए आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा बेटियों की शादी के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गयी है। अब बिना किसी परेशानी के बेटी के विवाह संबंधी कार्यो को पूर्ण किया जायेगा।

Uttarakhand Shadi Anudan yojana के लाभ

  • Uttarakhand Shadi Anudan yojna के अंतर्गत राज्य के सामान्य ,ओबीसी,एसटी,एससी वर्ग के सभी गरीब परिवार की बेटियों को योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • राज्य में बीपीएल परिवार की विधवा महिला के 2 पुत्रियों को शादी अनुदान योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • इस योजना के तहत लाभार्थियों को शादी के लिए 50000 रूपए की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • शादी अनुदान योजना में शादी के 3 माह पहले आवेदन किया जा सकता है।

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना पात्रता यहाँ जानें

  • Uttarakhand Shadi Anudan yojna में आवेदन करने के लिए वही लाभार्थी पात्र होंगे जो उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होगा।
  • उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • अनुसूचित जाति ,जनजाति और सामान्य वर्ग की विधवा महिलाये जो आर्थिक रूप से गरीब है, एवं जो विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रहें है।
  • वह सभी अपनी बेटी की शादी के लिए योजना में आवेदन के लिए पात्र होगी।
  • बीपीएल श्रेणी और अंत्योदय कार्ड धारक सभी इस योजना के लिए पात्र है जिनकी वार्षिक आय 48000 रूपए से कम है।
  • Shadi Anudan PDF Form Uttarakhand के लिए एक परिवार की अधिकतम 2 पुत्री योजना के लिए पात्र होगी।

Uttarakhand Shadi Anudan आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो 6 माह से पुराना न हो।
  • बीपीएल कार्ड जो खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
  • विधवा पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र यदि लागू हो।
  • अंत्योदय राशन कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • शादी का पंजीकरण कार्यालय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र की प्रति
  • दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
  • दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड
  • शादी का प्रमाण पत्र शादी का कार्ड
  • दूल्हा दुल्हन की परिवार रजिस्टर की नक़ल
  • आय एवं जाती प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत
  • शपथ पत्र

शादी अनुदान योजना उत्तराखंड में आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ जानें

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें।

  • Uttarakhand Shadi Anudan Yojana में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को socialwelfare.uk.gov.in की वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
  • वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद आपकी स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा। होम पेज में आपको सूचनात्मक लिंक वाले सेक्शन में आवेदन पत्र के लिंक में क्लिक करना है।
  • लिंक में क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में आवेदन पत्र से संबंधित सभी सूची प्राप्त होगी।
  • आपको सूची में निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता के लिंक में अपनी श्रेणी के आधार पर चयन करना होगा।
  • लिंक में क्लिक करने के बाद आपको उत्तराखंड शादी अनुदान योजना फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
  • फॉर्म को आप हमारी वेबसाइट में दिए गए लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते है जो आपको नीचे दिया गया है।
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। इसके पश्चात फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी को दर्ज करके उसके साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अटैच करके फॉर्म को अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इस तरह से आपकी उत्तराखंड शादी अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।


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