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हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा 21 अगस्त 2019 को शुरू किया गया है। राज्य सरकार को इस योजना को शुरू करने के तहत राज्य के हर एक परिवार को सामाजिक सुरक्षा के रूप में हर साल 6,000 रूपये की मददत की जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदान करने वाली वार्षिक 6000 रूपये की सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के द्वारा दी जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023 के तहत दी जाने वाली धनराशि 12 किस्तों के द्वारा दी जाएगी। यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

राज्य सरकार के माध्यम से हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा देने के लिए इस योजना को दोबारा शुरू कर दिया गया है। Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023 के तहत हर एक परिवार को 6000 रूपये की वार्षिक सहायता 500 रुपए प्रतिमाह के में प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए वार्षिक आय 1,80,000 रुपए निर्धारित की गयी है। जो परिवार खेती करते हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के लिए पंजीकरण जिले के सभी सीएससी सेंटरों और सरल केन्द्रो माध्यम से होंगे। यदि आप योजना का लाभ लेना चाहते है,

योजना का नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
आरम्भ की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
लाभार्थी राज्य के परिवार
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
लाभ सालाना 6000 रूपये की आर्थिक मदद
श्रेणी हरियाणा सरकार द्वारा

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023 के लाभ

  • Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana में आवेदक को  उन सभी की आयु के तहत 55 से 200 रूपये पेंशन के रूप में भुगतान करना होगा, इसी के साथ आवेदक को 60 वर्ष की आयु पर कर लेने पर 3,000 रूपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे।
  • इस योजना तहत हरियाणा सरकार बजट के दौरान वहन करना होगा, और जहा तक संभव है, केंद्र सरकार के माध्यम से योगदान दिया होगा।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक परिवार 6,000 रुपये प्रति वर्ष सहयता के रूप में दिए जाएगे।
  • वर्ष 18-50 तक की आयु के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के द्वारा हर साल 330 का प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
  • इस योजना के तहत वर्ष 18-70 आयु तक के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से दुर्घटना बीमा की राशि पर हर साल 12 रुपये का भुगतान करना होगा।

    हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता मानदंड

    • यह योजना केवल हरियाणा राज्य में रहने वाले निम्नलिखित परिवारों में शामिल होने के लिए पात्र होगी।
    • इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं दिया जाएगा जिनकी आय INR 15,000 रुपये प्रति माह या  INR 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष और परिवार की कुल भूमि 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक है।
    • केवल 18 से 50 वर्ष की आयु के आवेदक ही इस योजना में आवेदन के लिए पात्र है। इससे कम अथवा अधिक आयु के आवेदक आवेदन नहीं कर सकते।

      आवश्यक दस्तावेज

      • आधार कार्ड
      • पहचान पत्र
      • निवास प्रमाण पत्र
      • मोबाइल नंबर
      • पासपोर्ट साइज फोटो

        हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2023 में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

        आप दिए गए आसान से चरणों का पालन करके आसानी से हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं

        • सबसे पहले आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
        • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Operator Login” के विकल्प पर क्लिक कर देना होग, अब आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
        • इसके बाद इस पेज पर आपको सीएससी आईडी दर्ज करके “Next” के बटन पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको पासवर्ड दर्ज करके “Sign in” के बटन पर क्लिक कर देना है।
        • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, इस पेज पर आपको “Apply Scheme” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा, अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
        • अब आपको “Do you have family id” का विकल्प दिखाई देगा, यदि आपको पास आईडी है तो Yes कर दीजिये अगर नहीं है तो No कर दीजिये।
        • इसके बाद आप Yes पर क्लिक कर देते हैं, तो आपको फॅमिली आईडी दर्ज करके “Search” के बटन पर क्लिक कर देना है।


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