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हम सभी जानते है की हमारे देश में गरीब नागरिको को सहायता प्रदान करने के लिए कई अन्य तरह की योजनाए आरम्भ की जाती है, इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए हरियाणा कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए 11,000 से 51,000 रुपये तक की राशि शगुन के रूप में दिए जाएगे। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को भी सरकार द्वारा का लाभ दिया जाता है,

हरियाणा कन्यादान योजना

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की बेटियों की शादी के लिए राशि के रूप में सहयता प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से उन सभी को अपनी बेटी की शादी के लिए किसी और के आगे पैसो के लिए हाथ नहीं फैलाने होंगे। हरियाणा सरकार ने इस Haryana Kanyadan Yojana के तहत राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा तथा विकलांगों की शादी पर सरकार के माध्यम से 51000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है,

योजना का नाम हरियाणा कन्यादान योजना
वर्ष 2024
आरम्भ की गई हरियाणा सरकार द्वारा
विभाग अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग
लाभार्थी राज्य की लड़किया
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान  करना
श्रेणी हरियाणा सरकारी योजनाएं

उद्देश्य

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया है कि हरियाणा कन्यादान योजना 2024 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह बताया है की राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों को उनकी शादी के समय आर्थिक सहायता देने के लिए आरम्भ किया है। इस योजना के तहत उन अभी परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं अपना जीवन यापन कर रहे है और कई लोग ऐसे भी हैं जो बेटी की शादी का सारा खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार कर्ज देना पड़ता है।

 लाभ

  • हरियाणा कन्यादान योजना 2024 के तहत समाज के आरक्षित वर्ग के गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी।
  • हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत मिलने वाली राशि के माध्यम से गरीब परिवार को लड़की की शादी के लिए आवश्यक आर्थिक राशि का समाधान किया जा सकता है।
  • इस योजना के तहत ₹11000 से लेकर ₹51000 तक की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से इस धनराशि की सहायता से शादी में होने वाले काफी सारे खर्चे किए जा सकते हैं।
  • इस योजना को हरियाणा शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है।

    पात्रता

    • इस योजना के तहत आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है तथा योजना तहत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹100000 से कम होनी चाहिए।
    • हरियाणा कन्यादान योजना 2024 के तहत शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा और लड़के की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
    • यदि कोई विधवा या तलाकशुदा महिला पहले ही इस योजना का लाभ ले चुकी है तो वह सभी दोबारा इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
    • एक परिवार की दो से अधिक लड़कियां हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं।

      आवश्यक दस्तावेज

      • मोबाइल नंबर
      • पासपोर्ट साइज फोटो
      • आधार कार्ड
      • निवास प्रमाण पत्र
      • बीपीएल राशन कार्ड
      • जाति प्रमाण पत्र
      • आय प्रमाण पत्र
      • शादी प्रमाण पत्र
      • बैंक अकाउंट पासबुक
      • दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
      • तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र

      हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

      यदि आप हरियाणा कन्यादान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

      • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
      • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल कर आ जायेगा।
      • अब आपको इस फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
      • इसके बाद आप Username और Password दर्ज दे और Login पर क्लिक कर के लॉगिन कर सकते हैं।
      • इस तरह आपका हरियाणा कन्यादान योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।


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