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मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं का आरम्भ किया गया है। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा एक और माहत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2023 की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से राज्य के बेरोजगार नागरिकों को उनके स्वयं के उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की नींव 1 अगस्त 2014 को रखी गयी थी,

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

जिसके अंतर्गत प्रदेश के गरीब एवं आर्थिक रुप से कमजोर युवा नागरिकों को उनके स्वयं के रोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों द्वारा बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध की जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों को उनके स्वयं के उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों द्वारा 10 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे वह सात वर्ष के समय अवधि के भीतर वापस कर सकते है। राज्य सरकार द्वारा 16 नवंबर 2017 को Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP के तहत  कुछ संशोधन भी किये गए थे, जिसके पश्चात इस योजना के अंतर्गत दसवीं पास युवा भी आवेदन करने के पात्र माने जाने लगे है।

योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
आरम्भ की गयी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा
वर्ष 2023
लाभार्थी राज्य के युवा नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड
उद्देश्य स्वयं के उद्योग एवं रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण प्रदान करना
लाभ ऋण के रूप में  10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता
श्रेणी मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं

उद्देश्य 

राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवा  बेरोजगार नागरिकों को अपने खुद के उद्यम एवं रोजगार की स्थापना करने हेतु ऋण के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे लाभार्थी नागरिक आर्थिक रुप से सशक्त बन सकेंगें। केंद्र सरकार द्वारा आरम्भ की गयी आत्मनिर्भर भारत योजना को सफल बनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत युवा उम्मीदवारों को उद्यम  स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसकी सहयता से लाभार्थी उम्मीदवार आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

लाभ एवं विशेषताएं 

  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गयी है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के गरीब एवं आर्थिक रूप से असक्षम नागरिकों को उनके स्वयं के उद्यम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयता प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के तहत राज्य के ऐसे बेरोजगार नगरिक जिन्होंने न्यूनतम दसवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की है, सरकार द्वारा उन्हें उनके खुद का रोजगार शुरू करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों को प्रदेश के सभी वर्गों के नागरिकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
  • राज्य सरकार की इस योजना की नींव 1 अगस्त 2014 में रखी गयी थी एवं 16 नवंबर 2017 को इस योजना के अंतर्गत कुछ संशोधन भी किये गए थे।
  • इसके साथ ही इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदक नागरिक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य ही होनी चाहिए।
  • एमपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी उद्यमियों को उनके स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों द्वारा दस लाख रुपये से ले कर दो करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता ऋण के तौर पर प्रदान की जाती है।
  • मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत महिला उद्यमी को 5% ब्याज दर पर एवं पुरुष उद्यमियों को 6% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध की जाती है।
  • लाभार्थी उद्यमियों द्वारा इस ऋण की धनराशि को लौटने की समय अवधि अधिकतम सात वर्ष निर्धारित की गयी है।
  • राज्य सरकार की इस योजना का सुचारु कार्यान्वयन नोडल एजेंसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है।

    पात्रता मापदंड

    किसी भी सरकारी योजना के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित कुछ पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2023 के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को निम्न पात्रता मापदंडों पर खरा उतरना अनिवार्य होगा:-

    • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए  आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
    • इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 10वीं कक्षा पास नागरिक ही आवेदन करने के पात्र माने जायेंगे।
    • मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत आवेदनकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य के आयकर दाता होने की स्थिति में उन्हें आवेदन हेतु अपात्र माना जायेगा।
    • इस योजना का लाभ एक परिवार के केवल एक सदस्य को ही प्रदान किया जायेगा।
    • यदि आवेदनकर्ता किसी भी बैंक अथवा किसी संस्थान में डिफॉल्टर पाया जाता है तो इस परिस्थिति में उन्हें इस योजना के योग्य नहीं समझा जायेगा।
    • आवेदक द्वारा पहले से ही किसी अन्य स्वरोजगार योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा है तो इस स्थिति में उन्हें इस योजना के पात्र नहीं माना जायेगा।

    आवश्यक दस्तावेज

    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • राशन कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र
    • निवास प्रमाण पत्र
    • दसवीं कक्षा की मार्कशीट
    • बैंक पास बुक
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • मोबाइल नंबर

    मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने की प्रक्रिया 

    मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे इच्छुक नागरिक जो एमपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2023 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा:-

    • सबसे पहले आपको मध्यप्रदेश शासन की स्वरोजगार योजनाऐं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
    • वेबसाइट के होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के विकल्प के अंतर्गत “आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
    • इस नए पेज पर आपको दिए गए विभिन्न विभागों में से अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक विभाग के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। अब आपके स्क्रीन पर पुनः एक नया पेज खुल कर आ जायेगा।
    • इसके बाद आपको इस नए पेज में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
    • अब आपको “साइन अप नाउ” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, जिसके बाद आप अपना पंजीकरण कर सकेगें।


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