- March 9, 2024
- Posted by: ekYojana
- Category: Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए MP Viklang Pension Yojana 2024 की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024 में आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्ति को सरकार हर माह 500 रुपए की धनराशि देगी। विकलांग पेंशन योजना की तरफ से मिलने वाली राशि का उपयोग कर विकलांग व्यक्ति अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते है। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते है। राज्य के वे विकलांग व्यक्ति जिनके पास विकलांग प्रमाण पत्र या युडीआईडी कार्ड (UDID CARD) हो,वो ही विकलांग इस योजना का लाभ ले सकते है।
विकलांग पेंशन योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने इस विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन आदि के दुवारा लाभ लेने वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है। जो व्यक्ति शारारिक रूप से कार्य नहीं कर सकते है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन यापन करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार VIKLANG PENSION YOJANA के माध्यम से हर माह 500 रुपए की राशि मुहैया कराएगी।
योजना का नाम | मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
वर्ष | 2024 |
विभाग | सामाजिक सुरक्षा मध्यप्रदेश विभाग |
लाभार्थी | प्रदेश के विकलांग व्यक्ति |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभ | प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन |
प्रकार | सरकारी योजना |
श्रेणी | मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं |
उद्देश्य
विकलांग व्यक्तियों को दैनिक खर्चे चलाने में बहुत मुश्किल होती है। चुकी विकलांग लोग काम करने में असमर्थ होते है इन सब कठिनाईओं को देख मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से सहायता देने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की है। जिसके से माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार हर माह 500 रुपए की राशि मुहैया कराएगी। सरकार का विकलांग लोगो का ये सहयोग उन्हें उनकी आजीविका में सहयोग करेगा। मध्य प्रदेश विकलांग योजना में आवेदन बिलकुल सरल एवं आसानी से किया जा सकता है,
पात्रता एवं लाभ
- सरकार का विकलांग लोगो का ये सहयोग उन्हें उनकी आजीविका में सहयोग करेगा। विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने से पहले आवेदक के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए
- विधवा पेंशन , बुढ़ापा पेंशन आदि के दुवारा लाभ लेने वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
- वे दिव्यांगजन जिनकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक है केवल इस आयु के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है।
- मध्य प्रदेश के जिन विकलांग व्यक्तियों के पास तीन या चार पहिया वाहन है उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जायगा।
- इस योजना में इच्छुक आवेदक की कुल वार्षिक आय या कुल परिवार आय 48 हज़ार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इन सब कठिनाईओं को देख मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से सहायता देने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की है। जिसके से माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार हर माह 500 रुपए की राशि मुहैया कराएगी।
दस्तावेज़
यदि आप भी इस में आवेदन करना चाहते है , तब आपके पास नीचे लिखे हुए डाक्यूमेंट्स होने चाहिए यदि आपके पास इनमे से कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है तब आप इस योजना का लाभ नहीं उठा है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- गैस कनेक्शन
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पास बुक
- विकलांग प्रमाण पत्र
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
राज्य के जो इच्छुक आवेदक एमपी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है? वो नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा(social security) Madhya Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
- इसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता के विकल्प पर क्लिक करे। जहां क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल कर आपके सामने आ जायगा।
- फिर पेंशन हेतु आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जहां क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल कर आपके सामने आ जायगा।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे -जिला , स्थानीय निकास , समग्र सदस्य आई डी। इसके पश्चात उस पेज पर ही नीचे दिए हुए पेंशन हेतु आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जहां एक फॉर्म दिया होगा जिस पर आपको फॉर्म दुवारा मांगी गयी जानकारी देनी होगी। जैसे -, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता आदि।
- जानकारी भर कर submit के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर अपने सभी दस्तावेज़ अपलोड करे।
- इसके बाद MP Viklang Pension Yojana में पंजीकरण पूरा हो जाएगा।