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विवरण

पत्रकारों और उनके परिवारों को अत्यधिक कठिनाई के वक़्त समयबद्ध तरीके से एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक कल्याणकारी योजना।

फ़ायदे

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  1. पत्रकार की मृत्यु के कारण अत्यधिक कठिनाई होने पर परिवार को ₹5,00,000 तक प्रदान किये जा सकते हैं।
  2. स्थायी विकलांगता के कारण आजीविका अर्जित करने में असमर्थ होने की स्थिति में पत्रकार को ₹5,00,000 तक प्रदान किये जा सकते हैं।
  3. प्रमुख बीमारियों जैसे कैंसर, गुर्दे की विफलता, दिल की बीमारियों के लिए बाईपास/ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ब्रेन हैमरेज और पैरालिटिक अटैक आदि के इलाज की लागत के लिए ₹3,00,000 तक प्रदान किये जा सकते हैं। यह सी.जी.एच.एस., या किसी अन्य बीमा/विभागीय स्वास्थ्य योजनाओं आदि के तहत कवर न किये जा रहे चिकित्सा व्यय के अधीन होगा।
  4. गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, और ऐसे पत्रकार को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी जिसकी आयु 65 वर्ष से अधिक है।
  5. समिति द्वारा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 65 वर्ष के आयु मानदंड में छूट दी जा सकती है।
  6. दुर्घटनाओं में गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ने पर ₹2,00,000 लाख तक प्रदान किए जा सकते हैं। यह सी.जी.एच.एस., या किसी अन्य बीमा/विभागीय स्वास्थ्य योजनाओं आदि के तहत कवर नहीं किए जाने वाले चिकित्सा व्यय के अधीन होगा। हालांकि, गैर-मान्यता प्राप्त या लगातार 5 वर्षों तक कार्यरत पत्रकारों के मामले में, उपरोक्त (ii), (iii) और (iv) मामलों में उपलब्ध सहायता का अंश ₹1,00,000 तक सीमित होगा और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए समान तरीके से काम करने पर ₹1,00,000 होगा, जो कि प्रत्येक मामले में प्रदान की गई अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

पात्रता

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  1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. आवेदक सामान्य रूप से भारत में निवास कर रहा होना चाहिए।
  3. आवेदक एक (सेवारत या सेवानिवृत्त) पत्रकार होना चाहिए।
  4. आवेदक को भारत सरकार के मुख्यालय में या राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के मुख्यालय (राजधानियों) में पी.आई.बी. द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चहिये।
  5. यदि आवेदक को वर्तमान में भारत सरकार या किसी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आवेदक कम से कम लगातार पांच वर्षों तक पत्रकार के रूप में कार्यरत हो।

अपवाद

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लागू नहीं/अनुपलब्ध

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन
इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र योजना दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा –
 
प्रधान महानिदेशक (एम एंड सी)
पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.)
‘ए’ विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

आवश्यक दस्तावेज़

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  1. आयु का प्रमाण / जन्म तिथि
  2. निवास का प्रमाण
  3. बैंक विवरण (संदर्भ स्रोत)
  4. वित्तीय सहायता के कारण और उद्देश्य से संबंधित दस्तावेज:
  • किसी पत्रकार की मृत्यु के मामले में जिसके परिणामस्वरूप परिवार को अत्यधिक कठिनाई होती है – मृत्यु की तिथि, प्रकृति और कारण से संबंधित दस्तावेज उपलब्कध कराएं।
  • स्थायी नि:शक्तता जिसके कारण पत्रकार अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है।
  • प्रमुख बीमारियों के मामले में – स्थान (अस्पताल का नाम), प्रकृति (दवाओं / शल्य चिकित्सा / रेडियोथेरेपी, आदि) और आवश्उयक उपचार की अवधि के साथ प्रकृति के विवरण से संबंधित दस्तावेज प्रदान करना।
  • दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है – दुर्घटना की तिथि और स्थान, उपचार की प्रकृति और अवधि सहित विवरण से संबंधित दस्तावेज प्रदान करना।
  • मांगी गई वित्तीय सहायता की राशि से संबंधित बिल/प्राप्तियां।
  • अन्य स्रोतों से प्राप्त/आवेदित (यदि कोई हो) वित्तीय सहायता का विवरण, अर्थात प्रधान मंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, पत्रकार संघों / संगठनों, बीमा संबंधी दावें, मोटर दुर्घटना संबंधी दावें, न्यायाधिकरण, अन्य यदि कोई हो)
  • परिवार का विवरण (केवल पत्रकार की मृत्यु / दिव्यांगता के मामले में लागू) परिवार के सदस्य का पूरा नाम, लिंग, आयु का प्रमाण / जन्मतिथि, मृतक पत्रकार के साथ संबंध, रोजगार का विवरण सहित)
  • बैंक से प्राप्त सत्यापन के साथ चेक की छाया प्रति।
 
स्रोत : https: //mib.gov.in/sites/default/files/Revised%20JWS%20Guidelines%2028.03.2018_1.pdf

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

मैं एक पत्रकार हूं। मैं कैंसर से पीड़ित हूं। इस योजना के माध्यम से मुझे अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता मिल सकती है?

मेरी माँ एक पत्रकार थीं और उन्होंने तीस साल तक सेवा की। पिछले महीने उनका निधन हो गया। क्या इस योजना के तहत मेरे परिवार को वित्तीय सहायता मिल सकती है?

मेरा भाई एक पत्रकार है। उन्हें हाल ही में पीठ में चोट लगी थी और परिणामस्वरूप उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्या इस योजना के तहत उनके चिकित्सा संबंधी व्यय को कवर किया जा सकता है?

क्या सहायता की राशि प्राप्त करने के लिए मेरे बैंक खाते को आधार से जोड़ा जाना आवश्यक है?

क्या सेवा के दौरान दिव्यांग हुए पत्रकार इस योजना के अंतर्गत आते हैं?

मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं। मुझे हाल ही में पक्षाघात का दौरा पड़ा है और परिणामस्वरूप मैं सेवा में अब नहीं रह सकता। क्या मैं इस कल्याणकारी योजना के तहत आवेदन कर सकता हूँ?

क्या कैमरामैन भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र हैं?

क्या पात्रता मानदंड को पूरा करने और आवेदन पत्र जमा करने से वित्तीय सहायता प्राप्त करना सुनिश्चित हो जाता है?

मेरे एक दिवंगत पत्रकार मित्र की इकलौती बेटी है जो पांच साल की है। ऐसे मामलों में आवेदन पत्र कौन जमा करेगा?

मुझे कैसे पता चलेगा कि आवेदन पत्र में कोई फ़ील्ड अनिवार्य है या नहीं?



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