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हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना का शुभारंभ हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है इस योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी किसानों के लिए आधुनिकीकरण तरीके से खेती करने के लिए कृषि यंत्र अनुदान में एक विशेष प्रकार की छूट प्रदान की जा रही है। योजना के माध्यम से कृषि कल्याण विभाग के द्वारा वर्ष 2023 के लिए राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण में 50% तक का अनुदान किसानों को प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार की इस स्कीम के अनुसार लाभार्थी किसान अधिकतम 3 प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए आवेदन कर सकता है योजना के लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया जायेगा। Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana के राज्य के किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी एवं साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी मजबूती प्रदान की जाएगी

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना 2023

Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana– को राज्य सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए शुरू किया गया है राज्य में बहुत से किसान ऐसे है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है जिसके कारण वह खेती करने के लिए महंगे कृषि उपकरणों को नहीं खरीद पाते है जिस कारण उन्हें पारम्परिक तौर तरीकों से खेती करनी पड़ती है। जिससे किसानों को बहुत हानि भी होती है इन सभी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा कृषि कल्याण विभाग के द्वारा किसानों के लिए कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना 2023 को शुरू किया गया है। किसानों के पास कृषि यंत्र उपलब्ध होने से वह कृषि कार्य को सरलता से कर पाएंगे जिससे उनकी आमदनी में भी मुनाफा होगा। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा यह एक पहल शुरू की गयी है।

स्कीम हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना 2023
विभाग कृषि कल्याण विभाग हरियाणा
पोर्टल कृषि विभाग हरियाणा
लाभार्थी राज्य के किसान नागरिक
उद्देश्य किसानों को अनुदान के रूप में कृषि
उपकरण उपलब्ध करवाना
वर्ष 2023
लाभ 50% सब्सिडी
आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyanacrm.com

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान का उद्देश्य

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन- का मुख्य उद्देश्य है राज्य के किसानों को सब्सिडी दर के माध्यम से कृषि उपकरण उपलब्ध करवाना। इस योजना के माध्यम से, किसानों को आधुनिक मशीनरी खरीदने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। लाभार्थी किसानों को कृषि कार्य में होने वाली समस्या को अब योजना के अंतर्गत कम किया जायेगा। आधुनिकी तरीके से खेती करने से किसानों को कृषि कार्य में आसानी होगी। एवं साथ ही वह कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन कर पाएंगे। जिसके माध्यम से वह एक बेहतर आय की प्राप्ति कर पाएंगे। Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana (HKYAY) का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के लिए www.agriharyanacrm.com पर किसानों के लिए आवेदन फॉर्म को जारी किया गया है सभी किसान ऑनलाइन माध्यम से पंजीकृत होने के उपरान्त ही योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।

कृषि यंत्र अनुदान योजना 2023 में उपलब्ध यंत्र

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना में विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों को उपलब्ध किया गया है योजना में शामिल सभी कृषि यंत्रों की सूची नीचे दर्शायी गयी है। किसान नागरिकों कृषि कार्य में आधुनिकी उपकरण का इस्तेमाल करने के लिए यह उपकरणों की खरीद पर एक विशेष प्रकार का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। कृषि यंत्रों का प्रयोग करके किसान नागरिकों के समय का सदुपयोग भी होगा एवं साथ ही वह कृषि में अधिक उत्पादन कर पाएंगे। यह कृषि कार्यों की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह योजना शुरू की गयी है। अब किसान नागरिक नीचे दिए गए सभी उपकरणों को आसानी से खरीदने में सक्षम होंगे।

S.NO कृषि यंत्र के नाम
1 स्ट्रा बेलेर
2 हे रेक
3 सृब्मास्टर ,स्लेशर
4 ब्रिकेट मेकिंग मशीन
5 ट्रैक्टर चलित पावर वीडर
6 मल्टी क्रॉप प्लांटर ,मेज प्लांटर ,डी.एस.आर
7 न्यू मैट्रिक प्लांटर
8 कपास बिजाई मशीन
9 ट्रैक्टर चलित बूम स्प्रेयर
10 ट्रैक्टर चलित रीपर बाइंडर
11 पैडी ट्रांसप्लांटर
12 लेजर लैंड लेवलर
13 स्ट्रा रीपर
14 स्वचालित रीपर बाइंडर
15 ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर

Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana की विशेषताएं

  • हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना 2023 के अंतर्गत एससी, लघु और सीमांत और महिला किसानों को 50 प्रतिशत और बड़े किसानों को 40 प्रतिशत या अधिकतम सीमा तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • सरकार ने किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी की देने की घोषणा की गयी है।
  • मशीनों के भौतिक सत्यापन के समय, किसानों को आवेदन पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ट्रैक्टर आरसी, बैंक पासबुक की प्रति, भूमि रिपोर्ट और शपथ पत्र जैसे सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना राज्य में मौजूद छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से किसान उत्पादक समूहों को बहुत सारे लाभ प्रदान करती है।
  • राज्य सरकार ने कृषि विभाग की ओर से सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अटैचमेंट विथ कंबाइन, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, कटर कम स्पिंडर, रिवर्सिबल, रोटरी स्लेशर, जीरो टील ड्रिल और रोटेटेटर पर सब्सिडी देने की घोषणा की है।
  • इसके साथ ही , कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने वाले लाभार्थी के लिए किसानों के स्वयं सहायता समूह सोसायटी में पंजीकृत किसानों, महिला किसान समूहों को 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के लाभ

  • योजना के अंतर्गत राज्य के लघु सीमांत एवं अन्य किसानों को यंत्र खरीदने के लिए अनुदान का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana के तहत राज्य के एक किसान को कृषि कार्य में आसानी होगी
  • योजना के तहत किसानों को 40% से लेकर 50% तक का अनुदान लाभार्थी किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर दिया जायेगा।
  • किसानों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन किया जायेगा।
  • किसानों की आर्थिक स्थिति में भी योजना के तहत एक विशेष प्रकार का बदलाव किया जायेगा उनकी आय के स्रोत में वृद्धि की जाएगी।
  • हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदक किसान के लिए यह सुविधा प्रदान की गयी है की वह 3 प्रकार के यंत्रों का लाभ अनुदान के रुप में प्राप्त कर सकता है।
  • कृषि उपकरणों का प्रयोग करने से किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • अधिक आवेदन की प्राप्ति होने पर भी लाभार्थियों को योजना के तहत लकी ड्रॉ की सुविधा प्रदान की गयी है।

कृषि यंत्र अनुदान योजना पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन कर्त्ता किसान का बैंक खाता विवरण
  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • ट्रैक्टर आरसी
  • पैन कार्ड
  • पटवारी की रिपोर्ट
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए हरियाणा राज्य के मूल निवासी किसान ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
  • राज्य के किसानों की कृषि भूमि किसान के नाम पर या फिर अन्य किसी सदस्य के नाम पर होनी आवश्यक है
  • योजना के अंतर्गत सिर्फ राज्य के किसान ही आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों में जिन कृषि यंत्रों में अनुदान के लिए आवेदन किया है वह स्कीम के अनुसार उसी यंत्र पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।


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