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राज्य के किसानों को सिंचाई संबंधी लाभ प्रदान करने हेतु सिंचाई पाइपलाइन योजना का आरंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। राज्य के पात्र और योग्य किसानो को इस योजना के माध्यम से सब्सिडी का लाभ सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी लाभार्थी किसानो को सिंचाई की समस्या से छुटकारा प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त किसानो की आय में भी वृद्धि होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा,

सिंचाई पाइपलाइन योजना

राज्य के पात्र किसानो को सिंचाई संबंधी लाभ प्रदान करने हेतु सिंचाई पाइपलाइन योजना का आरंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। राज्य के किसानो को सरकार द्वारा पाइप लाइन खरीदने के लिए इस योजना के माध्यम से अनुदान प्रदान किया जाएगा, सिंचाई पाइप लाइन के लिए 60 प्रतिशत या अधिकतम 18,000 रुपए का अनुदान इस योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके विपरीत पाइप लाइन खरीदने पर उसकी कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपए का अनुदान राज्य के अन्य पात्र किसानो को इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा,

योजना का नाम सिंचाई पाइपलाइन योजना
आरम्भ की गई राजस्थान सरकार द्वारा
वर्ष 2023
लाभार्थी राजस्थान राज्य के किसान
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य किसानों के खेत में सिंचाई हेतु पाइप लाइन उपलब्ध कराना
लाभ किसानों के खेत में सिंचाई हेतु पाइप लाइन उपलब्ध कराया जाएगा
श्रेणी राजस्थान सरकारी योजनाएं

राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना का उद्देश्य 

राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य के पात्र और योग्य किसानो को सिंचाई हेतु पाइप लाइन उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के सभी हितग्राही किसानो को सिंचाई करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तथा पानी की बचत भी पाइपलाइन खरीदने पर प्राप्त अनुदान के माध्यम से हो सकेगी। बहुत बार यह देखा जाता है कि आर्थिक स्थित कमजोर होने की वजह से राज्य के अधिकतर किसान सिंचाई करने हेतु पाइप लाइन खरीदने में सक्षम नहीं होते है, तथा पानी की कमी के कारण उनकी फसले भी खराब हो जाती है। इसके अतिरिक्त करीब 50 कृषि की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana 2023 के माध्यम से सिंचाई पाइप लाइन खरीदने पर प्रदान की जाएगी।

लाभ और विशेषताएं 

  • राज्य के पात्र किसानो को अनुदान प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana को आरंभ किया गया है।
  • राजस्थान के पात्र किसानों को सिंचाई के लिए पाइपलाइन खरीदने पर इस योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 15,000 रुपए का लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  • इसके अंतर्गत कुल लागत का 60 प्रतिशत अनुदान राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को प्रदान किया जाएगा, इस हिसाब से लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई पाइप लाइन के लिए 18,000 रुपए का लाभ प्राप्त होगा।
  • सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के पात्र किसानो को प्रदान की जाने वाली लाभ की राशि को उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
  • सभी पात्र और योग्य किसानो के द्वारा इस योजना के तहत अपनी इच्छानुसार पाइपलाइन को खरीदा जा सकता है, राज्य के सभी हितग्राही किसानो के द्वारा इस योजना के माध्यम 20 से 25% पानी की बचत की जा सकती है।
  • इसके अतिरिक्त यदि किसानो के द्वारा दो पाइप लाइन पर अनुदान की मांग की जाती है तो इस स्थिति में राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना 2023 के तहत भिन्न भिन्न सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • किसानो के द्वारा अब किसी आर्थिक समस्या का सामना करे बिना आसानी से पाइपलाइन को खरीदा जा सकता है, जिससे उन्हें सिंचाई संबंधी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • किसान अपनी फसलों में इस योजना के माध्यम से बेहतर ढंग से सिंचाई करने में सक्षम हो सकेंगे, इसके साथ ही पानी की भी बचत होगी।
  • राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना को राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में जारी किया जाएगा, इससे राज्य के अधिक से  अधिक पात्र किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
  • सभी हितग्राही किसानो की आय में इस योजना के माध्यम से बढ़ोत्तरी हो सकेगी, इसके अतिरिक्त उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

     पात्रता 

    • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
    • राज्य के केवल किसान नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है, ऐसे किसान जिनके खेत में बोरिंग या कुए पर डीजल इंजन या बिजली से चलने वाले पंप ट्रैक्टर चलित पंपसेट उपलब्ध है, उन्हें ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
    • इसके अतिरिक्त आवेदन करने के इच्छुक किसान के पास 2 बीघा खेती योग्य कृषि भूमि होनी अनिवार्य है।
    • आवेदक  किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है, कोई भी किसान इसका लाभ प्राप्त करने के बाद अगले 10 वर्षों तक पूर्ण आवेदन नहीं कर सकता है।
    • जब किसान के द्वारा पाइप खरीदा जाएगा उसके 30 दिनों के भीतर ही उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा, नहीं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा।

      आवश्यक दस्तावेज 

      • जमीन की जमाबंदी
      • पाइप खरीदने का बिल
      • आधार कार्ड
      • मूल निवास प्रमाण पत्र
      • जाति प्रमाण पत्र
      • पहचान पत्र
      • बैंक खाता विवरण
      • मोबाइल नंबर
      • भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड आदि

      सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

      राज्य के वह सभी किसान जो Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana 2023 का लाभ प्राप्त करने हेतु इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है, उन सभी नागरिको के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इस योजना एक तहत आवेदन किया जा सकता है:-

      • सबसे पहले आपको राज किसान साथी पोर्टल की धिकारिक वेबसाइट पर जाना है, इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
      • वेबसाइट के होम पेज पर आपको किसान के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपको कृषि विभाग के अनुभाग में से सिंचाई पाइपलाइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
      • इसके बाद आपके सामने सिंचाई पाइपलाइन योजना से संबंधित जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी, अब आपको इस पेज आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
      • फिर आपको अगले पेज पर एसएसओ आईडी या जनाधार आईडी का उपयोग कर लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करने के बाद आपके सामने सिंचाई पाइप लाइन आवेदन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा।
      • अब आपको फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज कर देना है, सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
      • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इस प्रक्रिया का पालन करके आप Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana के तहत आसानी से आवेदन कर सकते है।


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