- May 26, 2023
- Posted by: ekYojana
- Category: Haryana
वर्तमान में हमारे देश में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो समाज के हर तबके के उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गयी हैं। ऐसे ही एक योजना के बारे में हम इस लेख में बात करेंगे। इस योजना का नाम है नाम है – हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2023. हरियाणा सरकार द्वारा Pitritva Labh Yojana की शुरुआत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए की गयी है। इस योजना का लाभ उन पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों को माता पिता बनने पर मिलेगा। मिजानकारी दे दें कि इन श्रमिकों को बच्चों के जन्म पर 21,000 रुपये की सहायता मिलेगी।
आज इस लेख में हम आप को हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के बारे में जानकारी देंगे। इस लेख में आप जानेंगे की Haryana Paternity Benefit Scheme 2023 apply कैसे करें ? हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र, पात्रता और दस्तावेज इत्यादि के संबंध में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी जानकारी जानने के लिए आप इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें –
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में कितनी वित्तीय सहायता मिलती है ?
यदि कोई योग्यता रखने वाला श्रमिक इस योजना में आवेदन करता है तो उसे योजना (बीओसीडब्ल्यू श्रम कल्याण कोष योजना) के अंतर्गत कुल 21 हजार रूपए की धनराशि वित्तीय सहायता के तौर पर प्रदान जाएगी। कुल धनराशि लाभार्थी को दो किश्तों में दी जाएगी। जिस में से नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु 15 हजार रूपए और बच्चे के जन्म के बाद माता (श्रमिकों की पत्नी) के उचित खान पान और पौष्टिक आहार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 6,000 रूपए दिए जाएंगे।
आर्टिकल का नाम | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना, आवेदन, पात्रता |
संबंधित राज्य | हरियाणा |
विभाग का नाम | श्रम विभाग, हरियाणा |
लाभार्थी | हरियाणा के पंजीकृत श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के नवजात बच्चे हेतु पालन पोषण और उनकी माता हेतु पौष्टिक आहार प्रदान करना। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। |
आधिकारिक वेबसाइट | पितृ लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट , saralharyana.gov.in |
वर्तमान साल | 2023 |
योजना हेतु आवेदन पत्र | पितृत्व लाभ योजना का आवेदन पत्र |
पितृ लाभ योजना का उद्देश्य
पितृत्व लाभ योजना के तहत श्रमिक की पत्नी और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर खानपान हेतु ये योजना लायी गई है। इससे गरीब श्रमिक के बच्चे और पत्नी को भी बेहतर पोषण मिल सकेगा। जो सामान्य स्थिति में बहुत से श्रमिकों के लिए अपने परिवार को ये सब उपलब्ध कराना मुश्किल होता है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा चलाई गयी इस योजना- पितृत्व लाभ योजना के जरिये श्रमिकों के बच्चे और पत्नी को उचित पोषण मिल जाएगा। जिससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करने में भी सहायता मिलेगी।
पितृत्व लाभ योजना में पात्रता
जो भी पंजीकृत श्रमिक हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में आवेदन करना चाहता है उसे योजना के अंतर्गत निर्धारित की गयी इन पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। आप आगे लेख में दी गयी इन पात्रता शर्तों को पढ़कर अपनी योग्यता का पता कर सकते हैं –
- आवेदन करने वाले श्रमिक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- इस श्रमिक आवेदन कर सकते हैं जिनके पास हरियाणा श्रमिक कार्ड है।
- पितृत्व लाभ योजना का लाभ श्रमिक को दो बच्चों के लिए ही मिलेगा। यदि बच्चे दोनों बेटियां हैं तो तीसरी बेटी को भी इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक श्रमिक को योजना के लाभ हेतु नवजात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। साथ ही एक साल की सदस्यता का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
- यदि कोई श्रमिक पितृत्व लाभ योजना के समान किसी अन्य योजना का लाभ उठा रहा है तो उसे पितृत्व लाभ योजना का लाभार्थी नहीं बनाया जा सकता है ।
- इसी प्रकार यदि श्रमिक की पत्नी को इस प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में भी पितृत्व योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि योजना के अंतर्गत जन्म के बाद नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- सबसे महत्वपूर्ण बात की इस पितृत्व लाभ योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को बच्चे के जन्म के एक साल के अंदर ही इसके लिए आवेदन करना होगा। अन्यथा योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
यहाँ जानिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
Haryana Pitritva Labh Yojana के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए सभी पंजीकृत श्रमिकों को इस योजना में आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरुरत होगी। इन दस्तावेजों की सूची हम आप को लेख में उपलब्ध करा रहे हैं। आप इन्हे आगे पढ़ सकते हैं –
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
यदि आप भी हरियाणा पितृत्व योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ दी गयी प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को सरल हरियाणा के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर पहुँच जाएंगे।
- यहाँ आप को “New user? Register here” के लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आप के सामने नया पेज खुलेगा। जहाँ आप को एक फॉर्म दिखेगा।
- सभी जानकारी भरें और “Validate” के बटन पर क्लिक करें।
- इस पर क्लिक करते ही आप के मोबाइल नंबर और ईमेल एआईडी पर ओटीपी आएगा।
- इसके बाद इसे निर्धारित स्थान पर भर दें। और “Submit” के बटन पर क्लिक कर दें।
- अब आप की स्क्रीन पर “Successful Registration” का मैसेज दिखेगा।
- आप इसके बाद सरल पोर्टल पर अपना लॉगिन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं।
- इसके लिए आप को नयी विंडो में सरल हरियाणा पोर्टल को खोलना होगा।
- यहाँ आप को लॉगिन करने के लिए अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। और Login की प्रक्रिया को पूरा करें।
- अब अगले पेज पर आपको “Apply for Services” के अंतर्गत “View All Available Services” के लिंक पर क्लिक करना है।
- यहाँ आप की स्क्रीन पर सभी योजनाएं और उपलब्ध सेवाओं की सूची खुल जाएगी।
- अब आप यहाँ संबंधित योजना को ढून्ढ सकते हैं या सीधे ही सर्च बॉक्स में “Paternity” टाइप करें।
- इसके बाद आप के सामने पितृत्व लाभ योजना का विकल्प आ जाएगा।
- आप को “Paternity Benefit Scheme for male registered worker of HBOCWW Board” के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अगले पेज पर आप को अपने आधार संख्या को भरना होगा। इसके बाद इसे वेरीफाई करने के बाद आप को OTP verification करना होगा।
- वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के पूरे होते ही “Paternity Benefit Scheme” का Application Form आप की स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- अब आप को यहाँ पूछी गयी सभी जानकारी भरनी है और सम्बंधित दस्तावेजों को भी अपलोड करें। और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करे।
- आप के आवेदन की जांच के बाद यदि आवेदन स्वीकार होता है तो आप के बैंक खाते में योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।