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मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा सत्र 2009-10 में किया गया था। इस योजना के माध्यम से राज्य की उन सभी महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहें है। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के तहत उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रूपए तक का ऋण उचित ब्याज दरों पर प्रदान किया जायेगा। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लक्ष्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया है।

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी जैसे – Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023 Apply , मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के लाभ व पात्रता , सक्षम योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि के बारे में जानकारी को साझा कर रहें है। अतः योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को पूरा पढ़े।

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ – के माध्यम से योजना में राज्य की 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाली अविवाहित ,विधवा महिलाएं एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को शामिल किया गया है। अब सभी पात्र लाभार्थी महिला योजना के तहत लोन जैसी सुविधाएँ प्राप्त करके अपने लिए लघु उद्योग धंधे को स्थापित कर सकती है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के तहत प्राप्त कर सकती है। महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए कम ब्याज दरों पर यह ऋण सुविधा उपलब्ध की जाएगी। 1 लाख रूपए तक की ऋण राशि पात्र लाभार्थी महिलाओं को 5 वर्ष की अवधि के माध्यम से 5% वार्षिक दर के अनुसार भुगतान करना होगा।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए एवं अपने स्वरोजगार को शुरू करने के लिए सक्षम योजना मदद के रूप में साबित होगी। इस योजना (Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana ) के तहत राज्य में स्वरोजगार के नए नए साधनों की उत्पत्ति होगी जिससे महिलाओं के जीवन की गति को एक नया जीवन प्राप्त होगा। वह अपने हुनर के आधार पर छोटे-छोटे व्यवसाय को शुरू करके अपने परिवार एवं अपना भरण पोषण सरलता से कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना

योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़
राज्य छत्तीसगढ़
विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
योजना की शुरुआत सत्र -2009-10
लाभार्थी राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही विधवा महिलाएं
स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं
लाभ लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण सुविधाएँ
ऋण राशि 1 लाख रूपए
उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना
आवेदन कैसे करें ? सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट

वित्तीय वर्ष के अनुसार भुगतान ऋण राशि का विवरण

छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के माध्यम से महिलाओं को लघु व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार दिए गए लोन का समस्त विवरण नीचे दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के उद्देश्य

Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana– का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की उन सभी गरीब और निशक्तजन महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। योजना के माध्यम से महिलाओं का सर्वांगीण विकास किया जायेगा ,उन्हें लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सक्षम योजना के तहत 1 लाख रूपए की लोन सुविधा प्रदान की जाएगी। महिलाओं के जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए एवं सम्मान दिलाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं के हित में यह एक बेहतर प्रयास किया गया है।

महिलाओं को रोजगार हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर स्वरोजागर को एक नई दिशा की ओर ले जाना है। सभी जरुरत मंद महिलाओं को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत जीवन जीने की एक नई राह प्रदान की जाएगी। अब तक Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023 के माध्यम से 1354 महिलाओं को रोजगार लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 8 करोड़ 4 लाख रूपए का लोन आवंटित किया जा चूका है।

स्वरोजगार स्थापित करने हेतु एवं राज्य में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से यह एक विशिष्ट पहल शुरू की गयी है। 1 लाख रूपए की ऋण राशि योजना के अंतर्गत प्राप्त करके महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी। Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023 का लाभ लेने के लिए महिलाओं को सक्षम योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

लाभ एवं विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा की गयी है।
  • छत्तीसगढ़ राज्य में महिला सक्षम योजना का संचालन महिला कोष के तहत वर्ष 2009-10 से किया जा रहा है।
  • Saksham Suraksha Yojana के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के साधनों में वृद्धि की जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा।
  • छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा योजना को महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लक्ष्य से शुरू की गयी है।
  • 1 लाख रूपए तक की ऋण राशि में वित्तीय वर्ष के अनुसार 5% ब्याज की दर से लाभार्थी को ऋण राशि प्राप्त होगी।
  • Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana का लाभ तलाकशुदा महिलाओं एवं विधवा ,यौन उत्पीड़न, एचआईवी पाजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) महिलाओं को प्राप्त होगा।
  • 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाली वह अविवाहित महिलाएं भी सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही है या जो अपने लिए रोजगार हेतु लघु उद्योग स्थापित करना चाहती है।
  • वित्तीय वर्ष 2017 में ऋण राशि की ब्याज राशि में बदलाव किया गया है पहले 6.50% दर से लाभार्थी महिला को ऋण प्रदान किया जाता था जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • स्वयं सहायता समूहों Self helping groups (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को भी व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण राशि प्रदान की जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना में ऋण स्वीकृति का अधिकार जिला स्तर पर प्रदान किये गए है।

    सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ पात्रता एवं मानदंड

    • छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं को ही सक्षम सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए पात्र माना जायेगा।
    • योजना में 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाले बीपीएल श्रेणी से संबंधित महिलाएं ही आवेदन के पात्र मानी जाएगी।
    • सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ के लिए विधवा ,तलाक शुदा ,परित्यक्ता ,एवं यौन उत्पीड़न, एचआईवी पाजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) और अविवाहित एवं स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी महिलाएं ऋण लेने के लिए पात्र है।
      आवश्यक दस्तावेज
      • आवेदक महिला का आधार कार्ड
      • बैंक खाता विवरण
      • विधवा महिलाओं के लिए पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
      • HIV से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र
      • बीपीएल राशन कार्ड
      • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
      • जन्म प्रमाण पत्र
      • मोबाइल नंबर
      • आवेदक महिला की पासपोर्ट साइज फोटो


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