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विवरण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्‍यांगता योजना हमारे देश में दिव्‍यांग लोगों की सहायता के लिए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 2009 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह योजना दिव्‍यांगों को उनके जीवन की समृद्धि के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। कोई भी दिव्‍यांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और 40% गरीबी रेखा से नीचे है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
 

फ़ायदे

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दिव्यांगजनों को 18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच 300/- रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष व उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 500/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
 

पात्रता

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दिव्‍यांग व्यक्ति के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:.
 
  • आवेदक की आयु 18-79 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होना चाहिए.
  • आवेदक की दिव्‍यांगता 40% से अधिक होनी चाहिए.
  • बौने व्‍यक्ति भी इस योजना के पात्र हैं.
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए.

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन
ऑफलाइन
  • उमंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट https://web.umang.gov.in/web_new/home पर जा सकते हैं
  • कोई व्‍यक्ति मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कर सकता है।
  • एक बार लॉग इन करने के बाद,आप एन.एस.ए.पी. की खोज कर सकते हैं.
  • ऑनलाइन आवेदन ‘पर क्लिक करें’
  • मूल विवरण भरें, पेंशन के भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और ‘सबमिट करें’ पर क्लिक करें।.
 

आवश्यक दस्तावेज़

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  • बी.पी.एल. कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण – आयु के लिए, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र को उपयोग में लाया जा सकता है। उनकी अनुपस्थिति में, राशन कार्ड और ई.पी.आई.सी. पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (80% या उससे अधिक) स्वीकार किया जाएगा।
  • पासपोर्ट साइज फोटोज।
 

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

पेंशन प्राप्त करने के कोनसे विभिन्न तरीके हैं?

हाथ में नकदी कौन वितरित करेगा?

क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?

क्या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया सभी राज्यों के लिए समान है?

मैं अपने आवेदन की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता हूं?

क्या मैं एक से ज्यादा दिव्यांगताओं के लिए आवेदन कर सकता हूं?



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