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विवरण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्‍ल्‍यू.पी.एस.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह समाज के गरीबी रेखा के नीचे के परिवार (बी.पी.एल.) की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक गैर-अंशदायी पेंशन योजना है।

फ़ायदे

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40 वर्ष से 79 वर्ष की विधवाओं को 300/- रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन 500/- रुपये प्रति माह है।

पात्रता

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) के तहत पात्रता के मापदंड है:-
 
  • आवेदक को 40-79 वर्ष के आयु वर्ग वाली विधवा होना चाहिए.
  • आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए

अपवाद

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पेंशन बंद हो जाएगी अगर
 
  • विधवा के पुनर्विवाह के मामले में
  • एक बार विधवा महिला गरीबी रेखा से ऊपर चली जाती है
 

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन
ऑफलाइन
  • कोई भी उमंग ऐप डाउनलोड कर सकता है या वेबसाइट पर जा सकता है https://web.umang.gov.in/web_new/home
  • नागरिक मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है।
  • एक बार लॉग इन करने के बाद, नागरिक एन.एस.ए.पी. की खोज कर सकते हैं.
  • ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें
  • मूल विवरण भरें, पेंशन के भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और ‘सबमिट करें’ पर क्लिक करें।.
 

आवश्यक दस्तावेज़

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  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – जीवित पत्नी (विधवा) के नाम के साथ।
  • बीपीएल कार्ड।
  • आयु प्रमाण – आयु के लिए, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में राशन कार्ड और ईपीआईसी पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के किसी भी चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

पेंशन प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

हाथ में नकदी का संवितरण कौन करेगा?

आईजीएनडब्ल्यूपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या है?



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