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कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के जो बालिका अभिभाववक है उनको आर्थिक रूप से वित्तीय सहायता देना है। हर महीने पेंशन के रूप में ऐसे अभिभावकों को लाभ पहुंचाएगी। जिससे की वे अपनी दैनिक जीवन में होने वाली चीजों को खरीद सके। आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना से जुडी सभी जानकारी देंगे। जो भी अभिभावक Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करता है उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप स्कीम में आवेदन करना होगा। आवेदन आप ऑनलाइन मोड़ में भी कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना

जैसे की आप सब जानते हैं की चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नई योजनाओं का आरम्भ करती है जिससे की उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनहित के लिए ऐसे गरीब वर्गों को कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा हैं जिनकी केवल एक कन्या संतान हो तथा उसका विवाह हो गया हो। ऐसे में परिवार के पास कोई भी आय के साधन ना हो और अभिभावक की आयु भी 60 वर्ष या इससे ज्यादा हो गयी हो, वे योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही जिन लोगो का पुत्र था या वो अब जीवित नहीं है ऐसी स्थिति में भी दम्पति को हर महीने 600 रूपये की पेंशन की सहायता दी जायेगी।

योजना का नाम कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना
विभाग का नाम सामजिक न्याय विभाग
लाभार्थी राज्य के नागरिक
उद्देश्य गरीब वर्गों की आर्थिक सहायता करना
आवेदन का मोड़ ऑनलाइन / ऑफलाइन
पेंशन राशि छह सौ रूपये
आधिकारिक वेबसाइट mpedistrict.gov.in

योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • दोनों दम्पतियों का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की वह आयकरदाता न हो
  • जो विधवाएं महिला होंगी उन्हें अपने पति का मृत्य प्रमाण पत्र देना होगा।
  • बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस खाते की प्रतिलिपि
  • मोबाइल नंबर
  • दम्पति का एक साथ पासपोर्ट साइज फोटो

    मध्य प्रदेश कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता

    • इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ले सकते हैं।
    • अभिभावकों की सिर्फ एक बेटी हो और जिसकी शादी हो गयी हो।
    • दम्पति की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
    • यदि अभिभावक कर दाता हो तो वे योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
    • यदि आपका एक पुत्री के आलावा कोई पुत्र भी है तो आपको योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
    • पुत्री का विवाह होना आवश्यक है। अगर आवेदनकर्ता की बेटी की शादी न हुयी हो तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
    • आप एक गरीब वर्ग के परिवार से होने चाहिए जिनके पास आय के कोई भी साधन ना हो। आपका राशन कार्ड भी बीपीएल होना चाहिए।
      कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना योजना के लाभ
      • इस योजना का लाभ राज्य के गरीब वर्गों को मिलेगा जिनके पास आय के साधन ना हो।
      • योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह 600 रूपये की पेंशन दी जायेगी।
      • Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।
      • आपको अपनी पेंशन लेने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार द्वारा या तो पोस्ट ऑफिस में या फिर आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
      • योजना का लाभ केवल उन्ही लोगों को मिलेगा जिनकी एक बेटी हो और उसकी शादी हो चुकी हो।
      • अगर पुत्र की मृत्यु हो गयी हो तो इस स्थिति में भी अभिवावकों को पेंशन मुहैया कराई जायेगी।

      मुख्यमंत्री कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य

      जैसे की आप जानते हैं की ऐसे गरीब वर्ग के परिवार होते हैं जिनकी एक ही बेटी होती है और उसकी भी शादी हो जाती है। और वे इतने सक्षम नहीं होते हैं की बाहर जाकर कुछ आय के साधन प्राप्त कर सके। जिससे की उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है और वृद्ध होने के कारण वे नौकरी भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनके सामने वित्तीय समस्या खड़ी हो जाती है जिससे की उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों को लेने में काफी दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है। और उनकी कोई संतान नहीं होती है जिस पर वे आश्रित हो सके। ऐसे उम्मीदवारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया है जिससे की एमपी सरकार द्वारा ऐसे पात्र लोगों को अपनी आवश्यकताओं की खरीद के लिए हर महीने 600 रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

      मध्यप्रदेश कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

      जो उम्मीदवार योजना में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें हम यहां पर आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आप हमारे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

      • सबसे पहले उम्मीदवार एमपी ई-डिस्ट्रिक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
      • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर पेज खुल जाएगा आप इस पेज में ई-डिस्ट्रिक सेवा के लिंक पर क्लिक करना होगा।
      • आप नए पेज में आ जायेंगे आपको डाउनलोड के सेक्शन पर जाकर आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस पेज में विभाग और सेवा का चयन करना होगा जिसमें आप विभाग में सामाजिक न्याय का चयन करें।
      • और सेवा के चयन में आप मध्यप्रदेश कन्‍या अभिभावक पेंशन योजना का चयन कर दें। और प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर दें।
      • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
      • इस फॉर्म में आपको आधार नंबर, समग्र आईडी नंबर, आवेदक दम्पति का नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, जाति, आयु, मूल निवास का पता, वर्तमान समय का पता, और पुत्री के बारे में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। उसके बाद आपको कुछ दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। और आवश्यक दस्तावेज में जो जो दस्तावेज आपने अपलोड किये हैं उन्हें टिक कर दे। और सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
      • पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन की अभिस्वीकृति कर लें।


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