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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उद्देश्य व विशेषताएं – उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए औपचारिक रूप से Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana  को आरम्भ करने की घोषणा की गयी है। इस योजना के तहत राज्य के किसान दुर्घटना कल्याण के प्रावधानों के अनुसार, यदि राज्य में किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो किसान के परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता दी जाएगी, जिसके तहत 5 लाख रुपये और 60 प्रतिशत विकलांगता पर अधिकतम 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मंगलवार 21 जनवरी 2020 को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana को आरम्भ करने की मंजूरी दी गयी है, राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए इस योजना की घोषणा काफी अहम साबित हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत यह जानकारी दी है कि जिन किसानों की दुर्घटनाएं 14 सितंबर 2019 के बाद हुई हैं, उन्हें यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत आर्थिक सहायता जाएगी, इस योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को प्रदान किया जाएगा, ताकि किसानों के परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े, और राज्य सरकार ने बताया है की UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana इस योजना के द्वारा राज्य के नागरिको को काफी सहायता मिलेगी, और वह सभी अपने जीवन में सुधार ला सकेंगे।

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के खातेदार अथवा सह खातेदार किसान जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटनावश हो जाती है तो इस परिस्थिति में उस किसान के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य के इच्छुक किसानों को इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा। राज्य सरकार ने इस योजना का कार्यन्वयन ऑनलाइन मोड की सहायता से किया जायेगा, जिससे प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत मैन्युअल आवेदनों को भी स्वीकार किया जायेगा।

योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
वर्ष 2023
आरम्भ की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा
लाभार्थी राज्य के किसान भाई
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
लाभ किसी दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता
श्रेणी उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य

हम सभी नागरिक जानते हैं कि किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन कृषि है। यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में किसानों को कोई नुकसान होता है तो उसके परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021 के अनुसार यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि कोई किसान दुर्घटना में अपंग हो जाता है तो सरकार 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

 लाभ

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के कई लाभ है और मुख्य लाभों में से एक वित्तीय निधि है जो किसी किसान की मृत्यु पर प्रदान की जाएगी या यदि किसान पहले ही मर चुका है तो परिवार के साथी सदस्यों को किसान के जीवन का मुआवजा मिलेगा, और मुआवजा 500000 रुपये का होगा जो सालाना मुहैया कराया जाएगा और जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

कृषक दुर्घटना कल्याण आवेदन की शर्तें
  • यदि किसी किसान की दुर्घटना होती है तो उसे या उसके परिवार को 45 दिनों के भीतर किसान दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन करना अनिवार्य है।
  • यदि आवेदक 45 दिनों के भीतर आवेदन नहीं कर पाता है, तो केवल जिलाधिकारी ही समय सीमा को 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं।
  • यदि किसान या उसका परिवार दुर्घटना के 75 दिनों के बाद पंजीकरण करता है, तो यह पंजीकरण मान्य नहीं होगा।
  • अगर किसान ने किसी सरकारी बीमा योजना के तहत आवेदन किया है और उसे वहां से 3 लाख रुपये मिले हैं तो यूपी सरकार उसे या उसके परिवार को सिर्फ 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी.
    यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में शामिल दुर्घटनाएं
    • सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
    • सीवर चैंबर में गिरना
    • रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने  वाली दुर्घटना
    • समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
    • आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने
    • आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
    • हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई  वाली दुर्घटना
    • आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
    मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत कृषक सहायता राशि
    • एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर भी 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति होने पर 100 प्रतिशत आर्थिक सहातया की जाएगी।
    • एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर किसानों को 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
    • दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता होने पर 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम होने पर  50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
    • ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम होने पर 25 प्रतिशत की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
       पात्रता मानदंड
      • मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2023 का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
      • यदि किसान इस यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
      • उत्तर प्रदेश के खतौनी में दर्ज खतौनी, जो आकस्मिक मृत्यु या अपंगता का शिकार हो जाता है, तो उसके माता-पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, पौत्र, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन खातेदार/सह-खेदार की दर्ज कृषि है। जमीन से चलने वाले इस योजना के पात्र होंगे।
      • ऐसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और निर्धारित आधार पर खेती करते हैं तो ऐसे किसान भी इस योजना के पात्र होंगे।

        मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन कैसे करे?

        • सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर यहां दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है।
        • इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारी जैसे:- नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, थाना, तहसील, जनपद, दुर्घटना का कारण और अन्य जानकारियों को दर्ज कर देना है।
        • सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न करकर फॉर्म को संबंधित तहसील में जमा करा देना है।


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