- July 31, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Uttar Pradesh
योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राज्य के श्रमिक लोगों के लिए उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण देश के लोगों की आर्थिक समस्याओं में वृद्धि हुई है, और लोगों के लिए लॉकडाउन एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के श्रमिकों के लिए Majdur Bhatta Yojana 2023 का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में रहने वाले 1500000 दिहाड़ी मजदूरों और निर्माण क्षेत्र (रिक्शा वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वाले) के 20.37 लाख श्रमिकों को उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति ₹1000 का भत्ता प्रदान किया जाएगा।
मजदूर भत्ता योजना
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के माध्यम से श्रमिक नागरिकों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण लॉकडाउन लगाना एक आवश्यकता बन गया है। परंतु इस लॉकडाउन के समय में भी बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने वर्करों को घर में रहकर काम करने की इजाजत दे रही है। अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम के चलते अपने घरों में बैठकर कार्य कर रहे हैं। दुकानदार भी अपनी जमा पूंजी के साथ अपना गुजारा कर सकते हैं। परंतु इसके बावजूद राज्य में एक ऐसी श्रेणी भी है जो ना तो कोई जमा पूंजी रख पाती है और ना ही इस प्रोग्राम के चलते अपने घर कार्य कर सकती है। इस श्रेणी में सभी मजदूर एवं दिहाड़ी दार शामिल है।
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना |
आरम्भ की तारीख | 21 मार्च 2020 |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | श्रमिकों को भत्ता प्रदान करना |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
मजदूर भत्ता योजना का उद्देश्य
भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसके डर से लोग अपने कामों पर नहीं जा पा रहे हैं ऐसे में पैसे ना हो पाने के कारण मजदूरों कोई आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में समस्याएं आ रही हैं। कोरोना वायरस की वजह से मंदी के आसार भी साफ दिखाई दे रहे हैं यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने Majdur Bhatta Yojana का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत दिहाड़ी मजदूर एवं निम्न निर्माण श्रमिक राज्य सरकार द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹1000 के वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे। इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि मजदूरों को घर पर खाने पीने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के लाभार्थी
- रिक्शा चालक
- पटरी व्यवसायियों
- निर्माण श्रमिकों
- अंत्योदय श्रेणी के लोगों
- स्ट्रीट वेंडर
- पल्लेदार
- सड़क किनारे रेडी खोमचा लगाने वाले
- रिक्शा और ठेला चालक
- नाई
- धोबी
- दर्जी
- मोची
- फल और सब्जी विक्रेता
- दिहाड़ी मजदूर
- हलवाई आदि
श्रमिक भरण पोषण योजना के लाभ
- राज्य के गरीब दिहाड़ी मजदूर एवं निर्माण श्रमिक योगी मजदूर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ₹1000 की आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे।
- उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत कुल 3500000 मजदूरों को लाभ प्रदान करेगी।
- इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है, कि बीपीएल परिवारों को पीडीएस केंद्रों से 20 किलो गेहूं एवं 15 किलो चावल सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान किए जाएंगे।
- केवल उत्तर प्रदेश के मजदूर लोग ही उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमने प्रदेश में आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं इसलिए इस वायरस से घबराने की जगह चुनौतियों से लड़ने का प्रयास करें। इसके साथ ही उन्होंने मजदूरों, ठेला लगाने वालों आदि को तत्काल राशन उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है।
- श्रम विभाग, नगर विकास एवं ग्राम सभाओं में पंजीकृत मजदूरों को Majdur Bhatta Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत प्रदान किए जाने वाला लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना एवं यह खाता आधार कार्ड के साथ लिंक होना अनिवार्य है।
पात्रता
- सभी श्रम विभाग नगर विकास एवं ग्राम सभा में पंजीकृत मजदूर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- यदि आपके पास श्रम विभाग, नगर विकास या ग्राम सभा में से किसी का भी पंजीकरण या पंजीकरण सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस योजना का लाभ भी नहीं प्राप्त कर सकते।
मजदूर भत्ता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य सरकार ने योगी उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको लेबर डिपार्टमेंट की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिनुअल के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको एक लॉगइन फॉर्म दिखाई देगा इस फॉर्म के नीचे दिए गए रजिस्टर नाउ का बटन दबाएं।
- अब आपको सदस्य पंजीकरण अनुभाग के अंतर्गत नया पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आप एक नए पोर्टल पर चले जाएंगे। यहां आपको रजिस्टर हेयर के विकल्प पर क्लिक कर देना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम मोबाइल नंबर आधार नंबर आदि भरें। सभी जानकारी भरने के बाद रजिस्टर का बटन दबाएं और इस प्रकार आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मजदूर भत्ता योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
वह सभी इच्छुक व्यक्ति जो इस Majdur Bhatta Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं नीचे दिए गए चरणों का पालन कर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को अपने नगर निगम के कार्यालय जाना होगा। आप नगर निगम में जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत नगर निगम नगर निगम द्वारा राज्य के लोगों को पंजीकरण के लिए उपयुक्त प्रपत्र जारी किए गए हैं।
- उपयुक्त प्रपत्र में ऐसे व्यक्तियों की जानकारी भरी जाएगी जो श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं हैं और जिनके पास मनरेगा कार्ड भी नहीं है।
- इस श्रेणी/वर्ग में दुकानदार/विक्रेता, रिक्शा/उर्फ/तांगा चालक, टेंपो/अब/ई रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर/पार्शिनर/गाड़ी, अन्य दैनिक काम करने वाले व्यक्ति आदि को ट्रैक करें। उपरोक्त उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऑनलाइन फीडिंग के लिए नगर निगम में नामित नोडल अधिकारी, नगर पालिका परिसर/नगर पंचायत में कार्यपालक अधिकारी उत्तरी बाड़ होंगे।
- जिला स्तर के एक अधिकारी को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी और तहसील स्तर पर एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा जो गरीब लोगों की जानकारी ऑनलाइन फीड करेगा।
- नगर निगम स्तर से नगर आयुक्त और जिला स्तर के अधिकारी स्थानीय निकाय क्षेत्र में प्रतिदिन रहने वाले लोगों की जानकारी फॉर्म भरेंगे।
- शहरी स्थानीय निकायों में पंजीकृत/सत्यापित ट्रैक दुकानदारों/विक्रेताओं की सूची, शहरी स्थानीय निकायों में पंजीकृत रिक्शा चालक/अक्का, टंगा चालक उपरोक्त पैरा-2 में उल्लिखित श्रेणी के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- दिहाड़ी मजदूरों की जानकारी लेबर अड्डा पर इकट्ठा होने वाले लोगों से संपर्क कर की जा सकती है। इसके अलावा अन्य दैनिक जीवित व्यक्तियों के पंजीकृत संगठनों से भी वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क किया जा सकता है।
- निदेशक स्थानीय निकाय जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल जारी करेंगे और ऑनलाइन पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सभी जिलों के जिला अधिकारियों को वांछित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वे नोडल अधिकारियों को पासवर्ड भी मुहैया कराएंगे और यह कार्रवाई 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी।