ekYojana

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 की शुरुआत की है, जिसके तहत दिव्यांग दम्पतियो को शादी हेतु राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जायगी। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग दम्पतियो में से युवक के विकलांग होने पर उसको 15 हज़ार रुपए और यदि दोनों ही विकलांग है तब उनको सरकार द्वारा 35 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी जायगी। राज्य के विकलांग दंपति को सरकार द्वारा Divyang Shadi Yojana 2023 का लाभ आवेदन करने के पश्चात सीधे बैंक अकाउंट DBT के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पूरा पढ़ें।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 

युपी विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से वे दिव्यांगजन दम्पति जो न्यूनतम 40%  तथा अधिकतम 100 % तक विकलांगता से पीड़ित हो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जायगी। विवाह के बंधन में जुड़ने वाले जोड़े में से यदि कोई एक मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग है, सरकार उनकी योजना के तहत आर्थिक सहायता करेगी। UP Divyang Shadi Yojana 2023 के तहत आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। अधिकतर विकलांग दिव्यांगजन व्यक्तियों को हमारा समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता है, जिस कारण इन लोगो को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है।

योजना का नाम  दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना
आरम्भ की गई  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा
वर्ष  2023
लाभार्थी  राज्य के दिव्यांग नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया  ऑनलाइन
उद्देश्य  राज्य दिव्यांग नागरिकों के विवाह में आर्थिक समस्या का समाधान करना
लाभ  दिव्यांग नागरिकों के विवाह करने पर आर्थिक लाभ
श्रेणी  उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना उद्देश्य

राज्य सरकार ने इस दिव्यांगजन शादी विवाह योजना का संचालन हमारे समाज में कुछ अहम भूमिकाये निभाने के लिए किया है। अधिकतर विकलांग दिव्यांगजन व्यक्तियों को हमारा समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता है, जिस कारण इन लोगो को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। विकलांग दिव्यांगजन व्यक्ति अपने जीवन को हर आम आदमी की तरह आसानी से जी सके इस कारण ही सरकार ने Shaadi Vivah Protsahan Yojana 2023 की शुरुआत की है। केवल उत्तर प्रदेश विकलांग दिव्यांगजन के स्थायी निवासी ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है। इस योजना द्वारा मिली आर्थिक सहायता के माध्यम से विकलांग व्यक्ति अपना विवाहित जीवन बिना किसी भार के शुरू कर सकता है। इस योजना के सफलतापूर्वक लागू हो जाने से उत्तर प्रदेश सरकार का एक मात्र प्रयोजन अपने राज्य को विकास की ओर अग्रसर करना है।

लाभ तथा विशेषताए

  • विवाह के बंधन में जुड़ने वाले जोड़े में से यदि कोई एक मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग है, सरकार उनकी योजना के तहत आर्थिक सहायता करेगी।
  • राज्य के विकलांग दंपति को सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ आवेदन करने के पश्चात सीधे बैंक अकाउंट DBT के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।
  • केवल युवती ही शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, तब उसको इस योजना के माध्यम से 20000 रुपए दिए जायगे।
  • उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 की शुरुआत की है।
  • यदि दिव्यांग दम्पति में दोनों ही विकलांग है, तब विकलांग (Handicapped) विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 35000 रुपए दिए जायगे।
  • युपी विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत आवेदन करने के लिए आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है।
  • विकलांग दिव्यांगजन व्यक्ति अपने जीवन को हर आम आदमी की तरह आसानी से जी सके इस कारण ही सरकार ने Shaadi Vivah Protsahan Yojana 2023 की शुरुआत की है।

    दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पात्रता

    • केवल उत्तर प्रदेश विकलांग दिव्यगजन के स्थायी निवासी ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
    • इस UP Divyang Shadi Yojana 2023 के माध्यम से वे दिव्यांगजन दम्पति जो न्यूनतम 40 %  तथा अधिकतम 100 % तक विकलांगता से पीड़ित हो।
    • दिव्यांग दंपति में युवक की आयु इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक तथा युवती की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    • जब दिव्यांग दंपति को शादी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करने के लिए सरकारी वेबसाइट का उपयोग कर सकते है।

    आवश्यक दस्तावेज

    • आधार कार्ड
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • मोबाइल नंबर
    • आय प्रमाण पत्र
    • विकलांगता प्रमाण पत्र
    • शादी सर्टिफिकेट
    • निवास प्रमाण पत्र
    दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

    राज्य के जो इच्छुक DVS (दिव्यांगजन शादी विवाह) आवेदक है, वो नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करते हुए आवेदन कर सकते है:-

    • सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
    • इस वेबसाइट के होमपेज पर आपको पंजीकरण/आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करे का ऑप्शन मिलेगा। जिस पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद नया पेज मिलेगा।
    • अगले पेज पर आपको एक फॉर्म स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां आपको पूछी गयी जानकारी ध्यान से भरनी है।
    • सभी जानकारी का भली भांति चयन करने के बाद, एक बार पुनः जाँच कर ले की दी हुई जानकारी सही है या नहीं।
    • सारी जानकारी देने के बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक होगा। इस प्रकार आपका पंजीकरण पूर्ण हो जायगा।पंजीकरण पूर्ण होने के बाद आप अपना पंजीकरण नंबर प्राप्त कर सकते है।


Leave a Reply

× How can I help you?