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मध्यप्रदेश में रहने वाले ग्रामीण स्ट्रीट वेंडरों के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने ऋण योजना प्रारंभ की है। जिसकी शुरुआत 8 जुलाई 2020 को कर दी गई। इस योजना से मध्यप्रदेश में रहने वाले बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासी मजदूर, सड़क विक्रेताओं, रेडी, शहरी वाले रिक्शा चालक और मजदूर आदि को लोन के जरिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बनाई गई है। कोरोना के इस संकट के दौरान उन लोगों का काम बंद हो जाने की वजह से वे जिस आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं उन्हें इस लोन की राशि से नया व्यवसाय प्रारंभ करने में प्रोत्साहन और सहायता दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं।

एमपी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लाभ
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वह अपना व्यवसाय फिर से प्रारंभ कर सकें।
  • इस योजना के तहत छोटे मजदूरों को अपने कारोबार को फिर से प्रारंभ करने के लिए मुख्य रूप से ₹10000 की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत प्रदान किया जाने वाली ऋण की राशि पर जो भी ब्याज लगेगा उसका बहन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही किया जाएगा।
  • यदि कोई मजदूर किसी भी काम को नहीं जानता है तो नए प्रशिक्षण संस्थान भी बनाए जाएंगे जिससे वह स्वरोजगार के नए प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने रोजगार स्वयं आरंभ कर सकें।
    मध्य प्रदेश वीट्रेंडर ऋण योजना के लाभार्थी कौन होंगे?

    इस योजना में मुख्य रूप से कुछ मजदूरों को चुना गया है जिनको इस योजना के तहत लाभार्थी बनाया जाएगा और ऋण की राशि प्रदान की जाएगी।

    • हेयर ड्रेसर अर्थात नाई
    • ठेला खींचने वाला, सब्जी वाले
    • साइकिल रिक्शा चलाने वाले
    • मिट्टी के बर्तन बनाने वाले
    • साइकिल और मोटरसाइकिल ठीक करने वाले कारीगर
    • बढ़ई का काम करने वाले कारीगर
    • ग्रामीण कारीगर
    • बुनाई करने वाले मजदूर
    • कपड़े धोने वाले धोबी
    • दर्जी
      मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना में आवेदन के लिए पात्रता
      • इस योजना के अंतर्गत वे लोग आवेदन कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो।
      • इस योजना के अंतर्गत दी गई मजदूरों की लिस्ट में आने वाले लोग ही आवेदन भर सकते हैं।
      • योजना में नियमों के अनुसार ऋण की राशि केवल वहीं आवेदक प्राप्त कर सकते हैं जो 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम आयु के हो।
      • किसी भी जाति और किसी भी समाज के गरीब लोग इस योजना के तहत अपना आवेदन भर सकते हैं।
      • इस योजना में आवेदन के लिए किसी भी शैक्षणिक योग्यता का होना आवश्यक नहीं है।
        आवश्यक दस्तावेज
        • निवास प्रमाण पत्र
        • आवेदक का आधार कार्ड
        • आवेदक का मोबाइल नंबर
        • आवेदक का बैंक अकाउंट पासबुक नंबर
        • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
          मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

          ऊपर बताए गए सभी पात्रता और मानदंडों में यदि कोई आवेदक खरा उतरता है तो वह नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना आवेदन जमा करा सकते हैं।

          • सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई कामगार सेतु आधिकारिक वेबसाइट http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर क्लिक करते ही आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
          • होम पेज पर आपको पंजीकरण करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा।
          • अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दोबारा भरना होगा जिसके बाद आप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
          • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार कार्ड नंबर, रोजगार आदि का चयन करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
          • सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद आप सहमति के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
          • जिस दिन आप आवेदन जमा करेंगे उसके 30 दिनों के भीतर आपको बैंक से ऋण की प्राप्ति हो जाएगी।

          मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई इस योजना से बहुत सारे गरीब मजदूरों का भला हो सकेगा और वह इस महा मंदी के दौर में अपना एक नया व्यवसाय आरंभ करके अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार पाएंगे।



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