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विवरण

60 वर्ष से ऊपर के गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों के लिए एक गैर-अंशदायी पेंशन योजना, जिनके पास अपनी आय के स्रोत से या परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से निर्वाह का बहुत कम या कोई नियमित साधन नहीं है।
 

नोट

इस योजना में बी.पी.एल. विधवाएं शामिल नहीं हैं और 60-79 आयु वर्ग में गंभीर और बहु-दिव्‍यांगता वाले बी.पी.एल. धारकों को क्रमशः आई.जी.एन.डी.पी.एस. और आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. के तहत कवर किया जाएगा।
 
 

फ़ायदे

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60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को 200/- रुपये प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन 500/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।
 

पात्रता

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए:.
 
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। (यह पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू है).
  • आवेदक सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  • आवेदक बेसहारा होना चाहिए और परिवार के सदस्यों या किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता का कोई नियमित स्रोत नहीं होना चाहिए, वह वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र है।
  • बी.पी.एल. विधवाएं और 60-79 वर्ष के आयु वर्ग में गंभीर और बहु-दिव्‍यांगता वाले बी.पी.एल.धारक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन
ऑफलाइन
    • समाज कल्याण विभाग (ग्रामीण क्षेत्र में – प्रखंड विकास कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में – जिला समाज कल्याण कार्यालय) से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
    • आवेदन पत्र में सभी आवश्‍यक जानकारी भरें।
    • विधिवत भरे हुए फॉर्म को सहायक दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए और समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
    • फिर आवेदन की पूरी तरह से जांच की जाती है और समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है.
    • इसके बाद समाज कल्याण विभाग लाभार्थियों की अनुशंसा जिला समाज कल्याण अधिकारी को करेगा।
    • यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और प्रपत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है, फिर अंतिम स्वीकृति जिला स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा की जाएगी।
 

आवश्यक दस्तावेज़

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    • आधार कार्ड
    • बी.पी.एल. कार्ड
    • फ़ोटो
    • बैंक पास बुक
    • आयु प्रमाण – आयु के लिए, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र को उपयोग में लाया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में, राशन कार्ड और ई.पी.आई.सी. पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
 

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

मैं अपने आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता हूं?

क्या मैं बी.पी.एल. कार्ड की जगह आय प्रमाणपत्र दे सकता हूँ?

क्या हम वृद्धावस्था और विधवा पेंशन दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं?



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