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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा की गयी है। योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई है। कोविड-19 के समय में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह सराहनीय कदम उठाया गया है। योजना के अंतर्गत ऐसे निराश्रित और असहाय बच्चों के लिए Mukhyamantri Vatsalya Scheme शुरू की गयी है। निराश्रित बच्चों के साथ-साथ उन परिवारों को भी आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है ,और उनके परिवार में सदस्य की मृत्यु हो जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई आय स्रोत नहीं है।

Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya Scheme

उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना– के माध्यम से राज्य के उन सभी असहाय बच्चों को प्रदेश सरकार के द्वारा 3 हजार रूपए का भत्ता प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही बच्चों की 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा एवं भरण पोषण का सभी खर्चा उत्तराखंड सरकार के द्वारा उठाया जायेगा। आर्थिक रूप से निर्धन बच्चों को अब अपने जीवन जीने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya Scheme की घोषणा सीएम तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा 22 मई 2021 को की गयी है।

योजना के माध्यम से बच्चों के पास जो पैतृक संपत्ति मौजूद है वह उनके वयस्क होने तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा बेची नहीं जाएगी। इसकी देख रेख की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा जिले के संबंधित जिलाधिकारी को सौपी गयी है। साथ ही मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी में पांच प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड

योजना का नाम मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड
राज्य उत्तराखंड
योजना की शुरुआत सीएम तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा
लाभार्थी राज्य के वह नागरिक जिनके माता-पिता की
मृत्यु कोरोना महामारी के समय में हुई है।
उद्देश्य कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों
को आर्थिक मदद प्रदान करना
लाभ 21 वर्ष की आयु तक निशुल्क शिक्षा ,
एवं प्रतिमाह 3 हजार रूपए का भत्ता
योजना की घोषणा की तिथि 22 मई 2021
वर्ष 2023
पंजीकरण ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट जल्द जारी की जाएगी

उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के उद्देश्य

Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya Scheme– का मुख्य उद्देश्य है उन सभी बच्चों को आर्थिक मदद करना जो Covid-19 के चलते अपने माता- पिता को खो चुके है एवं उनके परिवार में उनकी देखभाल करने हेतु कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं है। ऐसे अनाथ बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को लेकर आयी है जिसमें बच्चों के भरण-पोषण से लेकर शिक्षा से संबंधी सभी खर्चे सरकार के द्वारा उठाये जायेंगे। इसके साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी पाने के लिए 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे परिवारों को भी उत्तराखंड सरकार इस योजना से लाभान्वित करेगी जिनके परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य का निधन हुआ हो और इसके बाद उनके परिवार में आय अर्जित करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है।

प्रतिमाह ऐसे बच्चों को सरकार के द्वारा 3 हजार रूपए की आर्थिक सहायता भत्ता राशि के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। समय-समय पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए कई योजनाएं लागू की जाती है। लेकिन कोरोना महामारी से जूझ रहे अनाथ बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को शुरू किया गया है। अब सभी बेसहारा बच्चे योजना के अंतर्गत एक अच्छी शिक्षा की प्राप्ति कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लाभ एवं विशेषताएं

  • Uttrakhand Mukhyamantri Vatsalya Scheme का लाभ “कमजोर वर्गों” विशेष रूप से वे बच्चे जिन्होंने COVID-19 के कारण माता-पिता को खो दिया उन्हें प्रदान किया जायेगा।
  • योजना के अंतर्गत ऐसे बेसहारा और असहाय बच्चों की देखरेख शिक्षा की व्यवस्था 21 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी।
  • इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु के बाद उन्हें रोजगार दिलाने में भी मदद करेगी।
  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत बच्चों को 3 हजार रूपए की राशि प्रतिमाह भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • बेसहारा असहाय बच्चों के पास जो पैतृक संपत्ति है जब तक वह वयस्क नहीं हो जाते उसे बेचने का अधिकार किसी नागरिक को नहीं दिया जायेगा।
  • योजना के अंतर्गत बेसहारा बच्चों को आत्मनिर्भर और शशक्त बनाया जायेगा।
  • उन बच्चों को भी योजना के अंतर्गत 3 हजार रूपए भत्ता की राशि प्रदान की जाएगी जिनके पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार में आय का कोई साधन मौजूद नहीं है।
  • इसके साथ ही सरकारी नौकरी में उन्हें Mukhyamantri Vatsalya Scheme के तहत 5% का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

Mukhyamantri Vatsalya Scheme Eligibity

  • उत्तराखंड मूल निवासी नागरिकों को इस योजना के लिए पात्र माना जायेगा जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 महामारी के समय में हुई है।
  • वह नागरिक भी योजना हेतु आवेदन के पात्र है जिनके परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु के बाद जीवन जीने के लिए किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है।
  • यदि परिवार बेसहारा बच्चे के माता-पिता में से कोई सरकारी सेवा में कार्यरत थे तो वह इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है।
  • आवेदन करने के लिए नागरिक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने आवश्यक है।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु दस्तावेज

आवेदन हेतु मुख्य रूप से आवेदक व्यक्ति के पास नीचे दिए गए सभी दस्तावेज होने अनिवार्य है।

  • बच्चे की माता-पिता की कोरोना महामारी का मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • आवेदक बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक संबंधी विवरण

उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आवेदन कैसे करें ?

उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में योजना की घोषणा की गयी है इसके लिए अभी आवेदन से संबंधित प्रक्रिया को सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। लाभार्थी नागरिकों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से मिलने वाले सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए आवेदन से संबंधी प्रक्रिया के लिए अभी कुछ समय का इन्तजार करना होगा। आवेदन से संबंधी नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको हमारे इस लेख के माध्यम से सूचित किया जायेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।



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