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केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के विकास एवं उत्थान हेतु समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाते रहा है। इसी दिशा में, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा एक नयी योजना आरंभ की गयी है, जिसका नाम Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत राज्य की महिलाओं को उनके स्वयं के उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 

राजस्थान सरकार द्वारा Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 नामक एक नयी योजना का आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की महिला नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा देश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर, 13 फरवरी 2023 को राज्य के पोदार कॉलेज कैंपस में आयोजित एक दिवसीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के दौरान किया गया था, जिसके अंतर्गत राज्य की महिलाओं को विनिर्माण,

  • इस योजना का सुचारू निष्पादन निदेशालय, महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय द्वारा किया जाता है।
  • इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी इस योजना को राज्य स्तर पर उचित रूप से क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निदेशालय, महिला अधिकारिता की होगी एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी को जिम्मेदार माना जायेगा।
  • इस योजना के सुचारु संचालन हेतु राजस्थान सरकार ने 100 करोड रुपए का बजट तैयार किया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलायें आर्थिक रूप से सशक्त बनेगीं, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो सकेगा।
    योजना का नाम इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
    आरम्भ की गई राजस्थान सरकार द्वारा
    वर्ष 2023
    लाभार्थी राज्य की महिलायें एवं स्वयं सहायता समूह
    आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम
    उद्देश्य महिलाओं को उनके स्वयं के रोजगार उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना
    लाभ ऋण की सुविधा
    श्रेणी राजस्थान सरकारी योजनाएं

     उद्देश्य 

    इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य अपने उद्यम की स्थापना करने हेतु राज्य की सभी महिलाओ को प्रोत्साहन प्रदान करना है, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी महिलाओ को ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्र महिलाओ को प्राप्त होने वाले ऋण पर सरकार द्वारा उनको अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana के माध्यम से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगी, इससे उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। राजस्थान सरकार द्वारा आरम्भ की जा रही इस योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी दर को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा,

    लाभ तथा विशेषताएं 

    • राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य की सभी महिलाओं को खुद का उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 को आरंभ किया गया है।
    • इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य की सभी महिलाओं को विनिर्माण सेवा तथा व्यापार आधारित उद्योगों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
    • ऐसे उद्योग जो नए नए स्थापित हुए हैं तथा ऐसे उद्योग जो पूर्व में स्थापित किए गए थे इस योजना के अंतर्गत उन सभी उद्योगों का विस्तार, विवधीकरण, आधुनिकरण आदि के लिए भी राज्य सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा।
    • इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत यदि कोई महिला फर्म अथवा कंपनी की स्थापना करती है तो ऐसी स्थिति में भी राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उस महिला को प्रदान किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
    • Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana 2023 के अंतर्गत व्यक्तिगत महिलाओं के साथ-साथ संस्थागत महिलाएं जैसे कि महिला स्वयं सहायता समूह के कलस्टर आदि को भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
    • राज्य सरकार द्वारा आरंभ इस योजना के जरिए से राज्य की सभी पात्र महिलाओं के जीवन स्तर में बहुत हद तक सुधार होगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।
    • जिला स्तरीय महिला अधिकारिता कार्यालय के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन निदेशालय महिला अधिकारिता के अधीन किया जाएगा।
    • इसके अतिरिक्त निदेशालय महिला अधिकारिता राज्य स्तर पर राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ इस योजना के कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण के लिए नोडल एजेंसी को निर्धारित किया जाएगा।

      पात्रता मानदंड 

      • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के इच्छुक नागरिक की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी आवश्यक है।
      • इसके अतिरिक्त इस योजना के लिए वही नागरिक पात्र हो सकते हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है।
      • राज्य सरकार के किसी भी विभाग के तहत महिला स्वयं सहायता समूह अथवा इन समूह का नाम दर्ज होना अनिवार्य है, तथा इन सभी समूह के क्लस्टर अथवा फेडरेशन की हालत में सहकारी अधिनियम के अंतर्गत उनको नियम के अनुसार पंजीकृत होना अत्यंत आवश्यक है।

        पात्रता

        • इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर, फेडरेशन आदि के सभी सदस्यो को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
        • राज्य सरकार के किसी विभाग के दिशा निर्देश, नियम, विनियम आदि के तहत महिला स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर, फेडरेशन को गठित होना अनिवार्य है।
        • इसके अतिरिक्त इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर, फेडरेशन आदि को राज्य सरकार के किसी भी विभाग तथा बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित ना किया गया हो, तभी वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
        • इसका लाभ लेने के लिए वही पात्र होंगे जिनकी संस्था के गठन को 1 साल हो गया हो तथा गठन के 1 साल के पश्चात भी संस्था का संचालन कम से कम 1 साल तक सक्रिय रूप से होना चाहिए, इसके अतिरिक्त उन संस्थाओ के पास इस एक साल की अवधि में बचत, पारंपरिक लेनदेन, ऋण आदि का रिकॉर्ड भी होना आवश्यक है।
        • राज्य सरकार के पोर्टल पर महिला स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर, फेडरेशन से संबंधित समस्त सूचनाएं मौजूद होनी चाहिए।

          आवश्यक दस्तावेज 

          • आयु का प्रमाण
          • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
          • मोबाइल नंबर
          • ईमेल आईडी
          • आधार कार्ड
          • निवास प्रमाण पत्र
          • आय प्रमाण पत्र आदि

          इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया 

          राजस्थान राज्य की कोई भी पात्र महिलाएं जो खुद का उद्यम स्थापित करना चाहती है तो वह इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है, इसके अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:-

          • सबसे पहले आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
          • वेबसाइट के होम पेज पर आपको इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक कर देना है, उसके पश्चात आपके सामने अगले पेज पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
          • इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है और साथ ही इस फॉर्म में मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है।
          • इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है इस प्रकार आप इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।


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