- November 21, 2024
- Posted by: ekYojana
- Categories: Haryana, Latest Govt Schemes
इस योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी मजदूरों को सहायता दी जाएगी जो कोरोना महामारी के कारण अपने रोज़गार खो चुके है, इसके साथ ही इस योजना के तहत कामकाजी नागरिकों को प्रति माह 4,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। Shramik Sahayata Yojana Haryana के तहत दी जाने वाले इस राशि से वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकेंगे।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना
इस स्थिति में दिहाड़ी मजदूरों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न राज्यों द्वारा पाबंदियों को और कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने राज्य के मजदूरों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है, इसके तहत हरियाणा सरकार राज्य में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, कूड़ा बीनने वालों, रिक्शा चालकों, रेस्तरां कर्मियों, सुरक्षा गार्डों और अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को असंगठित श्रमिक सहायता योजना हरियाणा के तहत सहायता प्रदान करेगी।
योजना का नाम | हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना |
वर्ष | 2024 |
आरम्भ की गई | श्रमिक विकास विभाग द्वारा |
लाभार्थी | श्रमिक मजदूर |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभ | श्रमिकों को 4000 रुपये सहायता राशि |
श्रेणी | हरियाणा सरकारी योजनाएं |
उद्देश्य
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना को आरम्भ करने का मुख्य उदेश्य यह है कि इस कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित सभी मजदूरों को सहायता दी जाएगी, और राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उन सभी लोगो को दिया जाएगा जो असंगठित क्षेत्रों में इस तरह का कार्य करते हैं जैसे दिहाड़ी मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, असंगठित श्रमिक, रिक्शा चालक, सुरक्षा गार्ड, रेस्तरां कर्मचारी और श्रेणी के कर्मचारी, श्रमिक नागरिक आदि। इस महामारी के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्रदान करने के लिए यह योजना पूरे राज्य में लागू की गई है।
लाभ व विशेषताएं
- हरियाणा सरकार की पहल श्रमिक सहायता योजना से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले सभी श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
- इस योजना के तहत श्रमिकों को मासिक आधार पर चार हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि कोई मजदूर नागरिक काम करते समय कोरोना का शिकार हो जाता है तो उसके इलाज का पूरा खर्च योजना के तहत मुहैया कराया जाएगा।
- साथ ही मृत्यु की स्थिति में श्रमिक नागरिकों को हरियाणा श्रमिक सहायता योजना के माध्यम से दस लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- दिहाड़ी मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले और अन्य प्रकार के काम करने वाले सभी मजदूर वर्ग के नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना में पंजीकृत सभी श्रमिक वर्ग के नागरिकों को इस योजना से सहायता राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिक नागरिकों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।
पात्रता मानदंड
हरियाणा सरकार के माध्यम से शुरू की गयी Haryana Shramik Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
- केवल हरियाणा के स्थायी निवासी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- 18 साल से अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु के श्रमिक द्वारा ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- ऐसे श्रमिक जिनका बैंक में खाता है केवल उन्हें ही आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा के स्थायी निवासी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
पंजीकरण करने की प्रक्रिया
हरियाणा सरकार के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए शुरू की गयी Haryana Shramik Sahayata Yojana के तहत सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आपको दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- आपके द्वारा विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ कॉपी खुल जाएगी, अब इसे डाउनलोड करना होगा।
- इस पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पिता का नाम, आधार नंबर तथा निवास का पता दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आप फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके अपनी सुविधा के अनुसार रपंच , पंचायत , परिषद् / निगम / जिला परिषद् सदस्य / ब्लॉक समिति सदस्य सरकारी अधिकारी के पास जाकर जमा करा देना है।