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हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के ऐसे नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा जो आवास अथवा दुकान होने के बावजूद भी उन पर अपना स्वामित्व अधिकार जताने में असमर्थ है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उम्मीदवारों के पास आवास अथवा दुकानों पर 20 वर्ष से अधिक का अधिग्रहण होने पर उन्हें प्रभुत्व अधिकार प्रदान करेगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में बतायेंगे।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 

राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा आरम्भ की गयी Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 के अंतर्गत राज्य के फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं अन्य विभिन्न शहरी निकायों के ऐसे सभी नागरिकों को दुकानों एवं मकानों का प्रभुत्व अधिकार प्रदान किया जायेगा जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 तक 20 वर्ष अथवा इससे अधिक वर्षों तक दुकान का लीज (रेंट) भरा है या फिर मकान का किराया भरा है। इस योजना के तहत उम्मीदवार नागरिक कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करके संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर सकते है एवं इसके लिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश के ऐसे नागरिक जो मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 के तहत लाभार्थी नहीं होने पर उन्हें संपत्ति पर मार्किट रेट पर किराया देना होगा।

योजना का  नाम मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
आरम्भ की गयी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
वर्ष 2023
लाभार्थी राज्य के नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य स्वामित्व अधिकार प्रदान करना
लाभ मकान एवं दुकानों पर मालिकाना हक़
श्रेणी हरियाणा सरकारी योजनाएं
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य 

हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक 20 वर्ष अथवा इससे अधिक वर्षों हेतु संपत्ति पर काबिज किराएदार, लीज धारक एवं लाइसेंस शुल्क जमा करने पर उन्हें उनके संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिक जिनके पास 20 वर्षो या अधिक से माकन अथवा दुकान का कब्ज़ा प्राप्त है, वह कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करके उस संपत्ति का प्रभुत्व अधिकार प्राप्त कर सकते है। राज्य सरका की इस योजना के माध्यम से लाभार्थी नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

लाभ एवं विशेषताएं 
  • हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 का शुभारंभ हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरी निकाय को स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे सभी नागरिकों को लाभान्वित किया जायेगा, जिनके पास दुकान अथवा मकान का कब्ज़ा 20 वर्षों या इससे अधिक समय से प्राप्त है पर उन्हें मालिकाना हक़ प्राप्त नहीं हैं।
  • उम्मीदवारों द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक संबंधित सम्पति पर न्यूनतम 20 वर्ष तक काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस शुल्क का भुगतान किये जाने पर ही उन्हें इस योजना के पात्र माना जायेगा।
  • राज्य सरकार की इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवार कलेक्ट्रेट से कम राशि का भुगतान करके अपनी संपत्ति पर प्रभुत्व अधिकार प्राप्त कर सकते है।
  • इसके साथ ही लाभार्थी नागरिकों को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने हेतु राज्य  सरकार द्वारा कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट भी उब्लब्ध की जाएगी।
  • हरियाणा राज्य के ऐसे नागरिक जो राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के तहत लाभ नहीं प्राप्त कर रहें है, उन्हें मार्केट दर के अनुरूप किराए का भुगतान करना होगा।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग 25000 नागरिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • वर्तमान समय में राज्य सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास 16 हजार नागरिकों का डाटा पहले से उपलब्ध है एवं आगामी समय में और नागरिकों के शामिल होने की संभावना है।
  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 के माध्यम से राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की भी उम्मीद है।
  • इसके साथ ही योजना के सुचारु कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल भी आरम्भ किया गया है, जिसकी सहायता से प्रदेश के इच्छुक नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु नागरिकों द्वारा पोर्टल पर 1 जुलाई 2022 से आवेदन आमंत्रित किये गए है जो 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगी।
  • राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को पात्र नागरिकों द्वारा आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सप्ताह के केवल सोमवार के दिन आरम्भ किया जायेगा एवं 1 हजार आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात पोर्टल को पुनः बंद कर दिया जायेगा।
  • इस प्रकार राज्य सरकार पोर्टल के माध्यम से 3 से 4 माह की अवधि के भीतर ही योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर पायेंगे।
  • इसके साथ ही पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात सम्बंधित अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन जिया जायेगा।
  • हरियाणा सरकार की इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने से नागरिकों को किसी विभाग अथवा दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर नागरिकों के पैसे एवं समय दोनों  की बचत होगी एवं साथ ही प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी।
     पात्रता मापदंड 

    किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों को उस योजना से सम्बंधित कुछ पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 के लाभ उठाने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित किये गए निम्न पात्रता मानदंडों पर खरा उतरना अनिवार्य होगा:-

    • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023 के तहत आवेदन करने हेत आवेदनकर्ता को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदनकर्ता द्वारा 31 दिसंबर 2021 तक संबंधित मकान अथवा दुकान पर 20 साल या इससे अधिक समय हेतु कब्ज़ा होना अनिवार्य होगा।
    • इसके साथ ही आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक होंगे।
    • इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ता को आधिकारिक वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक होगा।
      आवश्यक दस्तावेज
      • आधार कार्ड
      • राशन कार्ड
      • निवास प्रमाण पत्र
      • आय प्रमाण पत्र
      • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
      • बिजली का बिल
      • पानी का बिल
      • उप किराएदारी का समझौता पत्र
      • किराए की रसीद
      • रिटर्न
      • फायर एनओसी
      • मोबाइल नंबर
      • पासपोर्ट साइज फोटो
        हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

        हरियाणा के ऐसे इच्छुक नागरिक जो Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते है, उन्हें निम्न दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:-

        • सबसे पहले आपको Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जायेगा।
        • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “रजिस्टर हेयर” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज प्रदर्शित हो कर आ जायेगा।
        • इस नए पेज पर आपको पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी, जैसे:- आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि के विवरण दर्ज कर देने होंगे।
        • अब आपको “जेनरेट ओटीपी” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त हो जायेगा।
        • उसके पश्चात आपको प्राप्त हुए ओटीपी को दिए गए ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर देना होगा। अब आपको “सबमिट” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
        • इसके बाद आपको पुनः वेबसाइट के होमपेज पर जाना होगा। अब आपको “सिटिजन लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।


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